NEET के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की अनुमति देने की याचिका खारिज की, केंद्र को छात्रों के लिए वंदे भारत उड़ानों में प्रबंध करने को कहा

LiveLaw News Network

24 Aug 2020 11:28 AM GMT

  • NEET के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की अनुमति देने की याचिका खारिज की, केंद्र को छात्रों के लिए वंदे भारत उड़ानों में प्रबंध करने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2020 में विदेशों में छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की अनुमति देने की याचिका को खारिज कर दिया।

    हालांकि, छात्रों की यात्रा को आसान बनाने के लिए जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच ने केंद्र सरकार से वंदे भारत मिशन उड़ानों के माध्यम से विदेश से उम्मीदवारों की यात्रा की व्यवस्था करने को कहा।

    पीठ ने ऐसे छात्रों के लिए क्वारंटीन की स्थिति को समाप्त करने से इनकार कर दिया और कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में क्वारंटीन करना अनिवार्य है।

    पीठ ने कहा,

    "याचिकाकर्ता ने 14 दिनों की क्वारंटीन अवधि की छूट के लिए अनुरोध किया। हमें डर है कि इस तरह का निर्देश नहीं दिया जा सकता क्योंकि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाएगा।"

    हालांकि, पीठ ने छात्रों को क्वारंटीन अवधि की छूट लेने के लिए राज्य के अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी।

    शीर्ष अदालत केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर के महासचिव अब्दुल अज़ीज़ द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें मध्य पूर्वी देशों में परीक्षा केंद्र स्थापित करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया था।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता हैरिश बीरन ने कहा कि जबकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ऑनलाइन मोड के माध्यम से JEE आयोजित कर रही है, वह शारीरिक मोड के माध्यम से NEET आयोजित कर रहे हैं , जो कि भेदभावपूर्ण है। एनटीए ने JEE के लिए दुबई , मस्कट, रियाद, दोहा आदि के लिए केंद्र स्थापित किए हैं।

    इसके अलावा, 60% छात्र JEE और NEET दोनों में प्रस्तुत हो रहे हैं। JEE 6 सितंबर को ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। इसलिए, JEE देने वाले छात्र 13 सितंबर को भारत में NEET शारीरिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे, अगर उन्हें लौटने के बाद अनिवार्य क्वारंटीन अवधि से गुजरना पड़ता है तो, वकील ने समझाया।

    हालांकि, पीठ ने इस याचिका को स्वीकार करने के लिए असहमति व्यक्त की। जस्टिस राव ने बीरन से कहा, "हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। 13 (सितंबर) को पर्याप्त समय है। उन्हें अभी आने को कहें, ताकि 14 दिन का समय समाप्त हो सके।"

    22 अगस्त को, MCI ने अपनी प्रतिक्रिया यह कहते हुए दायर की थी कि NEET 2020 के लिए विदेशी परीक्षा केंद्रों की याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए क्योंकि छात्रों के पास "वंदे भारत मिशन" के तहत भारत आने का विकल्प है। यह भी प्रस्तुत किया कि किसी भी परीक्षा को आगे स्थगित करना शैक्षणिक अनुसूची से "कठोर विचलन" होगा जो छात्रों के बाद के शैक्षणिक वर्षों को प्रभावित कर सकता है।

    14 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने विदेशों में NEET परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के आवंटन की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को बताया था कि महामारी के बीच

    भारत लौटने के लिए वंदे भारत की उड़ानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

    बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के जवाबी हलफनामे के हवाले से कहा था कि यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि NEET 2020 के लिए विदेशी परीक्षा केंद्र हों क्योंकि परीक्षा "पेपर बुक फॉर्मेट" में आयोजित की जाती है।

    इसके लिए, वकील हरीस बीरन ने प्रस्तुत किया था कि महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के लिए टिकट प्राप्त करना बहुत कठिन है।

    इस प्रकार, पीठ ने भारतीय चिकित्सा परिषद से जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा था।

    केरल उच्च न्यायालय के निर्णय पर, एनटीए ने प्रस्तुत किया,

    "परीक्षाओं को कैसे आयोजित किया जाना है यह एक नीतिगत निर्णय है और, विशुद्ध रूप से परीक्षा निकाय अर्थात MCI के डोमेन के भीतर है और क्या इस तरह की परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र विदेशों में प्रदान किए जाने चाहिए, ये निर्णय MCI को लेना है। MCI ने अपना निर्णय ले लिया है और, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि MCI का उक्त निर्णय मनमाना या अवैध है। "

    एनटीए ने अदालत को सूचित किया कि उसने विदेशी परीक्षा केंद्रों की छात्रों की मांग के बारे में MCI के साथ विधिवत विचार-विमर्श किया था। हालांकि, MCI ने स्पष्ट किया है कि चूंकि परीक्षा सभी उम्मीदवारों को दिए गए पेपर बुक प्रारूप में बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आयोजित की जाती है और, सभी उम्मीदवारों के लिए एकरूपता बनाए रखी जाती है, इसलिए, NEET (UG) परीक्षा विदेश में उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन मोड में आयोजित नहीं की जानी चाहिए।

    छात्रों की मांगों को पूरा करने में व्यावहारिक कठिनाई पर प्रकाश डालते हुए, हलफनामे में कहा गया,

    इस तथ्य के कारण विदेशों के शहरों में परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है, जैसा कि पहले ही कहा गया है, NEET (UG) को एकरूपता बनाए रखने के लिए

    एक ही दिन में, एक ही समय में आयोजित किया जाना है, और, आगे, एनटीए मुख्यालय से प्रश्न पत्र और अन्य परीक्षा सामग्री

    विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाई जानी है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता होगी जिससे उनका समय पर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षित और संरक्षित वितरण हो सके। "

    अधिवक्ता हैरिश बीरन और पल्लवी प्रताप द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कतर और मध्य-पूर्व से NEET-UG के लिए पंजीकृत 4000 छात्र हैं, और महामारी के कारण कतर में भारत के दूतावास से शपथ पत्र प्राप्त करने और इसे दाखिल करने के लिए भारत भेजने के लिए प्रक्रियात्मक कठिनाइयां मौजूद हैं।

    वायरस को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र, छात्रों ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के तहत खुद को पंजीकृत कराने की कोशिश की है, हालांकि, उनमें से कोई भी उक्त उड़ानों में सीटें हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ।

    "यह मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि वंदे भारत मिशन उड़ानें मुख्य रूप से उन लोगों को वापस लाने का इरादा रखती हैं जो संकट में हैं, प्रवासी मजदूर हैं, ऐसे लोग हैं जो चिकित्सा आपात स्थिति में हैं, साथ ही विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में फंसे छात्रों भी हैं ।"

    हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2020 में होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) को स्थगित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

    पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि परीक्षा स्थगित करने से छात्रों का करियर संकट में आ जाएगा।

    न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, "जीवन को COVID-19 में भी आगे बढ़ना चाहिए। क्या हम सिर्फ परीक्षा रोक सकते हैं? हमें आगे बढ़ना चाहिए।"

    Next Story