सेक्स वर्कर्स को नाको /राज्य प्रमाण पत्र के अधीन निवास के औपचारिक प्रमाण के बिना आधार कार्ड दिया जा सकता है: राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
LiveLaw News Network
1 March 2022 8:27 AM IST
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को सूचित किया कि अगर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) या राज्य स्वास्थ्य विभाग में कोई राजपत्रित अधिकारी प्रमाण पत्र देता है तो यौनकर्मियों के लिए आधार कार्ड जारी करने के लिए निवास के किसी औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ ने कहा कि जानकारी, विशेष रूप से यौनकर्मियों के पेशे के विवरण को गोपनीय रखना महत्वपूर्ण होगा।
यूआईडीएआई का प्रतिनिधित्व करने वाले जोहेब हुसैन ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकरण सूचना को गोपनीय और निजी रखने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, उनके पेशे का उल्लेख करने के लिए आवेदन में कोई कॉलम नहीं है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण, एमिकस क्यूरी और आनंद ग्रोवर ने पीठ को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में निर्देश मांगेंगे।
बेंच ने आदेश में कहा,
"हम रॉय द्वारा तैयार किए गए नोट को देखा, जिसमें 10.01.2022 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट का सार है। यूआईडीएआई ने नोटिस पर एक हलफनामा दायर किया है। प्राधिकरण द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि पहचान के प्रमाण पर जोर दिए बिना यौनकर्मियों को आधार कार्ड जारी किया जा सकता है, बशर्ते वे नाको के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। जयंत भूषण और आनंद ग्रोवर ने मांग की प्रस्ताव की व्यावहारिकता के बारे में निर्देश प्राप्त करने का समय मांगा है।"
सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें COVID-19 महामारी के कारण यौनकर्मियों की समस्याओं को उठाया गया था।
पिछले साल दिसंबर में, कोर्ट ने केंद्र और अन्य को उनके पहचान प्रमाण पर जोर दिए बिना उन्हें सूखा राशन उपलब्ध कराने के लिए कहा था।
शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को बिना किसी पहचान के सबूत पर जोर दिए बिना नाको द्वारा पहचानी गई यौनकर्मियों को सूखा राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था और अनुपालन पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी।
[केस का शीर्षक: बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम डब्ल्यूबी राज्य एंड अन्य। Clr.A.No.135 of 2010]