सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों में कटौती की, 19 जून तक नियमित कामकाज करने का फैसला
LiveLaw News Network
16 May 2020 9:15 AM IST
COVID-19 लॉकडाउन के कारण अदालतों के सीमित कामकाज पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गर्मियों की छुट्टी रद्द करने का फैसला किया और 19 जून तक नियमित कामकाज करने का फैसला लिया।
शीर्ष अदालत ने फुल कोर्ट की बैठक आयोजित की जिसमें सहमति बनी कि काम को यथासंभव कम से कम 19 जून, 2020 तक जारी रखना चाहिए।
विचारों के प्रसार के माध्यम से फुल कोर्ट की बैठक हुई और न्यायाधीशों की सहमति से मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कम से कम 19 जून तक गर्मियों की छुट्टी का लाभ नहीं उठाने का फैसला किया। इसका मतलब है कि गर्मी की छुट्टी दो सप्ताह की ही होंगी। सुप्रीम कोर्ट में हर साल लगभग 45 दिन की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं।
कैलेंडर के अनुसार, शीर्ष अदालत में 15 मई से 6 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश निर्धारित किया गया था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश से अपील की थी कि COVID-19 और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण सामान्य कामकाजी दिनों के नुकसान को देखते हुए गर्मियों की छुट्टियां रद्द करें।
सुप्रीम कोर्ट केवल अत्यावश्यक मामलों को उठाते हुए 13 मार्च से सीमित मामलों की सुनवाई कर रहा है। 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद, अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर रही है।