शहरी इलाकों में बेघर लोगों के लिए शेल्टर: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर भारतीय राज्यों को शीतकालीन योजना पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

Shahadat

21 Jan 2023 6:18 AM GMT

  • शहरी इलाकों में बेघर लोगों के लिए शेल्टर: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर भारतीय राज्यों को शीतकालीन योजना पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा, "यह अनुमान लगाया गया कि देश की एक प्रतिशत से अधिक आबादी बेघर है। सर्दियों की शुरुआत में मैंने खुद बहुत से लोगों को कड़ाके की ठंड में सड़कों पर सोते देखा।"

    इसके बाद भूषण कहा कि अन्य बातों के साथ-साथ शहरी बेघरों को कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए अस्थायी उपाय पर उत्तर भारतीय राज्यों को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए। देश के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी हिस्से अभी भी भीषण शीत लहर की स्थिति से जूझ रहे हैं, जिसने उन्हें पिछले सप्ताह जकड़ लिया था।

    जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने अधिकार से संबंधित याचिकाओं के सेट पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार राज्यों को शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के शेल्टर्स देने की अपनी शीतकालीन योजनाओं और शुरू किए गए अस्थायी उपायों से अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया।

    एडवोकेट भूषण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों के बावजूद, बड़ी संख्या में राज्यों ने या तो उनके आदेशों का पालन नहीं किया और बेघरों के लिए शेल्टर होम बनाने के लिए प्रासंगिक संचालन दिशानिर्देशों का पालन किया या केवल नाम का अनुपालन किया।

    भूषण ने विस्तार से बताते हुए कहा,

    “समस्याएं दो तरह की होती हैं, एक शेल्टर्स की अपर्याप्तता और दूसरी, इन शेल्टर्स की स्थिति की। इन न को भयानक परिस्थितियों में बनाए रखा जाता है, जिससे तपेदिक जैसी बीमारियों के लिए अनुकूल माहौल बनता है। यही वजह है कि बेघर लोग वहां जाने से हिचकते हैं। अकेली महिलाओं के लिए अलग शेल्टर्स भी नहीं हैं।”

    उन्होंने निजी गैर-लाभकारी संगठनों को बकाए का भुगतान न करने की ओर भी अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जिसके लिए दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में शेल्टर्स के रखरखाव को आउटसोर्स किया गया है।

    भूषण ने पीठ से कहा,

    "सरकार और गैर-सरकारी संगठन के बीच अनुबंध के बावजूद, गैर-सरकारी संगठनों को वर्षों से भुगतान नहीं किया गया और बकाया राशि अब करोड़ों में हो चुकी है।"

    भूषण ने अदालत को यह भी बताया कि पिछले साल अक्टूबर में सभी राज्यों को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद, उनमें से कई राज्यों ने रिपोर्ट दायर नहीं की और अन्य ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें प्रमुख विवरण गायब हैं।

    एडवोकेट भूषण ने कहा,

    "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत शहरी बेघरों के लिए 17 राज्यों ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की और अन्य से हमें जो हलफनामा मिला है, वह अपर्याप्त है', जिसे 2013 में अदालती आदेशों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया। योजना के संचालन संबंधी दिशानिर्देशों में मानदंडों और शेल्टर्स के प्रकार और प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण दिया गया है। हमने वह जानकारी निर्दिष्ट की है जो राज्यों को प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्हें अनिवार्य रूप से शहरी बेघरों की आबादी, सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली, प्रदान किए गए शहरी बेघर शेल्टर्स की संख्या, शेल्टर्स के निर्माण के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि और उनके संचालन और प्रबंधन, आश्रय प्रबंधन एजेंसियों, वगैरह का बकाया लंबित सवालों के जवाब देने होंगे।”

    उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि प्रत्येक उत्तर भारतीय राज्य 'शीतकालीन योजना' और शहरी बेघरों के लिए अस्थायी उपायों पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।

    भूषण की दलीलों को स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा,

    "यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य याचिकाकर्ता द्वारा अपने नोट में पूछे गए सवालों के संबंध में विशिष्ट और स्पष्ट विवरण वाले हलफनामे दाखिल करें। अदालत की यह भी राय है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार को अपनी शीतकालीन योजना और शुरू किए गए अस्थायी उपायों पर स्थिति रिपोर्ट/हलफनामा दाखिल करना चाहिए। शहरी बेघरों के लिए भी अस्थायी आश्रयों का निर्माण। उपरोक्त पहलू पर हलफनामा सूची के दो सप्ताह के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

    2016 में इसी तरह की कवायद की गई थी, जब तत्कालीन चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने इन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए इस तथ्य पर ध्यान दिया कि धन की उपलब्धता और इसके संवितरण के लिए सिस्टम के बावजूद कस्बों और शहरों में अपनाए गए उपाय अपर्याप्त हैं।

    इसलिए अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज, जस्टिस कैलाश गंभीर के नेतृत्व में समिति का गठन किया जाए, जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध शेल्टर्स की संख्या निर्धारित करे, चाहे वे प्रासंगिक संचालन के अनुपालन में हों। साथ ही आश्रय घरों की स्थापना में धीमी प्रगति का कारण को लेकर दिशानिर्देश दे, जिसमें इस उद्देश्य के लिए वितरित धन का कोई गैर-उपयोग या दुरुपयोग शामिल है। समिति को सर्दियों के दौरान शहरी क्षेत्रों में अस्थायी शेल्टर्स की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को उपयुक्त सिफारिशें जारी करने का भी निर्देश दिया गया।

    केस टाइटल- ईआर कुमार बनाम भारत संघ | रिट याचिका (सिविल) नंबर 55/2023

    Next Story