देशद्रोह : शेहला रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत, 5 नवंबर तक गिरफ्तारी से सरंक्षण

LiveLaw News Network

10 Sep 2019 5:58 AM GMT

  • देशद्रोह : शेहला रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत, 5 नवंबर तक गिरफ्तारी से सरंक्षण

    जम्मू- कश्मीर को लेकर ट्विट करने पर देशद्रोह की आरोपी बनी JNU की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 5 नवंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी दी है।

    सोमवार को सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने हालांकि शेहला को कहा है कि वह दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करें।

    यह था मामला :

    दरअसल 17 अगस्त को शेहला रशीद ने कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर 10 ट्वीट किए थे। इन ट्वीट्स में दावा किया गया था कि वहां हालात बेहद खराब हैं और भारतीय सेना पर भी कथित तौर पर सवाल उठाए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शेहला रशीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी आधार पर तीन सितंबर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईपीसी की धारा 124A/153A/153/504/505 के तहत मामला दर्ज किया था।

    सोमवार को सुनवाई के दौरान शेहला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सतीश टम्टा ने कोर्ट को बताया कि अभी तक इस केस में पुलिस ने आरोपी को नोटिस तक नहीं भेजा है, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी से सरंक्षण दिया जाए। वो इस जांच में सहयोग करने को भी तैयार हैं।

    पुलिस कर रही है जांच :

    वहीं पुलिस की ओर से कहा गया कि मामले की जांच की जा रही है और अभी इसमें 6 सप्ताह का समय और लगेगा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अभी तक सेना ने इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

    इन दलीलों को सुनने को बाद अदालत ने शेहला को गिरफ्तारी से 5 नवंबर तक सरंक्षण दे दिया लेकिन निर्देश दिए कि जब भी जांच अधिकारी उन्हें बुलाएंगे तो वो पेश होंगी और जांच में सहयोग करेंगी। मामले की अगली सुनवाई पांच नवंबर को ही सूचीबद्ध की गई है।

    शिकायत में कहा गया है कि शेहला रशीद ने हिंसा भड़काने के इरादे से जानबूझकर देश के खिलाफ खबरें फैलाई। आरोप है कि शेहला ने ट्वीट से कश्मीर में अशांति पैदा करने की कोशिश की। अलख आलोक श्रीवास्तव ने पुलिस से मांग की थी कि शेहला ने भारतीय सेना और सरकार के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए।

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