सुप्रीम कोर्ट ने बेघर महिला को दी राहत, परिवार को दिया महिला को 4 लाख रुपए देने का निर्देश

LiveLaw News Network

28 March 2020 7:08 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने बेघर महिला को दी राहत, परिवार को दिया महिला को 4 लाख रुपए देने का निर्देश

    एक बेसहारा, बेघर महिला को एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मृत व्यक्ति के परिवार को, जो कथित तौर पर महिला का पति था, उसे महीने के अंत तक महिला को एकमुश्त 4 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    मनमोहन अत्तावर (दिवंगत ) के एलआर के खिलाफ दायर आवेदन में, महिला ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) में एक आवास के अलावा, 1.30 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत मांगी, जहां उसके (कथित) पति ने साल 2017 में मौत से पहले बागवानी विशेषज्ञ के रूप में काम किया।

    व्यक्तिगत रूप से पेश होने वाली महिला ने अदालत को सूचित किया कि वह एक गेस्ट हाउस में रह रही है जिसे अब उसे खाली करना होगा।

    दूसरी ओर, अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन द्वारा प्रस्तुत उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि महिला आदतन याचिकाकर्ता है, जिसने अंतरिम राहत के लिए कई तुच्छ आवेदन दायर किए हैं और सभी मंचों पर वह हार गई है।

    अदालत ने मृतक या उसके परिवार के साथ महिला के संबंध की सत्यता पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया।

    स्वास्थ्य संकट की वर्तमान स्थिति के संबंध में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने एडहॉक व्यवस्था' तैयार की और परिवार निर्देश दिया कि वह 4 लाख रुपये देकर महिला की सहायता करे।

    "वर्तमान स्थिति में, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को देखते हुए हमारा विचार है कि न्याय के हित में न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने की आवश्यकता है, जो पक्षकारों के अधिकारों और अंतर्विरोधों के बिना हो।"

    हम प्रतिवादी को एकमुश्त 4 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।

    याचिकाकर्ता ने 31 मार्च 2020 को या उससे पहले भुगतान करने को कहा गया। इस मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना गया।

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