विकास दुबे एनकाउंटर केस : जस्टिस BS चौहान  के  जांच आयोग को भंग करने की मांग की याचिका  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 

LiveLaw News Network

19 Aug 2020 6:55 AM GMT

  • विकास दुबे एनकाउंटर केस : जस्टिस BS चौहान   के  जांच आयोग को भंग करने की मांग की याचिका  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे की कथित मुठभेड़ की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी एस चौहान जांच आयोग को भंग करने की मांग की गई थी।

    मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा:

    "हमने जांच करने के तरीके में कुछ सुरक्षा प्रदान की है। आवेदन में कोई मेरिट नहीं है और तदनुसार खारिज किया जाता है।"

    11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे की कथित मुठभेड़ की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी एस चौहान जांच आयोग को भंग करने की मांग करने वाले आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

    महाराष्ट्र के वकील घनश्याम उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में न्यायिक आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता पर संदेह जताया गया जिसे 22 जुलाई को शीर्ष अदालत ने स्वयं उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में ही गठित किया था।

    द वायर पर छपे एक लेख के आधार पर, उपाध्याय ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के साथ न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) चौहान के करीबी संबंधों का आरोप लगाया। याचिका में यह भी कहा गया कि आयोग के एक अन्य सदस्य, केएल गुप्ता, कानपुर जोन के आईजी मोहित अग्रवाल से संबंधित हैं, जहां विकास दुबे की कथित मुठभेड़ हुई थी।

    जैसे ही ये मामला सुनवाई के लिए आया सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता की अदालत द्वारा

    नियुक्त आयोग के सदस्यों पर इस तरह संदेह जताते हुए याचिका दायर करने दायर करने के लिए खिंचाई की, जिसमें एक न्यायाधीश, विशेष रूप से एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संदेह जताया गया।

    "हम आपको एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर एक न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की अनुमति नहीं देंगे। आप क्या कह रहे हैं? वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। उनके साथ रिश्तेदार कभी कोई समस्या नहीं थी। अब आपको कोई समस्या क्यों है?

    सीजेआई ने टिप्पणी की थी कि

    "… क्या उसके कोई रिश्तेदार घटना से जुड़े हैं या इंक्वायरी से जुड़े हैं? वह निष्पक्ष क्यों नहीं हो सकता? कई न्यायाधीश हैं जिनके पिता या भाई सांसद हैं। क्या आप कह रहे हैं कि ये सभी पक्षपाती जज हैं? "

    हालांकि, उपाध्याय ने बताया था कि विभिन्न प्रकाशनों के लेखों ने जांच की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं और द वायर के लेख को पढ़ने पर जोर दिया।

    उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि लेख से पता चला है कि जस्टिस (सेवानिवृत्त) चौहान के छोटे भाई, वीरेंद्र सिंह, वर्तमान में यूपी में भाजपा के विधान परिषद सदस्य हैं। उन्होंने लेख में यह भी उद्धृत किया कि न केवल उनके भाई, बल्कि उनके बेटे ने भी पिछले साल समाजवादी पार्टी से बदलकर भाजपा के प्रति वफादारी दिखाई इन पारिवारिक संबंधों की ओर इशारा करते हुए उपाध्याय ने कहा कि "न्यायमूर्ति चौहान को जांच का हिस्सा बनाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस तर्क पर सवाल उठाया और दावा किया कि याचिकाकर्ता की बात अपमानजनक है।

    मेहता ने कहा,

    "सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश सरकार से जुड़े हुए हैं। यह यही कह रहे हैं ! सार्वजनिक रूप से उत्साही होना एक बात है और इस तरह के संदेह जताना एक और बात है। यह अपमानजनक है। अत्यधिक अपमानजनक है।"

    उपाध्याय ने यूपी प्रशासन और राज्य के पदाधिकारियों की ओर से कथित पूर्वाग्रह को लेकर चिंता जताई।

    "समय को देखिए, बस समय को देखिए ...

    … यूपी मुठभेड़ों का स्टेटस बन रही है। वे पूरी कानूनी व्यवस्था को परेशान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही राजीव पांडे का एनकाउंटर हुआ था।

    बेंचने इन तर्कों को अप्रासंगिक बताया और उपाध्याय को आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले लोगों के संबंध में सुझावों की एक सूची प्रस्तुत करने के लिए कहने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था।

    "आप जो कह रहे हैं वह अप्रासंगिक है। प्रत्येक राज्य में 1000 अपराध होंगे, इस आयोग को उससे क्या करना है?

    आदेश सुरक्षित। कृपया अपने सुझावों की एक सूची प्रस्तुत करें, " सीजेआई बोबडे ने निष्कर्ष निकाला।

    अपनी याचिका में, उपाध्याय ने जांच आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार सभी हितधारकों पर न्यायालय से " उच्च परिमाण की धोखाधड़ी" का आरोप लगाया था।

    .. "... न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी एस चौहान के दो तत्काल / करीबी रिश्तेदार, उनके भाई और 'समधी' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है" -उपाध्याय की याचिका में कहा गया।

    याचिका में केएल गुप्ता के संबंध में कहा गया कि उनका संबंध कानपुर जोन के आईजी मोहित अग्रवाल से है, जहां विकास दुबे की कथित मुठभेड़ हुई थी।

    "श्री के एल गुप्ता आईजी, कानपुर ज़ोन, श्री मोहित अग्रवाल से संबंधित हैं, जहां विकास दुबे की कथित मुठभेड़ हुई थी और जो कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ों में शामिल थे और इस तरह वो , जांच / पूछताछ के दायरे में आने के लिए बाध्य हैं।"

    यह, यह दलील दी गई कि उपरोक्त दो सदस्यों की राज्य प्रशासन के साथ सक्रियता और मिलीभगत" है क्योंकि भाजपा यूपी में सत्तारूढ़ पार्टी है और मुख्यमंत्री पर छह अभियुक्तों के फर्जी मुठभेड़ों में शामिल होने का आरोप है और " प्रतीत होता है कि दुबे की हत्या की स्वतंत्र जांच से संबंधित समस्या से जूझने में यूपी सरकार को सभी सहायता प्रदान की गई हैं।

    उपाध्याय ने कहा कि न केवल उपरोक्त दो सदस्य बल्कि शशिकांत अग्रवाल और रविंदर गौड़ को भी आयोग से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि "राज्य प्रशासन पर अब और भरोसा नहीं किया जा सकता है" और न्यायिक आयोग / एसआईटी को न्यायालय द्वारा पूरी तरह से पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है।

    "चूंकि हितों के अपने संघर्ष के कारण पूर्वोक्त सदस्यों के पक्षपाती होने की संभावना है, इसलिए उन्हें न्यायिक आयोग के सदस्य होने से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए और यह न केवल वांछनीय है, बल्कि न्याय के हित में भी आवश्यक है, अच्छा है।"

    उन्हें न्यायिक आयोग / एसआईटी से हटा कर और याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए / नामित जागरूक और निष्पक्ष लोगों को लोगों के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। "

    उपाध्याय द्वारा सुझाई गई सूची में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर और आरएम लोढ़ा, और पूर्व न्यायाधीश संतोष हेगड़े, अनिल आर दवे, कुरियन जोसेफ, फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, एम वाई इकबाल, एके पटनायक, विक्रमजीत सेन, केएस पनिकर राधाकृष्णन, और एचएल गोखले शामिल हैं।

    "न्यायिक आयोग / एसआईटी में पूर्वोक्त व्यक्तियों / सदस्यों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के मूल सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 और इस प्रकार निहित है। अंततः, निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच / ट्रायल के लिए देश के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है "

    उपाध्याय ने पहले आयोग में के एल गुप्ता को हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मुठभेड़ के पुलिस संस्करण का समर्थन करते हुए प्रेस बयान जारी किए थे और वो इसलिए पक्षपाती थे। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि गुप्ता के बयानों को उनकी संपूर्णता पर विचार करने के बाद, कोई भी सही विचार वाला व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि वह पक्षपाती हैं।

    22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया और पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी एस चौहान को इसका नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया।

    समिति के सदस्यों के नाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी एस चौहान और के एल गुप्ता के अलावा आयोग के तीसरे सदस्य हैं।

    

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