सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम में NRC समन्वयक प्रतीक हजेला को तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश अंतर-कॉडर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है ।
भले ही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्थानांतरण के कारणों का खुलासा करने से परहेज किया लेकिन माना जा रहा है कि अंतिम NRC के प्रकाशन के बाद हजेला के जीवन को खतरा हो सकता है, जिसके आधार पर ये निर्देश किया गया हो सकता है।
"क्या स्थानांतरण का कोई विशेष कारण है?", अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल जानना चाहते थे।
"क्या कोई आदेश बिना किसी आधार के हो सकता है?", मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया। मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की बेंच ने 7 दिनों के भीतर ट्रांसफर को अधिसूचित करने के लिए सरकार को आदेश दिया है।