तब्लीगी जमात मामला : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई टाली, केंद्र सरकार से ट्रायल में तेज़ी के लिए निर्देश मांगा

LiveLaw News Network

27 July 2020 9:31 AM GMT

  • तब्लीगी जमात मामला : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई टाली, केंद्र सरकार से ट्रायल में तेज़ी के लिए निर्देश मांगा

    सुप्रीम कोर्ट ने तब्लीगी जमात मण्डली में भाग लेने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा ब्लैक लिस्ट किए गए विदेशी नागरिकों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई टाल दी जिसमें स्वदेश वापस जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की बहाली की मांग की गई है।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश मांगने की अनुमति दी कि क्या जिन विदेशियों ने दोष स्वीकार नहीं किया है, क्या उनके मुकदमों में तेज़ी लाई जा सकती है। मामला 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

    सुनवाई की अंतिम तिथि पर, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर एक सप्ताह के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया था जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा था कि उन को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

    इससे पहले, कोर्ट ने केंद्र के हलफनामे पर ध्यान दिया था जिसमें कहा गया था कि विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द करने के लिए व्यक्तिगत आदेश पारित किए गए थे और

    याचिकाकर्ताओं के पास व्यक्तिगत वीज़ा रद्द आदेशों के संबंध में उचित प्राधिकारी के सामने प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता है। उपर्युक्त के प्रकाश में बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि व्यक्तिगत आदेश पहले ही पारित हो चुके थे, याचिकाकर्ताओं को आदेशों को चुनौती देते हुए अब अपने संबंधित उच्च न्यायालयों का रुख करना चाहिए।

    सोमवार को एसजी ने बेंच को सूचित किया कि 34 याचिकाकर्ताओं में से 23 दोषी ठहराए गए हैं और उन पर एक निश्चित जुर्माना लगाया गया है इसलिए, वे घर वापस जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि 9 को मुकदमे का सामना करना है और उनका ट्रायल विभिन्न अदालतों के समक्ष लंबित है।

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने एसजी से पूछा कि ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसके लिए, एसजी ने जवाब दिया कि वह जांच अधिकारी से बात करेंगे, और जल्द ट्रायल के लिए एक आवेदन दाखिल करने की संभावना का पता लगाएंगे।

    वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने तब सूचित किया कि न्यायालय ने जिन 23 याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराया है उनकी जल्द से जल्द वापसी की जानी चाहिए।

    "उनके द्वारा 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया जब उन्होंने खुद दोष स्वीकार कर लिया। हालांकि, अपने मूल देशों में, इस तरह के दलील के विपरीत के नतीजे हो सकते हैं।"

    सिंह ने आगे कहा कि शेष 9 ने एक दोषी स्वीकारने के लिए कोई विकल्प नहीं चुना है क्योंकि इस तरह की दलील उनके देश में प्रतिकूल परिणाम का कारण बनेगी। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि यह उल्लेख किया गया है कि शेष 9 याचिकाकर्ताओं को माफी का एक हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा एक क्लोज़र रिपोर्ट दायर की जाएगी।

    कोर्ट ने कहा कि एसजी उसी पर गौर करेंगे और निर्देश मांगेंगे।

    वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने भी अदालत के सामने प्रस्तुत किया कि जिन 25 याचिकाकर्ताओं ने अपराध को स्वीकार कर लिया है उनमें से 3 को छोड़ दिया है , जबकि 22 को पासपोर्ट प्राप्त करने में समस्या आ रही है। उन्होंने एसजी से अनुरोध किया कि वह इस प्रक्रिया में भी तेजी लाए।यह मामला अब 31 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है।

    2 अप्रैल को, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने भारत में मौजूद 35 देशों के 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के सरकार के फैसले के बारे में बताया था।

    इसके साथ ही ऐसे विदेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) के साथ-साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त (सीपी) को आदेश जारी किए गए।

    इसके आलोक में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि निर्णय एकतरफा और मनमाने ढंग से लिया गया था। उनकी याचिका में जोर दिया गया है कि बिना किसी नोटिस जारी किए या सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ब्लैकलिस्ट करने का एक निर्णय न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का भीषण उल्लंघन है।

    याचिकाकर्ताओं, जिनमें से सभी को ब्लैकलिस्ट किया गया है, ने प्रस्तुत किया कि न केवल इस निर्णय के कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप राज्य प्रशासन ने अनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया है। उन्होंने तर्क दिया कि कानून के तहत स्थापित प्रक्रिया के बिना ये कदम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव है।

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