सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन: सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ने फरवरी 2022 में प्राप्त आवेदनों पर फास्ट-ट्रैक निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया
Brij Nandan
1 Feb 2023 9:27 AM IST
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि सीनियर एडवोकेट के पदनाम के लिए फरवरी 2022 में प्राप्त आवेदनों के लिए समिति को फास्ट-ट्रैक करने और सीनियर एडवोकेट्स की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ने सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह द्वारा 2015 में वरिष्ठ पदनाम प्रक्रिया में सुधार की मांग वाली याचिका में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।
एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड देवव्रत के माध्यम से दायर आवेदन में कहा गया है कि 2019 में पदनामों के पिछले राउंड के समाप्त होने के बाद, सीनियर एडवोकेट के पदनाम को विनियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों' का उल्लंघन करते हुए, फरवरी 2022 तक नए सिरे से अभ्यास शुरू नहीं किया गया था।
उक्त दिशानिर्देशों के खंड 4 में प्रावधान है कि सीनियर एडवोकेट्स के पदनाम के लिए समिति (“सीडीएसए”) वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।
याचिका में कहा गया है,
“खंड 8 प्रदान करता है कि प्रत्येक वर्ष के महीने में जनवरी और जुलाई में, सीडीएसए का सचिवालय सीनियर एडवोकेट के रूप में पदनाम की मांग करने वाले वकीलों या एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड से आवेदन आमंत्रित करेगा। इस प्रकार, 2018 के दिशानिर्देशों के तहत, सीनियर एडवोकेट के रूप में पदनाम की प्रक्रिया को वर्ष में दो बार करने की आवश्यकता है, इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट में दिए गए थे। इंदिरा जयसिंह के फैसले और 2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार, SCAORA ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 2018 में सीनियर एडवोकेट्स के पदनाम के लिए प्रक्रिया शुरू की थी जो 2019 में पूरी हुई थी।
याचिका में कहा गया है,
“हालांकि, इसके बाद आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस 25 फरवरी 2022 यानी चार साल के अंतराल के बाद ही जारी किया गया था। तब से, लगभग एक वर्ष बीत चुका है और उक्त प्रक्रिया अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इससे वकीलों के एसोसिएस के सदस्यों में चिंता पैदा हो गई है।“
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से पदनाम समिति को "पदनाम की मौजूदा प्रक्रिया जल्द से जल्द और बिना किसी देरी के" समाप्त करने का आग्रह किया है।
केस टाइटल
इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट और अन्य। रिट याचिका (सिविल) संख्या 454 ऑफ 2015