राजद्रोह : सेना के सेवानिवृत अफसर ने IPC 124 ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, सुनवाई कल

LiveLaw News Network

14 July 2021 7:49 AM GMT

  • राजद्रोह : सेना के सेवानिवृत अफसर ने IPC 124 ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, सुनवाई कल

    सेना के वयोवृद्ध मेजर-जनरल एसजी वोम्बटकेरे (सेवानिवृत्त) ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को 'अस्पष्ट' होने और ' बोलने की आजादी पर ठंडा प्रभाव' बताते हुए चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता को भारत के अटॉर्नी-जनरल को याचिका की प्रति देने का निर्देश दिया। अब इस मामले को कल सुना जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

    पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील पीबी सुरेश को एजी को प्रति देने का निर्देश दिया।

    एडवोकेट प्रसन्ना एस के माध्यम से मेजर-जनरल एसजी वोम्बटकेरे (सेवानिवृत्त) की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि आईपीसी की धारा 124 ए संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) , जिसे अनुच्छेद 14 और 21 के साथ पढ़ा जाता है, के विपरीत है और 1962 के केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के फैसले में आंशिक रूप से पढ़ने के बाद इसे बरकरार रखा गया था।

    याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रावधान पूरी तरह से असंवैधानिक है क्योंकि केदार नाथ सिंह में नियोजित तर्क को आरसी कूपर बनाम भारत संघ, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण, आईआर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य और पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ जैसे बड़े सवैधानिक बेंच निर्णयों द्वारा खारिज कर दिया गया है "जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के बीच के दायरे, सीमा और अंतर-संबंध का विस्तार किया है। बदले हुए कानूनी और संवैधानिक परिदृश्य में, उक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से रद्द किया जाना चाहिए। "

    यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक नागरिक संविधान के भाग III में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का हकदार है, और अनुच्छेद 19 (1) (ए) के मामले में, केवल इस मौलिक अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंधों की परिकल्पना अनुच्छेद 19 (2) के तहत की गई है।ये प्रावधान, हालांकि, हर बोलने या अभिव्यक्ति को एक आपराधिक अपराध के तहत राजद्रोह मानता है, जो अधिकतम आजीवन कारावास की सजा के साथ दंडनीय है।

    "याचिकाकर्ता का तर्क है कि 'सरकार के प्रति असहमति' आदि की अभिव्यक्ति पर असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट परिभाषाओं के आधार पर अपराधीकरण कानून अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर एक अनुचित प्रतिबंध है और संवैधानिक रूप से बोलने पर ' बुरे प्रभाव' का कारण बनता है।"

    याचिका में कहा गया है कि धारा 124 ए से निपटने से पहले "समय के चलन और कानून के विकास" को ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि मौलिक अधिकारों के स्वर्ण त्रिभुज - अनुच्छेद 14, 19 और 21 -की व्याख्या में परिवर्तन का एक समुद्र है।

    उपरोक्त के आलोक में, याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से धारा 124ए की संवैधानिकता के बारे में प्रश्न पर नए सिरे से विचार करने की मांग की गई है - "केदार नाथ में इसे बनाए रखने से अप्रतिबंधित, इसके कारण पर विचार करते हुए निहित रूप से खारिज किया जाए है, और यह माना जाए कि लागू प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के साथ पठित अनुच्छेद 14 और 19 के विपरीत है।

    न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ आईपीसी की धारा 124ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका के साथ-साथ हस्तक्षेप आवेदनों पर भी सुनवाई कर रही है। 30 अप्रैल को, कोर्ट ने मणिपुर और छत्तीसगढ़ राज्यों में काम कर रहे दो पत्रकारों द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया था।

    12 जुलाई को कोर्ट ने मामले में एजी से जवाब मांगा था और मामले को 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।

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