धारा 482 सीआरपीसी : हाईकोर्ट को ऐसे निर्णय / आदेश को वापस लेने की शक्ति है जो इससे प्रभावित व्यक्ति को सुने बिना पारित किया गया था : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

31 July 2022 2:15 PM IST

  • धारा 482 सीआरपीसी : हाईकोर्ट को ऐसे निर्णय / आदेश को वापस लेने की शक्ति   है जो इससे प्रभावित व्यक्ति को सुने बिना पारित किया गया था : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्ति है कि वह उस निर्णय / आदेश को वापस ले सकता है जो इससे प्रभावित व्यक्ति को सुने बिना पारित किया गया था।

    इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने मृतक से 2,35,73,200/- रुपये की ठगी की थी और इस प्रकार मृतक, जो गंभीर आर्थिक संकट में था, अपनी जान लेने के लिए विवश हो गया था। आरोपी द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका में, गुजरात हाईकोर्ट ने प्राथमिकी में नामित आरोपी और शिकायतकर्ता- मृतक के चचेरे भाई के बीच सुलह के मद्देनज़र आरोपी के खिलाफ दर्ज आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर रद्द कर दी थी।

    इसके बाद मृतक की पत्नी ने इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया जिसे भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

    अपील में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने मृतक की पत्नी को सुने बिना पारित अपने आदेश को वापस लेने की प्रार्थना को अस्वीकार करने में गलती की क्योंकि मूल सूचना देने वाले /शिकायतकर्ता, एक चचेरे भाई और मृतक के एक कर्मचारी को सुना गया था।

    अदालत ने कहा,

    "मृतक के चचेरे भाई-सह-कर्मचारी को सुनना मृतक की पत्नी को सुनवाई देने की आवश्यकता को समाप्त नहीं कर सकता है और ना ही करता है। मृतक की पत्नी की अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए चचेरे भाई और कर्मचारियों की तुलना में आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने में अधिक रुचि होगी।"

    अपने आदेशों, निर्णयों को वापस लेने की हाईकोर्ट की शक्ति के संबंध में, पीठ ने इस प्रकार कहा:

    " कृष्ण कुमार पांडे (सुप्रा) में इस न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया। जहां इस न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट को किसी निर्णय और/या आदेश को वापस लेने की अंतर्निहित शक्ति से वंचित नहीं किया गया है जो अधिकार क्षेत्र के बिना था, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था, या जिसे प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था या ऐसा आदेश जो आदेश न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके प्राप्त किया गया था जो वास्तव में उसके अधिकार क्षेत्र के बिना होने के बराबर होगा।

    ऐसे आदेशों को वापस लेने के लिए निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है .. हाईकोर्ट ने वास्तव में पाया कि उसके पास एक निर्णय और/या आदेश को वापस लेने की अंतर्निहित शक्ति थी जो बिना किसी अधिकार क्षेत्र, और/या निर्णय और/या आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित किसी व्यक्ति की सुनवाई के बिना पारित आदेश के बिना था। हाईकोर्ट, हालांकि, 20 अक्टूबर 2020 के आदेश को वापस नहीं लेने में त्रुटि में पड़ गया। हाईकोर्ट ने खुद को इस सवाल से संबोधित नहीं किया कि क्या पक्षों के बीच समझौते के आधार पर आईपीसी की धारा 306 के तहत आपराधिक शिकायत को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है, जो कि एक गंभीर गैर-समझौता योग्य अपराध है, जिसमें दस साल की कैद हो सकती है।"

    अदालत तब मुख्य मुद्दे को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ी, क्या आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी, जिसमें दस साल की कैद की सजा दी गई थी, शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच एक समझौते के आधार पर रद्द की जा सकती थी ? अपीलार्थी के पक्ष में इसका उत्तर देते हुए न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया।

    अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए कहा,

    "आपराधिक कार्यवाही को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता है क्योंकि इस मामले में मृतक की असहाय विधवा का बहिष्कार कर आरोपी और शिकायतकर्ता और मृतक के अन्य रिश्तेदारों के बीच एक मौद्रिक समझौता हुआ है।"

    मामले का विवरण

    दक्षाबेन बनाम गुजरात राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 642 | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 1132-1155/ 2022 | 29 जुलाई 2022

    हेडनोट्स

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 482 - भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 306 - आईपीसी की धारा 306 के तहत एक प्राथमिकी को सूचना देने वाले, जीवित पति या पत्नी, माता-पिता, बच्चों, अभिभावकों, देखभाल करने वालों या किसी और के साथ किसी भी वित्तीय समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है - धारा 306 आईपीसी जघन्य और गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और इसे समाज के खिलाफ अपराध के रूप में माना जाना चाहिए न कि अकेले व्यक्ति के खिलाफ। (पैरा 50)

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 482 - आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि मृतक की असहाय विधवा को छोड़कर आरोपी और शिकायतकर्ता और मृतक के अन्य रिश्तेदारों के बीच एक समझौता ( मौद्रिक समझौते सहित) हुआ है। (पैरा 50)

    भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 306 - आत्महत्या के लिए उकसाना - आत्महत्या के लिए उकसाने का एक अप्रत्यक्ष कार्य भी आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध होगा (पैरा 16)

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 482 - हत्या, बलात्कार, सेंधमारी, डकैती और यहां तक ​​कि आत्महत्या करने के लिए उकसाने जैसे अपराध न तो निजी हैं और न ही सिविल प्रकृति के - किसी भी परिस्थिति में समझौते पर अभियोजन को रद्द नहीं किया जा सकता है, जब अपराध जघन्य और गंभीर है और समाज के खिलाफ अपराध के दायरे में आता है। (पैरा 38)

    आपराधिक जांच और ट्रायल - जघन्य और गंभीर गैर- समझौता योग्य अपराधों के मामले में जो समाज को प्रभावित करते हैं, सूचना देने वाले /या शिकायतकर्ता को केवल यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि अपराधी से दोषसिद्धि और सजा के द्वारा न्याय किया जाए। कानून में सूचना देने वाले को समाज को प्रभावित करने वाले गंभीर और/या जघन्य प्रकृति के गैर-समझौता योग्य अपराध की शिकायत को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है।(पैरा 39)

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 482 - हाईकोर्ट के दायरे और शक्तियों पर चर्चा - सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्ति व्यापक है और गैर- समझौता योग्य अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने, न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित करने या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। जहां पीड़ित और अपराधी ने अनिवार्य रूप से सिविल और व्यक्तिगत प्रकृति के विवादों से समझौता किया है, हाईकोर्ट आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। किन मामलों में प्राथमिकी या आपराधिक शिकायत या समझौते पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। (पैरा 26-37)

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 482 - हाईकोर्ट के पास एक निर्णय और/या आदेश को वापस लेने की अंतर्निहित शक्ति है जो बिना अधिकार क्षेत्र या निर्णय और/या आदेश से प्रभावित व्यक्ति की सुनवाई के बिना पारित किया गया था। (पैरा 22)

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