पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप : सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा, क्या स्थानांतरण याचिका अब भी प्रासंगिक है?

Sharafat

9 Jan 2023 4:27 PM IST

  • पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप : सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा,  क्या स्थानांतरण याचिका अब भी प्रासंगिक है?

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यौन उत्पीड़न की शिकायतकर्ता महिला से पूछा कि क्या 2014 में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा दायर महिला के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित करने की याचिका से इस समय कोई उद्देश्य पूरा होगा।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ को स्थानांतरण-याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट सुश्री वृंदा ग्रोवर ने सूचित किया कि वह इस संबंध में निर्देशों के साथ वापस आएंगी।

    बेंच ने इसकी अनुमति देते हुए मामले को 24 फरवरी, 2023 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

    स्थानांतरण याचिका में याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में निष्पक्ष सुनवाई की कमी के बारे में आशंका जताते हुए कहा कि वादी के साथी न्यायपालिका में पदों पर हैं। याचिकाकर्ता ने इसलिए मुकदमे को अपने मूल शहर में स्थानांतरित करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर याचिका स्वीकार करते हुए मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

    पिछली सुनवाई पर पूर्व न्यायाधीश की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को अवगत कराया था कि स्थानांतरण याचिका में उठाया गया मुद्दा अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि पूर्व न्यायाधीश के सहयोगी हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के मुकदमे पर विचार करते हुए आरोपों की रिपोर्टिंग और जज की तस्वीरों के प्रकाशन के संबंध में मीडिया के खिलाफ एक संयम आदेश पारित किया था ।

    [केस टाइटल: सुश्री एक्स बनाम स्वतंत्र कुमार और अन्य। टीपी(सी) नं 846/2014]

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