धारा 139 एनआई एक्ट : आरोपी ने शिकायतकर्ता का इनकम टैक्स रिटर्न पर भरोसा किया कि शिकायतकर्ता की उधार देने की क्षमता नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने बरी करने का आदेश बरकरार रखा

LiveLaw News Network

19 Jan 2023 9:52 AM IST

  • धारा 139 एनआई एक्ट : आरोपी ने शिकायतकर्ता का इनकम टैक्स रिटर्न पर भरोसा किया कि शिकायतकर्ता की उधार देने की क्षमता नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने बरी करने का आदेश बरकरार रखा

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान के खंडन के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रधानता है।

    चेक बाउंस की शिकायत से उपजे इस मामले में आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था । हाईकोर्ट ने बरी किए गए फैसले को पलट दिया और आरोपी को दोषी ठहराया।

    सुप्रीम कोर्ट ने अपील में कहा कि अभियुक्त ने आयकर अधिकारी की जांच की, जिसने यह दिखाने के लिए प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की शिकायतकर्ता के आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रतियां पेश कीं कि शिकायतकर्ता ने यह घोषित नहीं किया था कि उसने आरोपी को 3 लाख रुपये उधार दिए और यह कि शिकायतकर्ता (ओं) के पास धन उधार देने की वित्तीय क्षमता नहीं थी, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

    ट्रायल कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता के आयकर रिटर्न में यह खुलासा नहीं हुआ कि उसने आरोपी को राशि उधार दी थी, और यह कि घोषित आय 3 लाख रुपये का कर्ज देने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए शिकायतकर्ता का यह मामला कि उसने अपनी कृषि आय से आरोपी को उधार दिया था, ट्रायल कोर्ट द्वारा अविश्वसनीय पाया गया।

    ट्रायल कोर्ट ने पाया कि यह बेहद संदिग्ध है कि क्या शिकायतकर्ता ने आरोपी को 3 लाख रुपये की राशि उधार दी थी।

    बेंच ने ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण से सहमति जताते हुए कहा कि अपीलकर्ता द्वारा दिया गया बचाव "संभावना की प्रधानता" के मानक को पूरा करता है।

    अदालत ने कहा,

    "अनुमान का खंडन करने के लिए सबूत का मानक संभावनाओं की प्रबलता है। इस सिद्धांत को लागू करते हुए ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि आरोपी ने बचाव पक्ष के गवाहों और उपस्थित परिस्थितियों के आधार पर अनुमान का खंडन किया था।"

    बासलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा (2019) 5 SCC 418 में की गई टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा:

    "इस न्यायालय ने माना है कि एक बार चेक के निष्पादन को स्वीकार कर लिया जाता है, एनआई अधिनियम की धारा 139 एक अनुमान लगाती है कि चेक किसी ऋण या अन्य देयता के निर्वहन के लिए था। हालांकि यह माना गया है कि धारा 139 के तहत अनुमान एक खंडन योग्य अनुमान है और संभावित बचाव को बढ़ाने का दायित्व अभियुक्त पर है। अनुमान का खंडन करने के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रधानता पर है। आगे यह भी कहा गया है कि अनुमान का खंडन करने के लिए, अपने द्वारा दिए गए साक्ष्य पर अभियुक्त के लिए भरोसा करने के लिए खुला है या आरोपी संभावित बचाव को बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भी भरोसा कर सकते हैं।

    यह माना गया है कि संभावनाओं की प्रबलता का अनुमान न केवल पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री से निकाला जा सकता है, बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ में भी जिन पर वे भरोसा करते हैं।"

    केस विवरण- राजाराम श्रीरामुलु नायडू (डी) बनाम मारुथचलम (डी) | 2023 लाइवलॉ (SC) 46 | सीआरए 2013/ 1978 | 18 जनवरी 2023 | जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस एम एम सुंदरेश

    हेडनोट्स

    नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881; धारा 139 - अनुमान के खंडन के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रधानता है - एक बार चेक के निष्पादन को स्वीकार कर लिया जाता है, एनआई अधिनियम की धारा 139 एक अनुमान लगाती है कि चेक किसी ऋण या अन्य देयता के निर्वहन के लिए था- हालांकि यह माना गया है कि धारा 139 के तहत अनुमान एक खंडन योग्य अनुमान है और संभावित बचाव को बढ़ाने का दायित्व अभियुक्त पर है। अनुमान का खंडन करने के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रधानता पर है - अनुमान का खंडन करने के लिए, अपने द्वारा दिए गए साक्ष्य पर अभियुक्त के लिए भरोसा करने के लिए खुला है या आरोपी संभावित बचाव को बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भी भरोसा कर सकते हैं।- बासलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा (2019) 5 SCC 418 (पैरा 12) को संदर्भित -20)

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 378 - दोषमुक्ति के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप का दायरा सीमित है - जब तक हाईकोर्ट ने यह नहीं पाया कि साक्ष्य की सराहना विकृत है, तब तक वह ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। (पैरा 21)

    अभ्यास और प्रक्रिया - सबूत का मानक - आपराधिक कार्यवाही में सबूत का मानक सिविल कार्यवाही में भिन्न होता है - सिविल मामलों में फैसला संभावनाओं की प्रधानता पर आधारित होता है जबकि आपराधिक मामलों में फैसला इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और अभियुक्त का दोष पूरी तरह साबित होना चाहिए और सबूत सभी उचित संदेह से परे होना चाहिए। (पैरा 29-30)

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