कुछ न्यायालयों ने पासओवर से इनकार किया, सुनवाई का क्रम कॉजलिस्ट में प्रकाशित किया जाए: SCAORA ने सीजेआई को लिखा
Amir Ahmad
30 Nov 2024 1:03 PM IST
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि सुनवाई के दिन डिजिटल रूप से प्रदर्शित करने के बजाय सुनवाई के क्रम को पिछले दिन ही पूरक कॉजलिस्ट में प्रकाशित किया जाए।
एसोसिएशन ने कुछ पीठों द्वारा पहले दौर में पासओवर के अनुरोधों को अस्वीकार करने के बारे में भी चिंता जताई, जिसे बहुत चिंता का विषय और बार के सदस्यों के लिए बहुत कठिनाई का कारण कहा गया।
SCAORA ने कहा कि सुबह 10:30 बजे के बाद अनुक्रम का आदेश जारी करने की वर्तमान प्रथा सभी AOR, गैर-AOR, सीनियर, जूनियर, क्लर्क आदि के लिए भारी चुनौतियां पैदा कर रही है। बार के बुजुर्ग सदस्य और जो तकनीकी रूप से बहुत कुशल नहीं हैं, वे इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और अक्सर अपने मामलों की सुनवाई में शामिल नहीं हो पाते हैं।
एसोसिएशन ने CJI संजीव खन्ना से अनुरोध किया,
"एक दिन पहले यह जानना कि किस क्रम में मामलों को लिया जाएगा, वकीलों को अपने दिन की योजना बनाने और अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में बहुत मदद करेगा।"
एसोसिएशन की ओर से पत्र लिखने वाले SCOARA के मानद सचिव निखिल जैन ने आगे अनुरोध किया कि न्यायालयों द्वारा कम से कम एक पास ओवर दिया जाना चाहिए।