सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

LiveLaw News Network

19 April 2020 6:23 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

    SC Collegium Recommends Appointment Of New Chief Justices For Bombay, Meghalaya and Orissa High Courts

    सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति बिस्वनाथ सोमादर जो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, उन्हें मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

    कॉलेजियम ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।

    न्यायमूर्ति दत्ता के बारे में

    न्यायमूर्ति दत्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय में दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री प्राप्त करने के बाद 1989 में बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल में एक वकील के रूप में दाखिला लिया।

    उन्होंने मुख्य रूप से संवैधानिक और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की और 1998 में उन्हें यूनियन ऑफ इंडिया के वकील के रूप में नियुक्त किया गया। मई, 2002 और जनवरी, 2004 के बीच उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य के लिए एक जूनियर स्थायी वकील के रूप में काम किया। उन्होंने कई शैक्षणिक प्राधिकरणों और संस्थानों के लिए भी काम किया, जिनमें कलकत्ता विश्वविद्यालय, डब्ल्यू.बी. स्कूल सेवा आयोग और डब्ल्यू.बी. माध्यमिक शिक्षा मंडल शामिल हैं।

    उन्हें 22 जून 2006 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की खंडपीठ में पदोन्नत किया गया था।

    न्यायमूर्ति सोमादर के बारे में

    न्यायमूर्ति सोमादर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री प्राप्त करने के बाद 1989 में बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल में एक वकील के रूप में दाखिला लिया।

    उन्होंने मुख्य रूप से संवैधानिक (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, फेरा, दूरसंचार, शिक्षा, सेवा और आयकर), मध्यस्थता, कंपनी, राजस्व, सिविल और आपराधिक मामलों में प्रैक्टिस की। राजस्व, मध्यस्थता और संवैधानिक कानूनों में के वे विशेषज्ञ माने गए। वे कलकत्ता उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वरिष्ठ वकील रहे।

    उन्हें 22 जून, 2006 को एक स्थायी न्यायाधीश के रूप में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ में पदोन्नत किया गया और उन्हें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवंबर 2018 में, उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रशासनिक विभाग के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

    1 जनवरी, 2019 से 3 अप्रैल, 2019 तक, उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया और बाद में 17 अक्टूबर, 2019 को उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया।

    न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक के बारे में

    राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री प्राप्त करने के बाद जस्टिस मोहम्मद रफीक ने 1984 में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एडवोकेट के रूप में दाखिला लिया।

    उन्होंने विशेष रूप से कानून की लगभग सभी शाखाओं, संवैधानिक मामलों, सेवा मामलों, भूमि अधिग्रहण मामलों, भूमि राजस्व मामलों, निवारक निरोध मामलों, सीमा शुल्क और उत्पाद मामलों, रेलवे दावों के मामलों, कर मामलों, कंपनी मामलों और आपराधिक मामलों में प्रैक्टिस की।

    उन्होंने 15 जुलाई 1986 से 21 दिसंबर 1987 तक राजस्थान राज्य के लिए सहायक सरकारी अधिवक्ता और 22 दिसंबर 1987 से जून 29 1990 तक उप-सरकारी अधिवक्ता के रूप में काम किया। उन्होंने 1992 से 2001 तक उच्च के समक्ष स्थायी परामर्शदाता के रूप में भारत संघ का प्रतिनिधित्व किया।

    उन्हें 7 जनवरी, 1999 को राजस्थान राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था और मई, 2006 में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति हुई।

    राजस्थान उच्च न्यायालय में, उन्होंने 4 अप्रैल 2019 को 4 मई 2019 और 23 सितंबर 2019 से 5 अक्टूबर 2019 तक दो बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। उन्होंने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रशासनिक न्यायाधीश के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।

    13 नवंबर, 2019 को उन्हें मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।


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