ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आयोग की रिपोर्ट के सिलेक्टिव लीक बंद होने चाहिए, प्रेस में चीज़ें लीक न करें

Sharafat

20 May 2022 7:08 PM IST

  • ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आयोग की रिपोर्ट के सिलेक्टिव लीक बंद होने चाहिए, प्रेस में चीज़ें लीक न करें

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आयोग की रिपोर्ट की चुनिंदा बातें बाहर आने (सिलेक्टिव लीक) से रोका जाना चाहिए।

    तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पीठासीन न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    "आयोग की रिपोर्ट के सिलेक्टिव लीक को रोकना चाहिए।"

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

    "हमें दूसरे पक्ष को बताना चाहिए कि सिलेक्टिव लीक बंद होनी चाहिए। एक बार आयोग की रिपोर्ट आने के बाद, इसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। प्रेस को चीजें लीक न करें। आपको इसे न्यायाधीश के सामने पेश करना होगा।"

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी बेंच में शामिल थे, जो मस्जिद कमेटी द्वारा वाराणसी में एक दीवानी अदालत द्वारा कुछ हिंदू भक्तों द्वारा दायर एक मुकदमे पर मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए पारित आदेशों के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    मस्जिद कमेटी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा कि अदालत को आयोग की रिपोर्ट के सिलेक्टिव लीक पर रोक लगानी चाहिए जो मीडिया में एक विशेष कहानी पैदा करती है।

    उन्होंने बताया कि मीडिया को जानकारी लीक करने के लिए सिविल कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को हटा दिया, हालांकि, लीक की गई जानकारी को सिविल कोर्ट के 16 मई के आदेश का आधार बनाया गया था, जिसने वजुखाना में उस स्थान को सील करने का आदेश दिया था जहां वादी के वकील ने दावा किया था कि एडवोकेट कमिश्नर ने एक शिवलिंग देखा।

    अहमदी ने प्रस्तुत किया,

    " जबकि आयोग का कार्य प्रगति पर है, वादी एकपक्षीय द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो एक शिवलिंग मिलने की बात कहते हुए आयोग की गोपनीय कार्यवाही पर निर्भर है। हमारे अनुसार, यह एक फव्वारा है ... जानकारी लीक करने पर कमिश्नर को हटा दिया गया है।"

    बेंच ने आज सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट से जिला कोर्ट, वाराणसी में वाद को स्थानांतरित करने का आदेश पारित करते हुए कहा कि इस मामले में शामिल जटिलताएं और संवेदनशीलता देखते हुए इस पर वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी" के समक्ष विचार किया जाना चाहिए।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ,जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी एस नरसिंह की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि मस्जिद समिति द्वारा कानून में वर्जित होने के कारण मुकदमा खारिज करने के लिए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत निचली अदालत के समक्ष दायर आवेदन पर जिला जज द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

    इस बीच, 17 मई का अंतरिम आदेश आवेदन पर निर्णय होने तक और उसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के लिए लागू रहेगा। साथ ही संबंधित जिलाधिकारी को वुजू के पालन की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा उस स्थान की रक्षा के लिए पारित आदेश जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान "शिवलिंग" पाए जाने का दावा किया गया था, प्रतिबंधित नहीं होगा। मुसलमानों को नमाज अदा करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने का अधिकार है। कोर्ट ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर 'शिव लिंग' पाया गया है, वह सुरक्षित किया जाए।

    केस टाइटल : प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मासाजिद वाराणसी बनाम राखी सिंह और अन्य

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