सुप्रीम कोर्ट ने एनसीसी परीक्षा में सी सर्टिफिकेट पेश करने में विफल रहने पर एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन रद्द करने के कॉलेज के संचार से पीड़ित लड़की को राहत दी

Brij Nandan

6 Jun 2022 2:54 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में एमएलएन कॉलेज, प्रयागराज में 3 साल का एमबीबीएस कोर्स पूरा करने वाली एक लड़की को राहत दी है, जो इस आधार पर एडमिशन रद्द नहीं करने की मांग कर रही थी कि उसके पास एनसीसी परीक्षा में सी सर्टिफिकेट नहीं है।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 मई, 2022 के आदेश पर एसएलपी पर विचार करते हुए राहत प्रदान की।

    आदेश में हाईकोर्ट ने उसकी रिट को खारिज कर दिया था जिसमें उसने एनईईटी यूजी काउंसलिंग 2019 ब्रोशर में प्रदान किए गए 1% क्षैतिज आरक्षण में बी ग्रेड के साथ बी प्रमाण पत्र वाले एनसीसी कैडेटों को शामिल करने की भी मांग की थी।

    इसे खारिज करते हुए जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस विकास बुधवार की पीठ ने टिप्पणी की थी कि अदालत न्यायिक फिएट द्वारा किसी भी योग्यता को शामिल नहीं कर सकती क्योंकि यह नियम बनाने वाले अधिकारियों द्वारा किया जाना है।

    हाईकोर्ट ने कहा था,

    "मामले का पूरी तरह से विश्लेषण करते हुए कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता शुरू से ही असंगत रुख बनाए हुए थी, क्योंकि एक समय में, वह अनारक्षित श्रेणी के तहत और एनसीसी श्रेणी के तहत भी आवेदन करने का दावा करती थी, जो क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, यह न्यायालय न्यायिक कानूनी आदेश द्वारा किसी योग्यता को शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि यह नियम बनाने वाले अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाना है, न कि कानून की अदालतों द्वारा। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, मात्र किसी भी अंतरिम आदेश को जारी रखने से कोई अधिकार या लाभ नहीं बनता है, विशेष रूप से तथ्यों के वर्तमान सेट में प्रवेश के मामले में, जिसमें मुद्दा एमबीबीएस कोर्स से संबंधित है, जहां योग्यता सर्वोपरि है।"

    शीर्ष अदालत ने एसएलपी में नोटिस जारी करते हुए अपने आदेश में कहा,

    "आगे के आदेश लंबित होने तक संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के दिनांक 13 मई 2022 के आक्षेपित निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल कदम नहीं उठाया जाएगा।"

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वीके शुक्ला ने प्रस्तुत किया कि 26 जून 2019 को, याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को अपने संचार में स्पष्ट रूप से कहा था कि उसके पास एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र है (जो उसे आरक्षित सीट हासिल करने के योग्य नहीं बनाता है) और इसलिए अनुरोध किया कि एनसीसी कोटे में उसका नामांकन हटाया जा सकता है।

    एक अनुलग्नक का उल्लेख करते हुए जिसमें संकेत दिया गया था कि याचिकाकर्ता को बिना किसी उप-श्रेणी के एक अनारक्षित उम्मीदवार के रूप में दिखाया गया था, उसने उसे अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने से नहीं हटाने का आग्रह किया क्योंकि उसने अपने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 3 साल पूरे कर लिए थे।

    केस टाइटल: जिज्ञासु तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य| एसएलपी (सी) 9997 ऑफ 2022

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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