बाल तस्करी रोकने के लिए नीति तैयार करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया 

LiveLaw News Network

8 Jun 2020 12:03 PM GMT

  • बाल तस्करी रोकने के लिए नीति तैयार करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया 

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकारों को उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) से बाल तस्करी के मामलों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए, जो COVID -19 के चलते लॉकडाउन के बीच अचानक बढ़ गए हैं।

    सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का और साथ ही सॉलिसिटर जनरल को बाल श्रम के मुद्दे पर अंकुश लगाने के उपायों के लिए कुछ शोध करने के लिए कहा। बाल तस्करी के खतरे के पीछे के कारणों पर सीजेआई ने वकीलों को विचार करने और अगली सुनवाई से पहले सुझाव देने के लिए कहा।

    मुख्य न्यायाधीश ने कहा,

    "हम चाहते हैं कि आप कुछ होमवर्क करें ... एक ऐसा तरीका खोजें, जिसमें अगर कहीं पर एक बच्चा कार्यरत है, तो क्या किया जा सकता है। क्या निजी काम करने वाला हर ठेकेदार भी कहीं पंजीकृत हो सकता है? यह मुद्दा मौजूद है क्योंकि इसके लिए बाल श्रम को उपलब्ध कराने वाला बाजार मौजूद है।"

    उन्होंने कहा,

    "ठेकेदारों को पंजीकृत करें, उनके कर्मचारियों की सूची की तलाश करें ताकि कोई भी बाल श्रम नियोजित न हो ... केवल पुलिसिंग नहीं चलेगी ... हम वही हैं जो सस्ता उन्हें बाल श्रम बाजार मुहैया कराते हैं ... हमें ठेकेदारों के साथ शुरुआत करनी होगी।"

    इस दौरान फुल्का ने आग्रह किया कि सभी जिला बाल कल्याण समितियों, विशेष रूप से कमजोर बच्चों की ओर से एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है तो एसजी तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि वह याचिकाकर्ता और वकील के साथ मिलकर सुझावों पर विचार करेंगे।

    एसजी तुषार मेहता ने कहा,

    "यह प्रतिकूल नहीं है ... हम मिलेंगे और उपाय निकालेंगे।

    जवाब में सीजेआई ने सुझाव दिया,

    "हमारे पास एक विशेषज्ञ समिति भी हो सकती है।"

    वकील के अनुरोध पर, इस मामले को अब 2 सप्ताह के बाद विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    दरअसल एनजीओ बच्चन बचाओ आंदोलन द्वारा दायर याचिका में COVID ​​-19 के प्रकोप के बीच बाल तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी पर प्रकाश डाला गया है और सरकार से आग्रह किया है कि वह न केवल इसे रोकने के लिए एक नीति तैयार करे, बल्कि प्रभावित बच्चों के बचाव और पुनर्वास को सुनिश्चित करे।

    याचिकाकर्ता, जिन्होंने बाल अधिकारों के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर काम किया है, ने आगाह किया है कि उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिली है कि तालाबंदी में ढील दिए जाने के बाद तस्करी के मामलों में भारी वृद्धि होगी, क्योंकि संभावित पीड़ितों से पहले ही संपर्क किया जा रहा है।

    बाल तस्करी के संबंध में लॉकडाउन और परिणामस्वरूप आर्थिक गिरावट के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, एनजीओ ने कहा है कि इसका दो तरीकों से सामने आने का खतरा है- बाल श्रम और यौन तस्करी। याचिकाकर्ता ने इस प्रकार समस्या पर

    न्यायालय को चेताया है, जिसके कारण एक नीति अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    Next Story