राजद्रोह: केंद्र ने पुनर्विचार के दौरान लंबित मामलों पर रोक लगाने का विरोध किया

Brij Nandan

11 May 2022 6:07 AM GMT

  • राजद्रोह: केंद्र ने पुनर्विचार के दौरान लंबित मामलों पर रोक लगाने का विरोध किया

    केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को सूचित किया कि पुनर्विचार के दौरान भारतीय दंड संहिता (राजद्रोह) की धारा 124 ए के तहत लंबित मामलों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

    कल, भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की एक विशेष पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई को तब तक के लिए टालने के केंद्र के सुझाव पर सहमति व्यक्त की थी जब तक कि वह इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है कि क्या यह स्पष्ट कर सकता है कि उसने लंबित मामलों से निपटने की योजना कैसे बनाई।

    कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि केंद्र राज्यों को धारा 124ए पर पुनर्विचार पूरी होने तक देशद्रोह के मामले दर्ज नहीं करने का निर्देश जारी करे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया मांगी।

    हालांकि, आज जब इस मामले को उठाया गया, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि केंद्र द्वारा एक प्रस्तावित मसौदा निर्देश जारी करने के लिए तैयार किया गया है, यह ध्यान में रखते हुए कि एक संज्ञेय अपराध को पंजीकृत होने से नहीं रोका जा सकता है।

    उन्होंने कहा कि एक बार संज्ञेय अपराध हो जाने के बाद, केंद्र या न्यायालय द्वारा प्रावधान के प्रभाव पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। इसलिए, मसौदा जांच के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी का चयन करने का सुझाव देता है, और उसकी संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

    लंबित मामलों के संबंध में, एसजी ने कहा कि वे प्रत्येक मामले की गंभीरता के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ लंबित मामलों में 'आतंक' कोण हो सकता है या धन शोधन शामिल हो सकता है।

    अंतत: उन्होंने जोर देकर कहा कि लंबित मामले न्यायिक मंच के सामने हैं और हमें अदालतों पर भरोसा करने की जरूरत है।

    उन्होंने कहा,

    "यौर लॉर्डशिप क्या विचार कर सकते हैं, अगर धारा 124 ए आईपीसी से जुड़े जमानत आवेदन का एक चरण है, तो जमानत आवेदनों पर तेजी से फैसला किया जा सकता है।"

    एसजी ने तर्क दिया कि किसी अन्य मामले में संवैधानिक पीठ द्वारा बनाए गए प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए कोई अन्य आदेश पारित करना सही दृष्टिकोण नहीं हो सकता है।

    उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इस मामले में आक्षेपित धारा के तहत कोई भी व्यक्तिगत आरोपी अदालत के समक्ष नहीं था। यह तर्क दिया गया कि इस जनहित याचिका पर विचार करना इस कारण से एक खतरनाक मिसाल हो सकता है।

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