Begin typing your search above and press return to search.
ताजा खबरें

INX मीडिया : सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को जमानत दी, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द, लेकिन अभी बाहर नहीं आ पाएंगे

LiveLaw News Network
22 Oct 2019 5:34 AM GMT
INX मीडिया : सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को जमानत दी, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द, लेकिन अभी बाहर नहीं आ पाएंगे
x

INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम को सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर बानुमति की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस दौरान चिदंबरम देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे और जांच में सहयोग करेंगे। पीठ ने एक लाख के निजी मुचलके और दो श्योरटी पर जमानत दी है।

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द

पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। फैसले में कहा कि अगर अन्य केस में जरूरत नहीं है तो उन्हें फौरन रिहा किया जाए। वहीं पीठ ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का असर किसी अन्य केस पर नहीं पड़ेगा। वैसे चिदंबरम इसी मामले में मनी लांड्रिंग के आरोप में ईडी की हिरासत में हैं और वो फिलहाल बाहर नहीं आ पाएंगे।

इस बीच सीबीआई ने विशेष अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की है जिसमें पी चिदंबरम व उनके बेटे कार्ति समेत कई लोगों व कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। अदालत ने सभी को 24 अक्तूबर को पेश होने के समन जारी किए हैं।

पीठ ने रहा था फैसला सुरक्षित

वहीं सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर स्पष्टीकरण मांगा था जिसमें कहा गया था कि चिदंबरम कोई ' फ्लाईट रिस्क' नहीं हैं और उनके सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना नहीं है।

चार अक्टूबर को चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस मामले की सुनवाई के दौरान चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस आर बानुमति की पीठ को बताया था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि उनका फ्लाइट रिस्क नहीं है और न ही सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है। उन्होंने अपना पासपोर्ट भी सरेंडर कर दिया है। पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था और 18 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

चिदंबरम अभी रहेंगे हिरासत में

दरअसल जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। दरअसल 30 सितंबर को हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। जस्टिस सुरेश कैथ ने कहा था कि सबूतों से छेड़छाड़ की तो नहीं पर इस बात की संभावना ज़रूर है कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने चिदंबरम को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

आरोप है कि 2007 में वित्त मंत्री रहते हुए चिदंबरम ने अपने बेटे कार्ति चिदंबरम के साथ जुड़ी कंपनियों के माध्यम से मीडिया हाउस से पारस्परिक लाभ लेकर INX द्वारा लगभग 305 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को मंजूरी दी थी। सीबीआई और ईडी द्वारा क्रमशः 2017 और 2018 में मामले दर्ज किए गए थे। ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार किया है और वो फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं।

Next Story