होमबॉयर्स के अधिकारों पर शर्त लगाने वाले IBC संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

13 Jan 2020 8:20 AM GMT

  • होमबॉयर्स के अधिकारों पर शर्त लगाने वाले IBC संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को होमबॉयर्स के डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश) द्वारा पेश की गई शर्तों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

    जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस रवींद्र भट की एक बेंच ने NCLTमें लंबित होमबॉयर्स की याचिकाओं पर यथास्थिति का आदेश दिया है।

    इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश) की धारा 3 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थीं। ये याचिकाएं मनीष कुमार, एसोसिएशन ऑफ कार्वी इनवेस्टर्स, मोहनीश कपूर, तरुण आहुजा, संजीव कुमार आदि ने दायर की थीं।

    याचिका में कहा गया था कि उक्त प्रावधान, जो इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 7 में कुछ प्रावधान जोड़ता है और रियल एस्टेट आवंटियों के लिए NCLT जाने के लिए नई शर्तों को निर्धारित करता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है।

    अध्यादेश के अनुसार, एक अचल संपत्ति परियोजना के संबंध में एक दिवाला याचिका को बनाए रखने के लिए कम से कम अचल संपत्ति के 100 आवंटी या कुल संख्या का दस प्रतिशत जो कभी कम हो, होना चाहिए।

    याचिकाकर्ता एक घर खरीदार है, जिसने IBC की धारा 7 के तहत NCLT से संपर्क किया। उनका कहना है कि प्रावधान के अनुसार नई आवश्यकता का पालन करने में विफल रहने पर उसे अपना केस वापस लेना पड़ सकता है।

    याचिका के अनुसार,

    "वित्तीय लेनदारों" पर IBC के तहत "लेनदारों" की श्रेणी के तहत पहले से ही एक मान्यता प्राप्त "वर्ग" है और "अध्यादेश वित्तीय लेनदार को आगे विघटित करता है और उस नव निर्मित वर्ग पर एक शर्त लगाता है। यह स्थिति उन्हें कोड के तहत दूसरों के लिए उपलब्ध लाभ के लिए फिर से इकट्ठा करने से रोकती है।" याचिकाकर्ता के अनुसार संहिता कानून का एक लाभकारी टुकड़ा है। दलील दी गई है कि यह प्रावधान एक "वर्ग के भीतर वर्ग" के निर्माण के समान है जो "असंवैधानिक और प्रकट रूप से मनमाना" है। इस दलील के प्रकाश में यह आग्रह किया गया है कि "अध्यादेश का उद्देश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए।

    ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान अध्यादेश घर खरीदारों को कोड का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए लाया गया हो सकता है।" शायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि अध्यादेश इस प्रकार प्रकट होने पर मनमाना दिखने पर परीक्षण का उल्लंघन कर रहा है: "इसलिए, विधायिका द्वारा मनमाने ढंग से ये किया जाना तर्कहीन और / या पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत के बिना है। इसके अलावा, जब कुछ किया जाता है जो अत्यधिक और असंगत हो तो ऐसा कानून प्रकट रूप से मनमाना होगा।"

    आगे बढ़ते हुए याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि

    "अध्यादेश को इतनी जल्दबाज़ी में लाया गया है जो माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को पलटने के लिए एक भयावह कदम प्रतीत होता है।" एक परिवार के लिए एक बुनियादी जरूरत के लिए एक घर होने की इच्छा बताते हुए यह आग्रह किया गया है कि शीर्ष अदालत ने उसे जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी है। "वर्तमान अध्यादेश जब होमबॉयर्स को NCLT से संपर्क करने के उनके अधिकार से इनकार करता है तो वास्तव में उन्हें उनके मौलिक अधिकारों तक पहुंचने से इनकार करता है।"

    अंत में याचिकाकर्ता का तर्क है कि अध्यादेश को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, जो आवंटियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने अपना पैसा, घर और NCLT जाने का अधिकार खो दिया है, जिसके लिए उन्होंने अदालत शुल्क के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान किया है। "यहां तक ​​कि जिनके मामले NCLT के समक्ष अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध हैं, उन्हें भी एक महीने के भीतर इस शर्त का पालन करना होगा अन्यथा उनके मामलों को वापस ले लिया जाएगा।"

    याचिका में पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसने एक डिफॉल्ट करने वाले बिल्डर के खिलाफ इनसॉल्वेंसी याचिका को आगे बढ़ाने के होमबॉयर्स के अधिकार को सही ठहराया है। इन आधारों के प्रकाश में वकील आकाश वाजपेयी द्वारा दायर याचिका में इस खंड को रद्द किए जाने की प्रार्थना की गई है।

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