सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी मामलों की मेंशनिंग और लिस्टिंग को लेकर AOR के लिए हेल्पलाइन शुरू की 

LiveLaw News Network

9 April 2020 3:16 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी मामलों की मेंशनिंग और लिस्टिंग को लेकर AOR के लिए हेल्पलाइन शुरू की 

    सुप्रीम कोर्ट के सेकेट्ररी जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें जरूरी मामलों को मेंशन करने और सूचीबद्ध करने के लिए एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड ( AOR) की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन की स्थापना की गई है।

    23 मार्च, 2020 और 26 मार्च, 2020 को जारी किए गए सर्कुलर जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय की गई, ये उसी का अनुपूरक है और ये हेल्पलाइन पक्षकारों / पार्टी-इन-पर्सन के संबंध में पेश होने वाले AOR के प्रश्नों का उत्तर देगी जिसमें अत्यंत आवश्यक मामलों का उल्लेख करने और सूचीबद्ध करने और ऐसे मामले जिनका उल्लेख पहले ही mention.sc@sci.nic.in पर मेल के माध्यम से किया गया है, शामिल हैं।

    इसके लिए दो नंबर दिए गए हैं: 011-23381463 और 011-23111428

    सप्ताह के दिनों (सोमवार से शुक्रवार) को सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच और शनिवार सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक इन नंबरों का उपयोग किया जा सकता है। छुट्टियों और रविवार को हेल्पलाइन काम नहीं करेगी।

    दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ( SCORA) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि ये कदम तत्काल और आकस्मिक आधार पर उठाए जाने चाहिएं ताकि वर्तमान स्थिति यानी COVID-19 के प्रसार और सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता के चलते अदालत की प्रभावी रूप से सहायता करने के लिए वकीलों / पार्टी-इन-पर्सन को सक्षम बनाया जा सके।


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