सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सीजेआई से वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल की अनुमति देने का अनुरोध किया

LiveLaw News Network

19 Jan 2022 8:31 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सीजेआई से वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल की अनुमति देने का अनुरोध किया

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की 17 जनवरी, 2022 की अधिसूचना के अनुसार, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने र्चुअल कोर्ट की कार्यवाही के लिए सर्वोत्तम प्रैक्टिस को अधिसूचित किया था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCORA) ने सीजेआई को एक अभ्यावेदन दिया है कि रजिस्ट्री को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत की सुनवाई में शामिल होने के लिए एक विशेष प्रकार के उपकरण या कनेक्टिविटी पर जोर न देने के लिए कहा जाए।

    18 जनवरी, 2022 के अभ्यावेदन में एससीओआरए सचिव डॉ जोसेफ अरस्तू एस ने कहा है कि इस तरह की अधिसूचना जारी करने से पहले एससीओआरए से कभी परामर्श नहीं किया गया है।

    यह कहा गया है कि एससीओआरए को सदस्यों से यह कहते हुए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि वर्तमान महामारी ने अधिकांश वकीलों को आर्थिक रूप से प्रभावित किया है और कई वकीलों ने अपनी नियमित प्रैक्टिस भी खो दी है और खर्चों (किराए के कार्यालय और निवास) से बचने के लिए अपने गृहनगर वापस जाने के लिए मजबूर हो गए हैं।

    यह भी कहा गया है कि कई वकील जो शीतकालीन अवकाश के दौरान अपने गृहनगर गए थे, वे अभी भी COVID-19 मामलों में अचानक वृद्धि के कारण वापस नहीं लौटे हैं।

    आगे कहा गया है कि बार के जूनियर सदस्यों सहित अधिकांश सदस्य मोबाइल फोन की उपलब्धता के कारण इसी के माध्यम से सुनवाई में शामिल होते हैं और यह भी कि कनेक्टिविटी किसी अन्य कारक जैसे वाईफाई, पावर बैकअप आदि पर निर्भर नहीं है। वास्तव में, कुछ के लिए वकीलों के लिए मोबाइल का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है जबकि कुछ के लिए यह एकमात्र संसाधन है। एक डेस्कटॉप/लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले अधिवक्ता, वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ वीसी की सुनवाई में शामिल होने के लिए मोबाइल का उपयोग भी करते हैं, जब एक ही दिन में कई मामले सूचीबद्ध होते हैं।

    यह भी कहा गया है कि वीसी मोड में सुनवाई के दौरान कनेक्टिविटी में गड़बड़ियों के उदाहरण हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

    अभ्यावेदन में कहा गया है,

    "उपरोक्त परिस्थितियों में हम अनुरोध करते हैं कि महामारी के सबसे कठिन समय में भी प्रत्येक अधिवक्ता मोबाइल फोन सहित सर्वोत्तम कनेक्टिविटी और सर्वोत्तम उपकरणों के साथ वीसी मोड में सुनवाई में शामिल होने का प्रयास करता है और इसलिए रजिस्ट्री वीसी मोड में अदालत की सुनवाई में शामिल होने के लिए किसी विशेष उपकरण या कनेक्टिविटी पर जोर नहीं दे सकती है। बार और बेंच न्याय के दो पहिये होने के कारण हमेशा सभी के लिए न्याय तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए हैं।"

    अभ्यावेदन पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:



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