सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल हियरिंग में खामोश रहने वाले वकील पर की गई अपनी टिप्पणी रद्द की

LiveLaw News Network

6 Sept 2020 2:10 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल हियरिंग में खामोश रहने वाले वकील पर की गई अपनी टिप्पणी रद्द की

    जस्टिस आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक वकील के खिलाफ वर्चुअल हियरिंग में खामोश रहने पर की गई अपनी टिप्पणी को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक वकील के खामोश रहने पर कहा था कि उन्होंने अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को एक मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील पर उस समय काफी नाराज़ हुआ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक केस की सुनवाई के दौरान वह वकील एक शब्द भी नहीं बोले।

    न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि वकील ने जानबूझकर अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि वह एक वरिष्ठ वकील की प्रतीक्षा कर रहे थे।

    न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा भी पीठ में शामिल थे, उन्होंने कहा था कि यह 'यह अपनी तरह की निरुत्साहित करने वाली रणनीति' है और कोर्ट नहीं चाहता कि कोई अधिवक्ता नॉन फिज़िकल सुनवाई प्रणाली का इस प्रकार लाभ उठाए, जब यह दोनों पक्षकारों के लिए काम कर रही हो।

    पीठ ने कहा,

    " इस तथ्य के बावजूद कि माइक चालू था और इसके बावजूद कि उन्हें (वकील को) अदालत द्वारा कम से कम तीन बार कहा गया कि उन्हें अपना मुंह खोलना चाहिए, उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया क्योंकि वह एक वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें न्यायालय के साथ सामने आना चाहिए था और अदालत को सूचित करना था कि वह इस तरह की रणनीति में लिप्त होने के बजाय वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे।

    हम इस तरह की रणनीति का दृढ़ता से विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कि अधिवक्ता नॉन फिज़िकल सुनवाई प्रणाली का लाभ उठाएं जब यह दोनों पक्षकारों के लिए काम कर रही हो।"

    हालांकि अधिवक्ता के बयान के अनुसार, वह चुप रहे क्योंकि उन्हें एहसास नहीं था कि उनके मामले पर विचार किया जा रहा है।

    अधिवक्ता ने बाद में न्यायालय के समक्ष शपथ पर एक बयान दर्ज किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने उस दिन किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को इंगेज नहीं किया था।

    उनके बयान पर विचार करते हुए, पीठ ने शुक्रवार को अधिवक्ता के खिलाफ पारित उक्त सभी प्रतिकूल टिप्पणियों को समाप्त कर दिया।

    पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि स्पेशल लीव पिटीशन खारिज होना अप्रभावित रहेगा।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करें



    Next Story