चिदंबरम की जमानत अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का बार एसोसिएशन से आग्रह

LiveLaw News Network

22 Aug 2019 11:33 AM GMT

  • चिदंबरम की जमानत अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का बार एसोसिएशन से आग्रह

    सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इनकार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से एक बयान जारी करने का आग्रह किया है।

    "संविधान के संस्थापकों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार में 40 वर्ष के अनुभव वाले वरिष्ठ सदस्य से संबंधित मामले पर तुरंत सुनवाई और तत्काल लिस्टिंग में मामला लेने से इनकार कर सकता है। इस तरह के एक बयान पर सुप्रीम कोर्ट के लगभग 140 वकीलों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह, जयदीप गुप्ता, हरिन पी रावल आदि शामिल हैं।

    बयान में कहा गया है कि वकील इस बात से निराश थे कि जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत सक्रिय था, ऐसे समय में चिदंबरम के मामले में एक बार सुनवाई से भी इनकार कर दिया गया।

    बयान में कहा गया है, "बार के एक वरिष्ठ सदस्य की अग्रिम जमानत के मामले में तत्काल लिस्टिंग से इनकार हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि कानून और लोकतंत्र का शासन खतरे में है"।

    बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति रमना के समक्ष दो बार एक सुबह और दूसरा दोपहर 2 बजे, याचिका की तत्काल सुनवाई के लिए निवेदन किया। हालांकि सिब्बल ने कहा था कि सीबीआई ने चिदंबरम के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया था और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि जब तक इसे उचित प्रक्रिया के अनुसार सूचीबद्ध नहीं किया जाता है, तब तक सुनवाई नहीं हो सकती।

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