वन भूमि पर निर्माण मामला : सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर के पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

12 March 2020 6:28 PM IST

  • वन भूमि पर निर्माण मामला : सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर के पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली की याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के सुंजवान के ग्राम नोवाबाद में वन भूमि पर राज्य के पूर्व मंत्री पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली के परिवार के स्वामित्व में चल रहे शिक्षण संस्थानों पर एक मामले में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए के आदेश के खिलाफ अब्दुल गनी कोहली की याचिका खारिज कर दी।

    जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के हाईकोर्ट ने केवल अवैध परिसरों को हटाने के संबंध में अधिकारियों से जवाब मांगा था।

    खंडपीठ ने कहा, "उच्च न्यायालय का आदेश केवल प्रतिक्रिया चाहता है। पीठ ने कहा कि कानून का कोई ठोस प्रश्न नहीं है।"

    जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने 20 फरवरी को जम्मू के अधिकारियों को वन भूमि पर एक भवन परिसर के निर्माण पर चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था और विशेष रूप से स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव से जवाब मांगा गया था जो वन भूमि पर निर्माण कार्य की अनुमति देने से संबंधित था।

    नोटिस राजस्व सचिव को भी दिया गया कि निजी व्यक्तियों के नाम पर वन भूमि कैसे दर्ज की गई?

    यह मामला तब उठा जब कानून के एक छात्र अंकुर शर्मा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा सरकारी और वन भूमि के अतिक्रमण की सीबीआई जांच के लिए दिशा-निर्देश की मांग की गई।

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