सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश का कारण बताया
Brij Nandan
1 Feb 2023 7:50 AM IST
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफरिश का कारण बताया है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ शामिल हैं।
कॉलेजियम ने इन दो नामों पर विचार करने के कारणों को सूचीबद्ध करते हुए एक विस्तृत बयान प्रकाशित किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के संबंध में कॉलेजियम का संकल्प सर्वसम्मत था। हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के संबंध में जस्टिस के एम जोसेफ ने इस आधार पर अपनी आपत्ति व्यक्त की कि उनके नाम पर बाद में विचार किया जा सकता है।
कोलेजियम ने नामों को मंजूरी देते हुए अपने निर्णय के लिए जिन बातों का ध्यान रखा गया है उनकी सूची भी मुहैया कराई।
कॉलेजियम द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया गया,
1. अपने मूल उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ उप न्यायाधीशों की वरिष्ठता के साथ-साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समग्र वरिष्ठता।
2. विचाराधीन न्यायाधीशों की योग्यता, प्रदर्शन और सत्यनिष्ठा; और
3. सुप्रीम कोर्ट में विविधता और समावेश सुनिश्चित करने की आवश्यकता,
(i) उच्च न्यायालयों का प्रतिनिधित्व जिनका सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व नहीं है या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है।
(ii) समाज के सीमांत और पिछड़े वर्गों से व्यक्तियों की नियुक्ति।
(iii) लैंगिक विविधता; और
(iv) अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व।
अधिसूचना में कहा गया है,
"जस्टिस राजेश बिंदल को 22 मार्च 2006 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 11 अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। जस्टिस बिंदल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता में नंबर 2 पर हैं। वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से आने वाले वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। उनके नाम की सिफारिश करते समय कॉलेजियम ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट 85 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति वाले सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में से एक का उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय दो राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय है।"
आगे कहा गया है,
"जस्टिस अरविंद कुमार को 26 जून 2009 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और 07 दिसंबर 2012 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 13 अक्टूबर 2021 को गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। जस्टिस अरविंद कुमार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त अखिल भारतीय-वरिष्ठता में क्रम संख्या 26 पर है। उनके नाम की सिफारिश करते समय, कॉलेजियम इस तथ्य से अवगत है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय से आने वाले न्यायाधीशों की वरिष्ठता में जस्टिस न्यायमूर्ति अरविंद कुमार क्रम संख्या 02 पर खड़े हैं। और वर्तमान में, उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ का प्रतिनिधित्व कर्नाटक उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है।"
कॉलेजियम ने उल्लेख किया कि दिसंबर 2022 में पदोन्नति के लिए पूर्व में अनुशंसित पांच नाम अभी भी केंद्र के पास लंबित हैं। इसलिए, कॉलेजियम ने कहा कि उन नामों की नियुक्ति में वर्तमान प्रस्तावों पर वरीयता होनी चाहिए।
यह भी कहा गया है,
"कॉलेजियम ने अपने 13 दिसंबर 2022 के संकल्प द्वारा पूर्व में सिफारिश किए गए नामों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए वर्तमान में की गई दो नामों की सिफारिश पर वरीयता दी जाएगी। इसलिए, 13 दिसंबर 2022 को सिफारिश की गई पांच न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अलग से और इससे पहले अधिसूचित किया जाना चाहिए।"
संकल्प पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें