एससीबीए ने COVID प्रभावित सदस्यों को 25 हजार रुपये की अनुग्रह राशि, अस्पताल में भर्ती सदस्यों के लिए एक लाख रुपये के अतिरिक्त सहयोग की घोषणा की

LiveLaw News Network

12 May 2021 5:11 PM GMT

  • एससीबीए ने COVID प्रभावित सदस्यों को 25 हजार रुपये की अनुग्रह राशि, अस्पताल में भर्ती सदस्यों के लिए एक लाख रुपये के अतिरिक्त सहयोग की घोषणा की

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने अपने उन सदस्यों को 'एससीबीए COVID-19 अनुदान योजना 2021' के तहत एक बारगी 25 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने का फैसला किया है, जो COVID पॉजिटिव पाये गये हैं ।

    यह योजना उन सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी जो एक मार्च 2021 या उसके बाद से कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए हैं।

    पात्र सदस्य अपना आवेदन scbacovidgrant2021@gmail.com पर भेज सकते हैं।

    सदस्यों को इस बाबत किसी भी मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब / अस्पताल/ मोहल्ला क्लिनिक / सरकारी अधिकारी का प्रमाणन उपलब्ध करना जरूरी होगा।

    एसोसिएशन ने यह भी घोषणा की है कि जो सदस्य COVID के कारण सात दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा होगा वह उपरोक्त राशि के अलावा 25 हजार रुपये हासिल करने के लिए पात्र होगा।

    COVID के कारण आठ से 14 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में संबंधित सदस्य एक बारगी 25 हजार रुपये की अनुग्रह राशि पाने के अलावा 50 हजार रुपये प्राप्त कर सकेगा।

    कोरोना संक्रमण से पीड़ित जो सदस्य 15 से 21 दिन तक अस्पताल में भर्ती होंगे उन्हें एक बारगी 25 हजार रुपये की अनुग्रह राशि के अलावा 75 हजार रुपये दिया जाएगा।

    वैसा कोई भी सदस्य जो 21 दिनों से अधिक COVID के कारण अस्पताल में भर्ती रहेगा वह एक बारगी 25 हजार रुपये की अनुग्रह राशि के अलावा एक लाख रुपये प्राप्त करने का पात्र होगा।

    योजना का लाभ लेने के लिए औपचारिकताएं

    योजना का लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को मिलेगा जिनकी आयकर योग्य औसत आय वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18 अथवा 2018-19 के दौरान 10 लाख रुपये से कम रही होगी।

    उपरोक्त जानकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में उपरोक्त मामले में स्वघोषणा को वैध प्रमाण माना जायेगा। हालांकि, संबंधित सदस्य को जरूरी ब्योरा 31 मार्च 2021 से पहले या उस दिन तक जमा कराना होगा।

    इस प्रकार का लाभ लेने वाले सदस्यों को 2016 से 2021 तक किसी भी कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 10 पेशी या 2016 और 2021 के बीच दो वर्षों में कुल 15 पेशी की जानकारी देनी होगी।

    यदि किसी सदस्य का नाम 2016 और 2020 के बीच मतदाता सूची में एक बार भी मौजूद रहा होगा है तो उसे उपरोक्त वर्णित हाजिरी की जानकारी उपलब्ध कराने से छूट मिलेगी।

    सर्कुलर की कॉपी यहां पढ़ें:



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