धारा 153ए आईपीसी - जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा आवश्यक; 'सार्वजनिक शांति' को भंग करने का मतलब सामान्य कानून और व्यवस्था के मुद्दे नहीं हैं: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

9 Dec 2020 12:07 PM GMT

  • धारा 153ए आईपीसी - जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा आवश्यक; सार्वजनिक शांति को भंग करने का मतलब सामान्य कानून और व्यवस्था के मुद्दे नहीं हैं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने अमिश देवगन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत अपराध के अवयवों की व्याख्या की है।

    भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (बी) की व्याख्या करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'सार्वजनिक शांति' शब्द को सार्वजनिक आदेश और सुरक्षा के पर्याय सीमित अर्थों में समझा जाना चाहिए, न कि सामान्य कानून और व्यवस्था के मुद्दों में, जिनसे बड़े पैमाने पर जनहित को खतरा नहीं होता है।

    जस्टिस एएम खानविल्कर और संजीव खन्ना की पीठ ने उक्त टिप्पण‌ियां पत्रकार अमीश देवगन की याचिका को खारिज करते हुए की, जिनमें उसने सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।

    धारा 153ए (बी) ऐसे कृत्य पर दंडित करता है 'जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाष‌ीय या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव के ‌खिलाफ है, और जिनसे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या भंग होने की संभावना पैदा होती हो।'

    निर्धारित तीन वर्ष तक के कारावास की सजा को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने कहा, "इसे व्यापक अर्थ नहीं दिया जा सकता है ताकि तर्कशीलता की आवश्यकता का बेईमानी से सामना करना पड़े जो कि एक संवैधानिक जनादेश है। धारा 153 ए का क्लॉज (बी) इसलिए, संवैधानिक जनादेश को संतुष्ट करने के लिए तदनुसार पढ़ा जाना चाहिए। हम क्लॉज (बी) में 'सार्वजनिक शांति' की व्याख्या करेंगे, जिसका मतलब एक फ्रांसीसी शब्द 'ऑर्ड्रे प्यूब्लिक' होगा, जिसका अर्थ है विद्रोह, दंगा, अशांति या हिंसा के अपराधों की अनुपस्थिति होगा और वह सभी कार्य शामिल होंगे, जिससे राज्य की सुरक्षा को खतरे में पड़ेगी, लेकिन ऐसे कार्य नहीं होंगे, जो केवल स्‍थ‌िरता को भंग करते हैं, और कानून और व्यवस्था के तीसरे और सबसे व्यापक सर्कल द्वारा कवर किए जाते हैं। (पैरा 64)

    अदालत ने यह भी कहा कि 'लोक व्यवस्था' में लोक व्यवस्था को नष्ट करने या उसे नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के आचरण को अपनाने वाले स्थानीय महत्व के कार्य भी शामिल हैं। बेंच ने देखा, "अनुच्छेद 19 के लिए क्लॉज (2) में सार्वजनिक आदेश और न ही वैधानिक प्रावधान बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूहों के बीच किसी विशेष क्षेत्र की आबादी के संदर्भ में कोई अंतर करते हैं, हालांकि जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, यह कुछ प्रासंगिक हो सकता है। जब हम स्थानीय महत्व के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, एक अनुक्रम के रूप में हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि बहुमत और अल्पसंख्यक समूह किसी दिए गए मामले में, किसी स्थानीय क्षेत्र के संदर्भ में हो सकते हैं।"

    इरादा जरूरी है

    पीठ ने पीके चक्रवर्ती बनाम राजा में कलकत्ता हाईकोर्ट के दृष्टिकोण का उल्लेख कियाकि आरोपित व्यक्ति शत्रुता को बढ़ावा दे रहा है या नहीं, इस इरादे को शब्दों के आंतरिक साक्ष्य से एकत्र किया जाना है, लेकिन यह कहना नहीं है कि अन्य सबूतों पर गौर नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट कहा, "इसी तरह, उस समय के तथ्यों और परिस्थितियों को दुर्भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए संभावना के प्रश्न की जांच करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार के लोगों को शब्द संबोधित किए जाते हैं, उनके बारे कुछ पता होना चाहिए। शब्द आम तौर पर निर्णायक होंगे, खासकर उन मामलों में, जहां इरादे को स्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है यदि शब्दों का स्वाभाविक रूप से उपयोग किया जाता है, स्पष्ट रूप से या अनिश्चित रूप से ऐसी प्रवृत्ति होती है।

    फिर, इस तरह के इरादे को माना जा सकता है क्योंकि यह प्रयुक्त शब्दों का स्वाभाविक परिणाम है। हालांकि, इस्तेमाल किए गए शब्द और उनका सही अर्थ कभी इरादे के सबूत से अधिक नहीं होता है, और यह उस आरोपित व्यक्ति का वास्तविक इरादा है, जिसका परीक्षण है।

    इसी तरह, देवी शरण शर्मा में लाहौर हाईकोर्ट ने देखा था कि इरादे को शब्दों के आंतरिक साक्ष्य के साथ-साथ उस पेपर में, जिसमें संबंधित लेख प्रकाशित किया गया था, की सामान्य नीति से भी समझा जा सकता है, उस व्यक्ति के बारे में विचार करना, जिसके लिए यह लिखा गया था और इसमें शामिल दो समुदायों के बीच की भावना की स्थिति से भी समझा जा सकता है। यदि लेख में इस्तेमाल शब्दों से नफरत पैदा होने की संभावना है, उन्हें तब तक इरादतन माना जाना चाहिए जब तक कि इसके विपरीत न दिखाया जाए।"

    अदालत ने कहा कि गोपाल विनायक गोडसे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बॉम्बे हाईकोर्ट ने देखा है कि शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने का इरादा अपराध का एक आवश्यक घटक नहीं है और यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि लेखन की भाषा शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने की प्रकृति की है, किसी व्यक्ति को अपने कृत्य के स्वाभाविक परिणामों को बताने के लिए माना जाना चाहिए।

    इस संदर्भ में, अदालत ने कहा, "गोपाल विनायक गोडसे में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण खुद शब्दों पर काफी जोर देता है, लेकिन पीके चक्रवर्ती और देवकी शर्मा में व्यक्त किया गया विचार बहुत व्यापक और विस्तृत दृष्ट‌ि लेता है, जो हमारी राय में, सही तरीका होगा यह जांचने के लिए कि क्या धारा 153 ए, क्लॉज (ए) और (बी) के तहत अपराध किया गया है। मामले की शिकायत का सामान्य उचित अर्थ या तो प्रकाशित मामले का शाब्दिक अर्थ हो सकता है या उस मामले में निहित क्या है या क्या इससे अनुमान लगाया गया है।

    एक विशेष प्रतिरूपण संप्रेषित साधनों में सक्षम है और इसका तात्पर्य है कि यह यथोचित रूप से इतना सक्षम है और इसे अनुचित व्याख्या के लिए बाध्य, मजबूर या अधीन नहीं किया जाना चाहिए।" (पैराग्राफ 62)

    "हम यह भी जानते हैं कि जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे आवश्यक हैं और क्लैपहम ऑम्‍निबस के शीर्ष के परीक्षण की संतुष्ट‌ि से शब्द से ही इकट्ठा किया जा सकता है , जो टिप्पणी करने वाला कारक व्यक्ति है, लक्षित और गैर लक्षित समूह, संदर्भ और अवसर कारक- वह समय और परिस्थिति, जिसमें शब्द या भाषण दिया गया था, दो समुदायों के बीच की भावना की स्थिति, आदि और संचयी रूप से संरक्षित नुकसान के साथ समीपस्थ गठजोड़ 'घृणास्पद भाषण' की कसौटी पर खरा उतरता है। अच्छा विश्वास 'और' कोई वैध उद्देश्य 'परीक्षण लागू नहीं होगा, क्योंकि वे इरादे कारक पर विचार करने में महत्वपूर्ण हैं। (पैरा 62)"

    अदालत ने संक्षेप में संहिता की धारा 295 और 505 को भी इस प्रकार समझाया,

    दंड संहिता की धारा 295ए तीनों तत्वों को सम्मिलित करती है, अर्थात्, यह सामग्री-आधारित तत्व को संदर्भित करती है, जब यह या तो बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेत या दृश्य प्रतिनिधित्व या अन्यथा द्वारा संदर्भित होता है। हालांकि, यह अकेले सामग्री के आधार पर नहीं होता है जो किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी बनाता है। पहला भाग भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावना को प्रभावित करने के लिए निर्माता की ओर से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे को संदर्भित करता है।

    धारा 295ए का अंतिम भाग हानि-आधारित तत्व को दर्शाता है, जो कि उस वर्ग के धर्मों या धार्मिक विश्वास का अपमान या अपमान करने का प्रयास है। इसी तरह, धारा 505 में उपधारा (2) एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो किसी भी बयान या रिपोर्ट को प्रकाशित या प्रसारित कर रहा है जिसमें अफवाह या खतरनाक खबर है। इसके बाद, यह उस व्यक्ति के इरादे को संदर्भित करता है, जिसे बनाने या बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए और फिर नुकसान-आधारित तत्व को संदर्भित करता है, अर्थात, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर बनाने या बढ़ावा देने की संभावना है......

    पीठ ने कहा, न्यायालय ने उल्लेख किया कि दंड संहिता की धारा 153ए की उप-धारा (1) के क्लॉज (ए) और (बी) क्रमशः 'बढ़ावा'और 'संभावना' शब्दों का उपयोग करते हैं।

    इसी तरह, धारा 295-ए शब्द 'प्रयास' और उप-धारा (2) से धारा 505 'निर्मित करना या बढ़ावा देना' शब्दों का उपयोग करता है। 'संभावना' जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारी राय में, इस अर्थ को व्यक्त करते हैं, कि होने वाली घटना वास्तविक और काल्पनिक या दूरस्थ नहीं होनी चाहिए।"

    मामला: अमिश देवगन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [WRIT PETITION (CRIMINAL) NO. 160 OF 2020]

    कोरम: जस्टिस एएम खानविलकर और संजीव खन्ना

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