सेशन जज को ट्रेनिंग पर भेजने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जज के आवेदन पर जल्द सुनवाई से इनकार किया
Brij Nandan
16 May 2023 11:00 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखनऊ में एक सत्र न्यायालय के एक जज की ओर से दायर आवेदन की तत्काल लिस्ट करने से इनकार कर दिया, से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशिक्षण के लिए भेजने के लिए कहा था, क्योंकि उन्होंने 2019 में सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का पालन नहीं किया था। अंतिल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट दायर होने पर जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए अभियुक्तों को जमानत देने के पहलू पर दिशानिर्देश निर्धारित किए थे।
सुनवाई की अंतिम तारीख को जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ के संज्ञान में लाया गया था कि संबंधित सत्र न्यायाधीश लखनऊ ने एक अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि आवेदकों को जांच इस दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है। खंडपीठ यह देखकर हैरान रह गई कि अग्रिम जमानत की अर्जियों को खारिज करते हुए, न्यायाधीश ने कहा था,
"चूंकि इस स्थिति में पर्याप्त सुरक्षा उपाय पहले से ही अभियुक्तों को दिए गए हैं, इसलिए अग्रिम जमानत के लिए कोई आधार मौजूद नहीं है"। जब सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया था, "हमने जमानत के रूप में जो कहा है वह समान रूप से अग्रिम जमानत के मामलों पर लागू होगा। आखिरकार अग्रिम जमानत जमानत की प्रजातियों में से एक है।”
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,
"निश्चित रूप से, एल.डी. संबंधित न्यायाधीश एक न्यायिक अकादमी में अपने कौशल के उन्नयन के लिए मापदंडों को पूरा करते हैं और आवश्यक उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
सोमवार को उक्त सत्र न्यायाधीश की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने खंडपीठ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया. उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायाधीश 30 जून, 2023 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनका नाम पदोन्नति के लिए विचाराधीन है। उसी के आलोक में उन्होंने अपने आवेदन को शीघ्र सूचीबद्ध करने की मांग की। पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि जब मामला सत्र न्यायाधीश के समक्ष आया, आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका था और उन्होंने सम्मन आदेश पारित किया था।
जस्टिस कौल ने कहा,
"उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी और कहा कि आप जाओ और नियमित जमानत के लिए आवेदन करो।"
पटवालिया ने प्रस्तुत किया,
"अगर चार्जशीट दायर की गई है और अपराध 7 साल से कम समय के लिए दंडनीय है, तो हिरासत का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने अपने आदेश में यही कहा है।”
जस्टिस कौल ने अंतिल मामले में दिए गए फैसले के अनुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताया।
अगर आरोप पत्र दायर किया गया है और आरोप पत्र दायर करने से पहले व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया है तो ऐसे लोगों को हिरासत में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उचित प्रक्रिया यह है कि चार्जशीट दाखिल होने पर उन्हें पेश होना चाहिए। अगर पेश नहीं होते हैं तो जमानती वारंट जारी करें और फिर भी पेश नहीं होते हैं तो गैर जमानती वारंट जारी करें।
पटवालिया ने दोहराया,
"यह केवल एक समन था न कि वारंट।"
जस्टिस अमानुल्लाह ने टिप्पणी की,
"हम उसे संदेह का लाभ नहीं दे सकते। उसे संदेह के लाभ की इतनी लंबी रस्सी नहीं दे सकते।”
जस्टिस कौल ने संकेत दिया कि संबंधित सत्र न्यायाधीश के लिए अकादमी में कुछ दिनों के लिए जाना उपयोगी हो सकता है।
जस्टिस कौल ने कहा,
"निश्चित रूप से इस जमानत क्षेत्राधिकार पर यह उनके लिए उपयोगी होगा यदि वह कुछ दिनों के लिए अकादमी में जाते हैं।"
पटवालिया ने खंडपीठ को अवगत कराया कि संबंधित सत्र न्यायाधीश पिछले 33 वर्षों से न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे हैं। इस पर जस्टिस कौल ने जवाब दिया, "और भी कारण। अगर इतना बड़ा अधिकारी…”
जमानत याचिकाओं के संबंध में निचली अदालत की धारणा पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस कौल ने कहा, "विचार यह है कि मैं जमानत नहीं दूंगा। जमानत लेनी है तो हाईकोर्ट से ले लो।
उन्होंने कहा कि बेईमानी से जमानत देना एक समस्या है, फिर जहां देय हो वहां जमानत न देना भी बेईमानी है। यह एक बौद्धिक बेईमानी है।
[केस टाइटल: सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य, एसएलपी (क्रिमिनल) सं. 5191/2021]