[ CBSE कम्पार्टमेंट परीक्षा ] सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से परीक्षा की योजना, तारीख और ब्योरे का हलफनामा मांगा, 10 सितंबर को सुनवाई
LiveLaw News Network
4 Sept 2020 3:22 PM IST
CBSE Compartment Exam
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए कम्पार्टमेंट परीक्षा आयोजित करने के CBSE के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की।
जस्टिस एएम खानविलकर , जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने CBSE को 7 सितंबर तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जिसमें परीक्षा की योजना को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और जिस तरह से इसे आयोजित किया जाएगा, उसे लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। पीठ ने 10 सितंबर को आगे के विचार के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
शुक्रवार को, याचिकाकर्ता के वकील ने महामारी के बीच परीक्षाओं के संचालन से जुड़ी कठिनाइयों से पीठ को अवगत कराया, जिसमें कहा गया कि मुख्य परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों को पदोन्नत किया गया था, लेकिन कंपार्टमेंट के छात्रों को परीक्षा देनी पड़ रही है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सितंबर के अंत में परीक्षाओं का आयोजन उन्हें वंचित स्थिति में छोड़ देगा क्योंकि सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिले पूरे हो चुके होंगे।
CBSE की ओर से पेश वकील ने इस तथ्य से पीठ को अवगत कराया कि सभी सावधानियां बरती जा रही हैं और पिछले वर्ष के लगभग 500 केंद्रों के बजाय इस पर 1200 से ज्यादा केंद्र परीक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, एक कक्षा में 40 छात्रों के पहले के अभ्यास के खिलाफ इस बार केवल 12 छात्र उपस्थित होंगे। CBSE ने यह भी कहा कि वह शीघ्र ही एक नोटिफिकेशन जारी करेगा।
इसके आलोक में, पीठ ने CBSE को इस योजना को लागू करने और 7 सितंबर तक रिकॉर्ड पर हलफनामा देने का निर्देश दिया और मामले को 10 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
दरअसल CBSE द्वारा इस वर्ष जुलाई में वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति के आधार पर उक्त कक्षाओं के लिए परिणाम घोषित किए जाने के बाद लगभग 2,10,000 छात्रों की ओर से ये याचिका दायर की गई, जिन्हें कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया था।
याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया प्राथमिक मुद्दा यह है कि महामारी के बीच CBSE के लिए परीक्षा को सुरक्षित रूप से आयोजित करना असंभव होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि चूंकि जुलाई में कम्पार्टमेंट परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, इसलिए छात्र विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने में असमर्थ रहे हैं।
इसलिए उन्होंने CBSE से कंपार्टमेंट परीक्षा को रद्द करने के लिए एक दिशा-निर्देश मांगा है और कोर्ट से प्रार्थना की है कि 6 अगस्त और 12 अगस्त को कंपार्टमेंट परीक्षा का ऐलान करने वाले नोटिस को रद्द कर दिया जाए।
इसी तरह की 6 अगस्त, 2020 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले भी दायर की गई थी जिसे एक निर्देश के साथ खारिज कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति खानविलकर ने 20 अगस्त को याचिका को खारिज करते हुए कहा, "
6 अगस्त के CBSE के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने के लिए एक ठोस याचिका दायर करने की आवश्यकता है। CBSE ने पहले ही इसके कारण बताए हैं। आप कृपया अधिसूचना दाखिल करें। हम आपको ऐसा करने की स्वतंत्रता देंगे।"
तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने ये याचिका दायर की और CBSE के नोटिफिकेशन को चुनौती दी। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने कंपार्टमेंट परीक्षा को रद्द करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिससे 'अस्पष्ट कारण' सामने आया कि अगर कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो '10 वीं और 12 वीं 'बोर्ड परीक्षा के भविष्य के अन्य छात्र प्रभावित होंगे।
याचिका में कहा गया है कि
"हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि CBSE ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जो छात्र कंपार्टमेंट की श्रेणी में नहीं आते हैं वे कैसे प्रभावित होंगे यदि कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द कर दी जाती है।"
विशेष रूप से कक्षा दसवीं के 150198 छात्रों और बारहवीं कक्षा के 87651 छात्रों को कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है।
याचिका में CBSE को निर्देश जारी करने के लिए अदालत से आग्रह किया गया है कि वह एक योजना के साथ आए, जो यह सुनिश्चित करे कि न तो छात्रों को COVID 19 के चरम के दौरान कम्पार्टमेंट परीक्षा में उपस्थित होने के लिए मजबूर किया जाए और न ही छात्रों को कम्पार्टमेंट के कारण पूरे साल बर्बाद करने के लिए मजबूर किया जाए।
यह बताया गया है कि CBSE ने इस साल मार्च में बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी और वही लाभ वर्तमान याचिकाकर्ताओं को भी दिया जाना चाहिए।