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SC ने उत्सव बैंस को उस दावे पर हलफनामा दाखिल करने को कहा जिसमें कहा गया कि CJI को फंसाने के लिए बर्खास्त कर्मियों ने रची साजिश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वकील उत्सव बैंस को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने के लिए कहा है ताकि उनके उस आरोप को प्रमाणित किया जा सके कि सुप्रीम कोर्ट के 3 असंतुष्ट कर्मचारियों ने कॉरपोरेट लॉबी के साथ साजिश रचकर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए।
सुबह के सत्र में AG ने कहा कि बैंस का हलफनामा, उनके द्वारा इस मुद्दे पर किए गए फेसबुक पोस्ट से अलग है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में यह आरोप लगाया था कि कुछ "असंतुष्ट न्यायाधीश लॉबी" भी CJI के खिलाफ इस साजिश का हिस्सा थी। हालांकि, हलफनामे में, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
वहीं दोपहर में AG ने अपने सबमिशन में जब बैंस के विशेषाधिकार के दावे के बारे में संदेह व्यक्त किया तो बैंस को एक बार फिर से गुस्सा आया। बैंस ने शिकायत की कि AG उन पर हमले कर रहे हैं और उनकी ईमानदारी पर संदेह कर रहे हैं।
इस पर बैंस ने कहा कि वह "खुद ही बाहर जा रहे हैं।" इसपर जस्टिस अरुण मिश्रा ने हस्तक्षेप किया और कहा, "आप युवा हैं। चीजों को अपने दिल पर मत लीजिये। उनका (जस्टिस नरीमन) का मतलब यह नहीं था कि वह आपको बाहर फेंक देंगे। वह महज़ अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे।"
जस्टिस मिश्रा ने कहा कि बैंस ने जो सामग्री अदालत को सौंपी है, उसमें यह आरोप लगाया गया है कि SC के असंतुष्ट कर्मचारियों ने CJI को फंसाने की कोशिश की। जयसिंह ने कहा कि बैंस को अपनी साख के संबंध में एक हलफनामा दायर करना चाहिए। सुनवाई के बाद जस्टिस मिश्रा ने इसे खारिज कर दिया और बर्खास्त कर्मचारियों के खिलाफ अपने आरोपों के बारे में उन्होंने बैंस से एक और हलफनामा मांगा।
पीठ ने कहा कि यह इस मुद्दे को तय करेगा कि क्या बैंस और कथित साजिशकर्ताओं के बीच बातचीत पर विशेषाधिकार का दावा किया जा सकता है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे इन-हाउस पैनल द्वारा लंबित जांच प्रभावित नहीं होगी। मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।