शिवसेना संकट - यह मामला राजनीति के दायरे में आता है, न कि अदालतों के दायरे में : सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

Sharafat

2 March 2023 5:50 PM IST

  • शिवसेना संकट - यह मामला राजनीति के दायरे में आता है, न कि अदालतों के दायरे में : सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

    मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे समूह।के बीच शिवसेना पार्टी के भीतर दरार से उत्पन्न संवैधानिक मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। आज की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि मामला राजनीति के दायरे में आता है और न्यायपालिका के लिए इसे शुरू करना खतरनाक हो सकता है।

    शिंदे गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट एनके कौल ने आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों की अनुपयुक्तता को स्थापित करने का लक्ष्य रखा, जिसका उपयोग ठाकरे गुट ने अपने मामले को स्थापित करने के लिए किया था। उन्होंने कहा कि ठाकरे गुट ने विधायक और राजनीतिक दल के बीच एक कृत्रिम अंतर पैदा करने की मांग की थी, लेकिन ऐसा अंतर मौजूद नहीं है क्योंकि दोनों विधायक और राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।

    उन्होंने कहा,

    " यदि 2(1)(ए) को आकर्षित किया जाता है तो आंतरिक असंतोष जो लोकतंत्र का आधार है, बाहर फेंक दिया जाएगा। मेरा मामला यह है कि विधायक दल और राजनीतिक दल साथ-साथ चलते हैं और आप दोनों के बीच एक कृत्रिम अंतर की मांग कर रहे हैं।" मेरा मामला यह नहीं है कि 2(1)(ए) में बहुमत नहीं आ सकता है। मेरा मामला यह है कि स्पीकर को इसका फैसला करना है कि आप संवैधानिक पदाधिकारी को दरकिनार कर सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं।' '

    उन्होंने आगे कहा कि यह दलील कि स्पीकर एक पूर्ण जांच शुरू करेंगे, अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने जोड़ा-

    " पूर्वव्यापी प्रभाव (retrospective effect) का मतलब यह नहीं है कि चूंकि आपकी अयोग्यता का फैसला होने जा रहा है, विधायक के रूप में आपके सभी कार्य रद्द कर दिए जाएंगे। सीएम ने अपना बहुमत खो दिया, गठबंधन जीवित नहीं रह सका, हम पार्टी के भीतर भारी बहुमत थे। सरकार का नेतृत्व किसी को करना होगा। किसी को शपथ दिलानी है। अगर कोई आता है और दिखाता है कि उसके पास बहुमत है तो राज्यपाल क्या करता है? वह कहता है कि बहुमत साबित करो। इसमें गलत क्या है? "

    सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने यह कहकर अपनी दलीलें शुरू कीं कि यह मामला राजनीति के दायरे में आता है, न कि अदालतों के दायरे में। उन्होंने कहा-

    " अदालत के लिए इस यात्रा को शुरू करना बेहद खतरनाक होगा। मिस्टर ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने मौजूदा सीएम के लिए फ्लोर टेस्ट का आह्वान किया। फ्लोर टेस्ट नहीं होता है। आप कैसे जानते हैं कि किसने किसका समर्थन किया होगा? क्या होगा यदि उनका कोई गठबंधन के सहयोगियों ने कहा कि क्षमा करें हम आपका समर्थन नहीं करना चाहते हैं? हम नहीं जानते। और यह हमारे लिए वकील के रूप में तय करने के लिए नहीं है। यह राजनीति के दायरे में है। उस अनुमान को खतरे में डालने के लिए यौर लॉर्डशिप को कैसे आमंत्रित किया जा सकता है। "

    उन्होंने यह भी तर्क दिया कि डॉ एएम सिंघवी द्वारा "बट फोर टेस्ट" का आह्वान वर्तमान मामले पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कभी भी फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और ऐसा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जोड़ा-

    " देखिए जब शिंदे फ्लोर टेस्ट के लिए आए तो क्या हुआ। ठाकरे के कट्टर समर्थकों में से 13 ने मतदान से भाग लिया! ये चीजें होती हैं। ये तेजी से बढ़ता राजनीतिक पानी अलग-अलग बिंदुओं पर अलग-अलग मोड़ लेता है। हम अटकलें नहीं लगा रहे हैं। "

    साल्वे ने तर्क दिया कि एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के फैसले के अनुसार स्पीकर या राज्यपाल को बहुमत निर्धारित करने के लिए गणित नहीं सौंपा गया था, बल्कि राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा-

    " राज्यपाल को सिर नहीं गिनने हैं। मिस्टर सिब्बल और मिस्टर सिंघवी आपसे सिर गिनने के लिए कह रहे हैं। राज्यपाल जो शुरू नहीं कर सकते, न्यायपालिका को शुरू करने के लिए कहा जा रहा है। इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता।"

    साल्वे ने स्वीकार किया कि दसवीं अनुसूची में कई "लीक" है जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है लेकिन वर्तमान मामले में सब कुछ अकादमिक था। उन्होंने जोड़ा,

    " हां, केवल एक चीज जो 36 अयोग्यता की कार्यवाही बनी हुई है, जिसे स्पीकर तय करेंगे। और अगर यह गलत है तो हाईकोर्ट है, यौर लॉर्डशिप है और आप इसे ठीक कर सकते हैं। "

    उन्होंने आगे कहा कि नबाम रेबिया के फैसले को शक्ति की अनुपस्थिति के रूप में नहीं बल्कि आचार संहिता को निर्धारित करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा-

    " अयोग्यता की तिथि तक, व्यक्ति भाग लेने का हकदार है और अनुच्छेद 189(2) यह स्पष्ट करता है कि सदन में उसके कार्य करने से सदन की कोई भी कार्रवाई प्रभावित नहीं होती है। हां, नियम में संशोधन किया जाना चाहिए, स्पीकर को तेजी से निर्णय लेना चाहिए, न्यायिक समीक्षा उपलब्ध होनी चाहिए लेकिन कार्यवाही के लंबित होने का कानूनी परिणाम- यह कार्योत्तर का सिद्धांत है जो लागू होगा। यह अभ्यास के तरीके के बारे में है न कि शक्ति की अनुपस्थिति के बारे में। "

    सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की-

    " आप नबाम रेबिया को एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में नहीं पढ़ते हैं कि स्पीकर को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से अक्षम कर दिया जाता है, जब उनके हटाने का प्रस्ताव लंबित होता है। यह स्पीकर के लिए एक चेतावनी है और अंत में यह स्पीकर के करने के लिए है क्या उनकी निरंतरता पर सीधा हमला हुआ है- क्या वह अयोग्यता याचिका की सुनवाई के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। "

    सुनवाई अब 14 मार्च 2023 को फिर से शुरू होगी।

    केस टाइटल: सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 493/2022



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