सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR को छोड़कर लॉकडाउन के चलते मार्च में पंजीकृत ना होने वाले BS-IV वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी 

LiveLaw News Network

18 Aug 2020 4:59 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR को छोड़कर लॉकडाउन के चलते मार्च में पंजीकृत ना होने वाले BS-IV वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी 

    सुप्रीम कोर्ट ने BS-IV वाहनों के पंजीकरण के संबंध में एक सीमित राहत दी है।

    जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिसबी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने आदेश दिया,

    "अभी भी बड़ी संख्या में बिक्री की बात कही गई है जिन्हें ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड किया गया हैं, यहां तक ​​कि अस्थायी पंजीकरण भी किए गए थे। लॉकडाउन अवधि के दौरान उनका पंजीकरण नहीं किया जा सका। इसलिए, हम ऐसे वाहनों के पंजीकरण की अनुमति देते हैं, केवल जिसे मार्च, 2020 और किसी अन्य कारण से लॉकडाउन के दौरान पंजीकृत नहीं किया जा सका।"

    इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के स्पष्ट किया कि आदेश पूरे देश में लागू करने के लिए आदेश दिया गया है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में नहीं। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि दिल्ली-एनसीआर में 31 मार्च, 2020 के बाद BS- IV वाहनों का पंजीकरण बिल्कुल नहीं होगा।

    "हालांकि, दिल्ली और एनसीआर की स्थिति अलग है। हम अपने 27.03.2020 के आदेश को स्पष्ट करते हैं कि इसका आशय है कि BS-IV वाहनों का कोई पंजीकरण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं किया जाना है क्योंकि लोग गंभीर वायु प्रदूषण और आदेश से पीड़ित हैं। इस न्यायालय द्वारा 2018 में आदेश जारी कर दिया गया था कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में BS-IV का कोई वाहन पंजीकृत नहीं होगा।

    हम आदेश देते हैं कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, BS-IV के वाहनों का कोई भी पंजीकरण 31.03.2020 के बाद नहीं किया जाना चाहिए, " न्यायालय ने आदेश में कहा, जो सोमवार को जारी किया गया था।

    13 अगस्त को सुनवाई के दौरान, एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को सूचित किया कि 39,000 वाहनों का विवरण अपलोड नहीं किया गया था, लेकिन इसके अलावा, बाकी वाहनों का पता लगाया गया है और उनका विवरण ई-वाहन पोर्टल पर उपलब्ध था।

    फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) की ओर से पेश हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने डीलरों को नुकसान का हवाला देते हुए 31 मई तक बेचे जाने वाले वाहनों के पंजीकरण की मांग की।

    उन्होंने कुछ खरीददारों के सामने आने वाली परेशानियों से भी कोर्ट को अवगत कराया, जिन्होंने वाहनों की ऑनलाइन बुकिंग की थी, लेकिन लॉकडाउन की अवधि के दौरान उन्हें पंजीकृत नहीं किया था या वाहनों की डिलीवरी नहीं ली थी।

    लॉकडाउन के दौरान वाहनों की बिक्री के संबंध में, न्यायमूर्ति मिश्रा अदालत के पिछले आदेशों के अनुपालन के संबंध में सख्त थे, जिसके अनुसार बिक्री केवल 31 मार्च, 2020 तक ही की जाएगी और 25 मार्च से पहले की गई बिक्री पर ही विचार किया जाएगा।

    31 मई तक बिक्री के पंजीकरण के लिए FADA के अनुरोध की अनुमति देने से इनकार करते हुए, न्यायमूर्ति मिश्रा ने टिप्पणी की, "आपने लॉकडाउन के दौरान अधिक बिक्री की है। अदालत के साथ धोखाधड़ी न करें!"

    उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा के बाद हुई बिक्री पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "लॉकडाउन के दौरान कितनी बिक्री हुई?

    उन्होंने कहा,

    "हम उन बिक्री की अनुमति कैसे दे सकते हैं ... हमने केवल आपको लॉकडाउन के दौरान एक रियायती अवधि की अनुमति दी थी। हमने बिक्री की अनुमति नहीं दी थी।"

    विश्वनाथन ने अदालत को अवगत कराया कि वहां बिक्री हुई क्योंकि खरीदारों के पास कुछ मुहूर्त (शुभ समय) था जिसमें वे लेनदेन करना पसंद करते हैं।

    उन्होंने कहा,

    "ऐसी कई बिक्री हुईं ... लोगों की ये मान्यताएं हैं ... वे खरीदारी करने से पहले मुहूर्त देखते हैं ... आज भी मैं अपनी नई कार को मंदिर में ले जाता हूं .. लोग मुहूर्त पर विश्वास करते हैं।"

    उन्होंने यह भी बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया को भी पीछे धकेल दिया गया क्योंकि कई खरीदार जिन्होंने वाहनों को ऑनलाइन बुक किया था, मुहूर्त के खाते में उसकी डिलीवरी टाल दी। " हम तब इसे अमुहूर्त करेंगे।"

    क्या है यह मुहूर्त और वह सब ... हम कैसे मुहूर्त की बिक्री की अनुमति दे सकते हैं ... लॉकडाउन के दौरान, इन सभी चीजों पर विचार नहीं किया जा सकता है, ये 'मुहूर्त खरीदारी' हैं।

    न्यायमूर्ति मिश्रा ने जवाब दिया,

    "... हो सकता है कि शादियों के लिए भी मुहूर्त आए हों, लेकिन वे सही नहीं हो सकते थे? कानून को इन बातों पर पूर्वता बरतनी चाहिए।"

    इसके साथ, न्यायालय ने BS IV वाहनों की बिक्री के पंजीकरण को रोक दिया, जिसमें शीर्ष अदालत के अक्टूबर, 2018 के आदेश का उल्लंघन किया गया जो 31 मार्च, 2020 तक बिक्री की अनुमति देता है।

    "... बड़ी संख्या में वाहन हैं, जिनको बिक्री को ई- वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था। चूंकि, बिक्री को अपलोड नहीं किया गया था, आवश्यकतानुसार, लेनदेन को वास्तविक बिक्री के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा 24.10.2018 को पारित आदेश स्पष्ट है कि BS- IV वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति 31.03.2020 के बाद नहीं दी जाएगी।

    अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    " हम ऐसे वाहनों के पंजीकरण की अनुमति नहीं दे सकते, जिनकी बिक्री केंद्र सरकार के ई-वाहन पोर्टल या राज्य सरकार के संबंधित पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई थी।"

    हालांकि, यह स्पष्ट करने के बाद, न्यायालय ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण कुछ वाहनों को पंजीकृत करने में आने वाली कठिनाइयों का ध्यान रखा। इसे ध्यान में रखते हुए, शीर्ष न्यायालय ने केवल उन वाहनों के लिए पंजीकरण की अनुमति दी है, जो लॉकडाउन के दौरान पंजीकृत नहीं हो पाए थे।

    न्यायालय ने विस्तृत रूप से कहा कि उसने BS IV वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी थी, जो देशव्यापी तालाबंदी से पहले भारत में बेचे गए थे, लेकिन प्रक्रिया के अनुसार ठीक से पंजीकृत नहीं हो सके।

    यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया था कि पंजीकरण में इस छूट को केवल लॉकडाउन के कारण अनुमति दी जा रही है और इसे किसी भी तरह से अन्य किसी तरीके या किसी अन्य उद्देश्य के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए या किसी अन्य वाहन के पंजीकरण के लिए उपयोग ना किया जाए जो अन्य कारणों से पंजीकृत नहीं किया गया था।

    31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने 27 मार्च केउस आदेश को वापस ले लिया, जिसमें लॉकडाउन के बाद दस दिनों के लिए दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 10% बिना बिके BS- IV वाहनों की बिक्री की अनुमति दी गई थी। पीठ ने ये फैसला यह देखते हुए वापस लिया कि ऑटोमोबाइल डीलरों ने आदेश का उल्लंघन कर ऐसे वाहनों को बेच दिया था।

    आदेश को वापस लेने के बाद, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बेचे गए ऐसे वाहनों को बेचा हुआ नहीं माना जाएगा

    और जो राशि प्राप्त हुई है, उसे खरीदारों को वापस कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 31 मार्च के बाद बेचे जाने वाले किसी भी वाहन को पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

    जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने आदेश दिया,

    " वाहनों को डीलरों के साथ ही माना जाएगा जैसे कि वे बेचे नहीं गए हैं और यह किसी भी प्राप्त राशि को खरीदारों को वापस कर दिया जाएगा, 31.03.2020 के बाद बेचा गया कोई भी BS- IV प्रौद्योगिकी वाहन पंजीकृत नहीं होगा।"

    कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान अधिक वाहनों की बिक्री के लिए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) और अन्य डीलरों की खिंचाई की।

    पीठ ने उल्लेख किया कि डीलरों को राहत देने के पहले के आदेश को एसोसिएशन के अनुरोध पर लॉकडाउन के कारण दिया गया था, जो कि 24 मार्च को राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा के कारण 31 मार्चसे पहले छह दिनों के नुकसान के लिए तैयार किया गया था।

    इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 27 मार्च को, शीर्ष अदालत ने देशव्यापी तालाबंदी के कारण छह दिनों के लिए 10% बिना बिके BS-IV वाहनों की बिक्री की अनुमति दी थी। हालांकि 8 जुलाई को इस आदेश को उस आदेश के दुरुपयोग के कारण वापस ले लिया गया था, जिसमें अनुमति से अधिक वाहन बेचे गए थे।

    चूंकि यह अदालत के ध्यान में लाया गया था, आदेश को वापस ले लिया गया था, जिसके बाद 31 जुलाई को पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

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