एससीएओआरए ने मणिपुर में यौन हिंसा की निंदा की, वकीलों और एक्टिविस्ट के खिलाफ 'अवैध' एफआईआर पर आपत्ति जताई

Brij Nandan

21 July 2023 11:28 AM GMT

  • एससीएओआरए ने मणिपुर में यौन हिंसा की निंदा की, वकीलों और एक्टिविस्ट के खिलाफ अवैध एफआईआर पर आपत्ति जताई

    Manipur Sexual Violence- सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में चल रही जातीय झड़पों की निंदा की है। 19 जुलाई को एक वीडियो के वायरल हुआ। जिसमें कुछ लोग एक महिला को नग्न करके परेड करा रहे हैं। इस वीडियो ने देश को चौंका दिया और मणिपुर राज्य से उभर रहे मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया।

    SCAORA ने मणिपुर में दंगों को नियंत्रित करने और बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए राज्य मशीनरी और प्रशासन को दोषी ठहराया है।

    अपने प्रस्ताव में, वकीलों के निकाय ने कहा है:

    “मणिपुर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में सोशल और अन्य मीडिया प्लेटफार्मों पर सामने आए वीडियो से बेहद हैरान और दुखी होकर एससीएओआरए इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है। मानवाधिकारों के इस सबसे बड़े उल्लंघन के खिलाफ हमारा सामूहिक सिर शर्म से झुक जाता है। ऐसी घटनाएं न केवल नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करने में राज्य मशीनरी की विफलता को दर्शाती हैं, बल्कि राज्य में प्रशासन और दंगों को नियंत्रित करने में भी इसकी विफलता को दर्शाती हैं।“

    वकीलों और एक्टिविस्ट के खिलाफ अवैध एफआईआर पर कड़ी आपत्ति जताते हैं: SCAORA

    इसके अलावा, एसोसिएशन ने दंगा प्रभावित पीड़ितों और परिवारों की मदद करने का प्रयास करने वाले अधिवक्ताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज की गई किसी भी अवैध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और गिरफ्तारी पर भी अपनी 'कड़ी आपत्ति' व्यक्त की है।

    ऐसा संभवतः मणिपुर पुलिस द्वारा वकील दीक्षा द्विवेदी पर देशद्रोह और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के आरोप में मामला दर्ज करने के जवाब में किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) से संबद्ध नेशनल फेडरेशन ऑफ वूमेन (एनएफआईडब्ल्यू) के बैनर तले एक संवाददाता सम्मेलन में मणिपुर हिंसा को 'राज्य प्रायोजित' बताने वाली एक कथित टिप्पणी पर दर्ज की गई एक निजी शिकायत के आधार पर उनके और दो अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तीन सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम के सदस्य के रूप में द्विवेदी के मणिपुर दौरे के बाद आयोजित की गई थी।

    जब द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें चार सप्ताह के लिए अंतरिम सुरक्षा देने पर सहमति व्यक्त की, जबकि उन्होंने उचित उपाय के लिए मणिपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राज्य से सामने आए वायरल वीडियो पर भी स्वत: संज्ञान लिया है, और केंद्र और मणिपुर सरकार से अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के साथ-साथ भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है।

    दोनों सरकारों को "तत्काल उपाय - उपचारात्मक, पुनर्वास और निवारक कदम उठाने और अदालत को हलफनामे पर सूचीबद्ध होने की अगली तारीख से पहले की गई कार्रवाई से अवगत कराने" का भी निर्देश दिया गया। हाल ही में सामने आई भयावह घटना पर संज्ञान लेने के कदम की वकील एसोसिएशन ने सराहना की।

    एससीएओआरए ने पीठ द्वारा व्यक्त की गई गहरी चिंता को भी प्रतिबिंबित किया, जब उसने कहा,

    “न्यायालय उन दृश्यों से बहुत परेशान है जो कल से मीडिया में मणिपुर में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न और हिंसा को दर्शाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया में जो दिखाया गया है वह घोर संवैधानिक उल्लंघन और मानवाधिकारों के उल्लंघन का संकेत होगा। हिंसा को अंजाम देने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना संवैधानिक लोकतंत्र में बिल्कुल अस्वीकार्य है।

    अंत में, संकल्प यह कहते हुए समाप्त किया,

    "एससीएओआरए...इस अत्यंत अमानवीय कृत्य के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जितनी भी सहायता की आवश्यकता हो सकती है, प्रदान करने का संकल्प करता है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर मणिपुर राज्य के सभी दंगा प्रभावित पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना भी शामिल है।"

    संकल्प पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:





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