आईपीसी की धारा 405 – अगर आरोपी को संपत्ति नहीं सौंपी गई तो आपराधिक विश्वासघात का अपराध आकर्षित नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

24 May 2022 8:05 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी को संपत्ति नहीं सौंपी गई तो आईपीसी की धारा 405 के तहत आपराधिक विश्वासघात का अपराध आकर्षित नहीं होगा।

    जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 405 के तहत अपराध के लिए अनिवार्य शर्त आरोपी व्यक्तियों को संपत्ति सौंपना है।

    रामकी रिक्लेमेशन एंड रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड ने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए बोलियां आमंत्रित करते हुए एक निविदा जारी की। शिकायतकर्ता ने अपनी कंपनी जेके वेस्ट रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अपनी बोली प्रस्तुत की।

    बाद में, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 285, 406, 420 और 427 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी (मैसर्स रामके के निदेशक) ने कुछ मिश्रित सामग्री भेजी जिसमें पुनर्चक्रण के लिए हानिकारक और खतरनाक और वाष्पशील सल्फ्यूरिक रसायन होते हैं।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका को मंजूर करते हुए एफआईआर को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए शिकायतकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका दायर की।

    हाईकोर्ट के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए, पीठ ने कहा कि अगर आरोपी व्यक्ति को संपत्ति सौंपी गई थी और और ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग किया गया था या उसके द्वारा अपने उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया था, तो ही आईपीसी की धारा 405 को आकर्षित किया जाएगा।

    बेंच ने कहा,

    "यदि आरोपी व्यक्ति ने कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करते हुए बेईमानी से ऐसी संपत्ति का इस्तेमाल किया या उसका निपटान किया तो प्रावधान भी आकर्षित होगा। हाईकोर्ट ने सही पाया कि उक्त प्रावधान को आकर्षित करने के लिए अनिवार्य योग्यता आरोपी को संपत्ति का सौंपना था। इस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने संबंधित प्रतिवादी को बेकार प्लास्टिक सामग्री सौंप दी थी और प्रतिवादी ने इसे संसाधित किया था और इसे याचिकाकर्ताओं को सौंप दिया था।"

    अदालत ने यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 285 की अनिवार्य आवश्यकता यह है कि आरोपी ने मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए आग या किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ जल्दबाजी और लापरवाही से कुछ किया होगा।

    अपील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा,

    "मौजूदा मामले में प्राथमिकी में आरोपी द्वारा आग या किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ किया गया कुछ भी नहीं दिखाया गया है। याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट सामग्री के पुनर्चक्रण या रीसाइक्लिंग के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट सामग्री की आपूर्ति के कृत्य को एक अपराध नहीं कहा जा सकता है। प्रतिवादियों द्वारा परीक्षण 8 के लिए सामग्री की आपूर्ति और पुनर्चक्रण संयंत्र के कार्य को मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए किया गया लापरवाही या उतावला कृत्य नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, अपराध के आवश्यक तत्व अनुपस्थित हैं।"

    मामले का विवरण

    गुरुकंवरपाल कृपाल सिंह बनाम सूर्य प्रकाशम | 2022 लाइव लॉ (एससी) 519 | एसएलपी (सीआरएल) 5485/2021 | 12 मई 2022

    हेडनोट्स

    भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 405, 406 - प्रावधान को आकर्षित करने के लिए आवश्यक शर्त आरोपी व्यक्तियों को संपत्ति का सौंपना है।

    भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 416,420 - धोखाधड़ी के अपराध के आवश्यक तत्व अभियुक्त की ओर से धोखा या उनके द्वारा बेईमानी का प्रलोभन है, जिसके परिणामस्वरूप कोई भी व्यक्ति ऐसे आरोपी को कोई संपत्ति देता है या संपूर्ण या मूल्यवान सुरक्षा के किसी भी हिस्से को बदल देता है या नष्ट कर देता है।

    भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 285 - आईपीसी की धारा 285 की अनिवार्य आवश्यकता यह थी कि आरोपी ने मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए जल्दबाजी और लापरवाही से आग या किसी ज्वलनशील पदार्थ से कुछ किया होगा।

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 482 - जिन परिस्थितियों में प्राथमिकी रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है - हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) एससीसी 335.

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