कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति की योजना असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

5 Sep 2022 1:32 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता पर उत्तराधिकारियों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा,

    " यदि ऐसी नियुक्ति की अनुमति दी जाती है तो उस स्थिति में बाहरी लोगों को कभी भी नियुक्ति नहीं मिलेगी और कर्मचारियों की अधिवर्षिता और/या सेवानिवृत्ति पर केवल उनके उनके उत्तराधिकारी को ही नियुक्ति प्राप्त होगी और जो बाहरी लोग हैं उन्हें कभी भी नियुक्ति पाने का अवसर नहीं मिलेगा, हालांकि वे अधिक मेधावी और/या सुशिक्षित और/या अधिक योग्य हो सकते हैं।

    इस मामले में एक औद्योगिक न्यायालय ने अहमदनगर महानगर पालिका को कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी अधिवर्षिता और/या सेवानिवृत्ति पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया। निर्देश कर्मचारी यूनियन और महानगर पालिका के बीच एक समझौता अवार्ड पर आधारित था जिसमें यूनियन की एक मांग थी कि कर्मचारियों के कानूनी वारिसों को सेवानिवृत्ति पर नियोजित किया जाना चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट ने इस आदेश को चुनौती देने वाली महानगर पालिका द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता - महानगर पालिका के लिए उपस्थित एडवोकेट सुहास कदम ने तर्क दिया कि कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता पर नियुक्ति देने का ऐसा निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित होगा और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य के खिलाफ होगा। दूसरी ओर, प्रतिवादियों के लिए एडवोकेट अय्यर श्रुति गोपाल ने तर्क दिया कि कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति और / या अधिवर्षिता पर नियुक्ति को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसे वारस हक्का कहा जाता है और इसलिए अनुकंपा नियुक्ति पर इस न्यायालय का कोई भी निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

    अदालत ने कहा कि महानगर पालिका/नगर निगम के कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के समान राज्य सरकार की योजना द्वारा शासित होते हैं, जो कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति और/या अधिवर्षिता पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं करता है।

    अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा,

    "अन्यथा भी, कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति और/या अधिवर्षिता पर इस तरह की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और लक्ष्य के विपरीत होगी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रभावित होती है। इस न्यायालय के निर्णयों में, अनुकंपा नियुक्ति को हमेशा भर्ती की सामान्य पद्धति के अपवाद के रूप में माना जाएगा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किसी भी प्रकार की सुरक्षा के बिना किसी कर्मचारी की मृत्यु पर प्रदान की जाती है। अनुकंपा पर नियुक्ति का आधार स्वचालित नहीं है और परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवसाय सहित विभिन्न मापदंडों की सख्त जांच के अधीन होगी। कोई भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का निहित अधिकार दावा नहीं कर सकता इसलिए, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और/या अधिवर्षिता पर वारिसों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। यदि ऐसी नियुक्ति की अनुमति दी जाती है, तो उस स्थिति में, बाहरी लोगों को कभी भी नियुक्ति नहीं मिलेगी और कर्मचारियों की अधिवर्षिता और/या सेवानिवृत्ति पर केवल उनके उनके उत्तराधिकारी को ही नियुक्ति प्राप्त होगी और जो बाहरी लोग हैं उन्हें कभी भी नियुक्ति पाने का अवसर नहीं मिलेगा, हालांकि वे अधिक मेधावी और/या सुशिक्षित और/या अधिक योग्य हो सकते हैं। इसलिए, प्रतिवादी की ओर से यह निवेदन कि नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर नहीं है, लेकिन इसे वारस हक्का कहा जा सकता है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहां तक ​​​​कि अगर इसे वारस हक्का कहा जाता है, तो भी यह किसी भी योजना द्वारा समर्थित नहीं है और यहां तक ​​कि इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ-साथ अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन कहा जा सकता ।"

    मामले का विवरण

    अहमदनगर महानगर पालिका बनाम अहमदनगर महानगर पालिका कामगार यूनियन | 2022 लाइव लॉ ( SC) 739 | सीए 5944/ 2022 का | 5 सितंबर 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

    हेडनोट्स

    भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 14,15 - कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति और/या अधिवर्षिता पर नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और लक्ष्य के विपरीत होगी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रभावित होगी - कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति और/या अधिवर्षिता पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विस्तारित नहीं की जा सकती - कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और/या अधिवर्षिता पर वारिसों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। यदि ऐसी नियुक्ति की अनुमति दी जाती है, तो उस स्थिति में, बाहरी लोगों को कभी भी नियुक्ति नहीं मिलेगी और कर्मचारियों की अधिवर्षिता और/या सेवानिवृत्ति पर केवल उनके उनके उत्तराधिकारी को ही नियुक्ति प्राप्त होगी और जो बाहरी लोग हैं उन्हें कभी भी नियुक्ति पाने का अवसर नहीं मिलेगा, हालांकि वे अधिक मेधावी और/या सुशिक्षित और/या अधिक योग्य हो सकते हैं। (पैरा 8)

    अनुकंपा नियुक्ति - कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और/या अधिवर्षिता पर वारिसों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। यदि ऐसी नियुक्ति की अनुमति दी जाती है, तो उस स्थिति में, बाहरी लोगों को कभी भी नियुक्ति नहीं मिलेगी और कर्मचारियों की अधिवर्षिता और/या सेवानिवृत्ति पर केवल उनके उनके उत्तराधिकारी को ही नियुक्ति प्राप्त होगी और जो बाहरी लोग हैं उन्हें कभी भी नियुक्ति पाने का अवसर नहीं मिलेगा, हालांकि वे अधिक मेधावी और/या सुशिक्षित और/या अधिक योग्य हो सकते हैं - अनुकंपा नियुक्ति को हमेशा भर्ती की सामान्य पद्धति के अपवाद के रूप में माना जाएगा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किसी भी प्रकार की सुरक्षा के बिना किसी कर्मचारी की मृत्यु पर प्रदान की जाती है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वचालित नहीं है और परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवसाय सहित विभिन्न मापदंडों की सख्त जांच के अधीन होगी। कोई भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। (पैरा 8)

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