सुप्रीम कोर्ट ने जजों के खिलाफ 'अपमानजनक और निंदनीय' आरोपों के लिए 3 लोगों को अवमानना का दोषी ठहराया
LiveLaw News Network
27 April 2020 7:47 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीन व्यक्तियों को जजों के खिलाफ 'अपमानजनक और निंदनीय' आरोपों के लिए अवमानना का दोषी ठहराया।
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने विजय कुरले (राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र और गोवा, इंडियन बार एसोसिएशन), राशिद खान पठान (राष्ट्रीय सचिव, मानवाधिकार सुरक्षा परिषद) और नीलेश ओझा (राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन बार एसोसिएशन) को अवमानना का दोषी ठहराया।
मार्च 2019 में वकील मैथ्यूज नेदुम्परा को अवमानना का दोषी ठहराने के आदेश पर जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस विनीत सरन के खिलाफ ' घिनौने और निंदनीय 'आरोपों के लिए उन्हें दोषी ठहराया
गया है।
दायर शिकायतों की सामग्री पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, पीठ ने उन्हें अवमानना पाया।
"दोनों शिकायतें अवमानना हैं। इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों के खिलाफ अत्यधिक अपमानजनक और निंदनीय आरोप लगाए गए हैं। हमारे विचार में, शिकायत की पूरी सामग्री अवमानना है,पीठ ने कहा।
इस प्रकार के अवमानना वाले आरोपों को सख्ती से निपटा जाना चाहिए, पीठ ने जोर दिया।वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बेंच की एमिकस क्यूरी के तौर पर सहायता की। नेदुम्परा के लिए छद्म लड़ाई सोमवार को जारी फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोषी वकील मैथ्यूज नेदुम्परा के लिए "छद्म लड़ाई" लड़ रहे थे।
"हालांकि इनका का दावा है कि वे मैथ्यूज नेदुम्परा के साथ कोई एकजुटता व्यक्त नहीं कर रहे हैं और न ही उनके पास जस्टिस आरएफ नरीमन के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत है, लेकिन शिकायतों का पूरा पठन पूरी तरह से अलग तस्वीर दिखाता है। जब हम दोनों शिकायतों को एक साथ पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट होता है। ये लोग नेदुम्परा के लिए एक छद्म लड़ाई लड़ रहे हैं। वे कुछ ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिन्हें केवल नेदुम्परा द्वारा ही उठाया जा सकता था।
विजय कुरले और राशिद खान पठान ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्होंने ये पत्र भेजे हैं। न्यायालय ने कहा कि उन्होंने वास्तव में इन पत्रों को भेजने को उचित ठहराया।
अदालत ने कहा,
"उनके द्वारा दायर किए गए किसी भी शपथ पत्र में खेद का कोई शब्द नहीं है।" तीसरे दोषी नीलेश ओझा के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि विजय कुरले और राशिद खान पठान द्वारा भेजे गए पत्र उनके ज्ञान और सहमति से भेजे गए थे।
राशिद खान पठान मूल रूप से बेंच के सदस्यों के खिलाफ और इस कोर्ट के खिलाफ नीलेश ओझा के इशारे पर युद्ध छेड़ रहे हैं, यदि नेदुम्परा नहीं तो कौन, क्योंकि उनकी शिकायत में कहा गया है कि नीलेश ओझा अदालत में प्रतिपक्ष के वकील थे। और केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो राशिद खान पठान को सामग्री की आपूर्ति कर सकता था।"
पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विजय कुरले द्वारा यह शिकायत न्यायाधीशों को डराने के लिए दायर की गई थी, ताकि नेदुम्परा के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो।
न्यायालय ने यह भी कहा कि ओझा कई अवमानना मामलों में नेदुम्परा के लिए पेश हुए थे। मार्च 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने जजों के खिलाफ पत्रों के लिए विजय कुरले, राशिद खान पठान, नीलेश ओझा और मैथ्यूज नेदुम्परा को नोटिस जारी किए थे।
हालांकि, कोर्ट ने नेदुम्परा को सितंबर 2019 में एक अलग कार्यवाही में आरोपमुक्त कर दिया , जब उन्होंने दावा किया कि वह विजय कुरले और नीलेश ओझा को मुश्किल से ही जानते थे और राशिद खान पठान को बिल्कुल नहीं जानते थे।
किसी भी मुकदमेबाज को न्यायाधीशों के खिलाफ विशेष मकसद का अधिकार नहीं है
शीर्ष अदालत ने कहा कि "वकील जो न्यायाधीशों को डराने या धमकाने की कोशिश करते हैं, उन्हें दृढ़ता से निपटाया जाना चाहिए और ऐसे वकीलों के लिए कोई बीमार-सहानुभूति नहीं हो सकती है।"
पीठ ने कहा,
"बार के कुछ सदस्य न्यायपालिका को आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की धमकी देकर फिरौती नहीं दो सकते। यदि इस प्रवृत्ति से दृढ़ता से निपटा नहीं जाता है, तो कोई भी पक्ष जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, वह न्यायाधीशों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करना शुरू कर देगा।"
शीर्ष अदालत ने याद दिलाया कि बेंच और बार के बीच संबंध एक-दूसरे के लिए परस्पर सम्मान के साथ सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी मुकदमेबाज को एक न्यायाधीश के लिए विशेष मकसद का अधिकार नहीं है।
"किसी भी मुकदमेबाज़ के पास किसी जज के इरादे पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। किसी भी वादी के पास जज की अखंडता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। किसी भी वादी के पास जज की काबिलियत पर सवाल उठाने का भी अधिकार नहीं है। जब जज की योग्यता, अखंडता और गरिमा पर सवाल उठाया जाता है तो यह संस्थान पर हमला है। यह कानून की महिमा पर हमला है और जनता की आंखों में न्यायालयों की छाप को कम करता है। शिकायतों में आरोप निंदनीय और अपमानजनक हैं। "
पीठ ने कहा,
"इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भी नागरिक इस न्यायालय के फैसले की टिप्पणी या आलोचना कर सकता है। हालांकि, उस नागरिक के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की क्षमता, ज्ञान, ईमानदारी, अखंडता और निष्पक्षता को चुनौती देने से पहले कुछ आधार होने चाहिए। "
जस्टिस आर एफ नरीमन की अगुवाई में स्वत: संज्ञान नोटिस
मार्च 2019 में, जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने बॉम्बे बार एसोसिएशन और बॉम्बे इनकॉपोरेटिड लॉ सोसाइटी द्वारा भेजे गए एक पत्र का संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने न्यायाधीशों को "आतंकित करने और डराने" के लिए अवमानना वालों द्वारा किए गए प्रयास पर प्रकाश डाला।
एक 'इंडियन बार एसोसिएशन' (भारत के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ) को की ओर से वकील विजय कुरले के पत्र ने न्यायाधीशों (जस्टिस आरएफ नरीमन और
जस्टिस विनीत सरन के खिलाफ मुकदमा चलाने और उनसे न्यायिक कार्य वापस लेने की अनुमति मांगी क्योंकि उन्होंने 12 मार्च, 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए मैथ्यूज नेदुम्परा को दोषी ठहराते हुए एक निर्णय पारित किया गया।
बॉम्बे बार एसोसिएशन ने कहा कि इंडियन बार एसोसिएशन एक मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन नहीं है और इसके पास यह मानने के कारण हैं कि यह वकील नीलेश ओझा और विजय कुरले द्वारा बनाई गई सेल्फ सर्विंग बॉडी है।
इन घटनाक्रमों पर ध्यान देते हुए, पीठ ने 27 मार्च, 2019 को आदेश दिया:
"दायर दो शिकायतों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस पीठ के सदस्यों के खिलाफ अवमाननापूर्ण आरोप लगाए गए हैं। इसलिए, हम (1) विजय कुरले (2) राशिद खान पठान (3) नीलेश ओझा और (4) श्री मैथ्यूज नेदुम्परा को को अवमानना का नोटिस जारी करते हैं; यह समझाने के लिए कि उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आपराधिक अवमानना के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए, ये आज से दो सप्ताह के भीतर वापस आने योग्य है। "
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