सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ धार्मिक आस्था और मौलिक अधिकारों के मुद्दों पर फिर से विचार करेगी 

LiveLaw News Network

13 Jan 2020 7:16 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ धार्मिक आस्था और मौलिक अधिकारों के मुद्दों पर फिर से विचार करेगी 

    सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा कि वह आवश्यक धार्मिक प्रथाओं पर मुद्दों को फिर से तैयार करने, आस्था और मौलिक अधिकारों के बीच परस्पर संबंध और धार्मिक प्रथाओं पर न्यायिक समीक्षा की सीमा पर विचार करेगी, जिन्हें 14 नवंबर, 2019 को 5-जजों की बेंच द्वारा सबरीमला पुनर्विचार आदेश में संदर्भित किया गया था।

    मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेकेट्री से इस उद्देश्य के लिए 17 जनवरी को मामले में शामिल सभी वकीलों की एक बैठक बुलाने को कहा है। बैठक में बिंदु तय करेंगे:

    1. मुद्दों को फिर से पढ़ना या जोड़ना।

    2. वकीलों के बीच मुद्दों का आवंटन।

    3. वकीलों के बीच समय का विभाजन।

    पीठ में CJI एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति आर बानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनगौदर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर , न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत शामिल हैं।

    पीठ ने मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, अग्यारी ( फायर टैंपल) में पारसी महिलाओं के प्रवेश (जिन्होंने बाहरी समुदाय से विवाह किया है) से संबंधित लंबित रिट याचिकाओं को और दाउदी बोहराओं के बीच महिलाओं के खतना की परंपरा की वैधता को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है।

    शुरुआत में CJI ने स्पष्ट किया कि पीठ सबरीमला पुनर्विचार को नहीं सुनेगी बल्कि केवल सबरीमला पुनर्विचार पीठ द्वारा पारित 14 नवंबर के आदेश में संदर्भित मुद्दों पर विचार करेगी। उन याचिकाओं को तब तक लंबित रखा जाएगा जब तक कि संदर्भित प्रश्नों का निर्धारण नहीं किया जाता।

    वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने प्रस्तुत किया कि सबरीमला के फैसले को गलत करार दिए बिना संदर्भ संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शिरूर मठ मामले में 7 न्यायाधीशों की बेंच के फैसले पर भी संदेह नहीं किया गया है ताकि नौ-न्यायाधीशों वाली बेंच के संदर्भ को सही ठहराया जा सके।

    त्रावणकोर देवासम बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ ए एम सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि सभी इरादों के बावजूद मुद्दों को बहुत व्यापक रूप से तैयार किया गया है।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस बात पर सहमति जताई कि सात मुद्दों को 'फाइन-ट्यूनिंग' किया जाना है।

    इस तरह की दलीलों के आलोक में CJI ने मुद्दों को फिर से फ्रेम करने के लिए शामिल वकीलों की एक बैठक बुलाने पर सहमति व्यक्त की। CJI ने वकीलों से यह भी आग्रह किया कि वे सुगम सुनवाई के लिए आपस में बहस के लिए समय का बंटवारा करें जैसा कि अयोध्या मामले की सुनवाई में किया गया था। कोर्ट ने मुद्दों के निपटारे के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।

    गौरतलब है कि 28 सितंबर, 2018 को मूल निर्णय देने वाली पीठ के न्यायाधीशों में से कोई भी - न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा इस पीठ में शामिल नहीं हैं।

    14 नवंबर को तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सबरीमला पुनर्विचार याचिकाओं में आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के कुछ सवालों के संदर्भ में आदेश दिया था।

    उस पीठ ने 3: 2 बहुमत से कहा था कि कुछ समान प्रश्न हैं जो मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित लंबित मामलों में उत्पन्न होने की संभावना है, पारसी महिलाओं फायर टेंपल का उपयोग करने का अधिकार जिन्होंने धर्म से बाहर विवाह किया था, की प्रथा की वैधता और दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं का खतना की प्रथा आदि।

    14 नवंबर के आदेश के अनुसार, निम्नलिखित मुद्दे हैं, जो कि बड़ी बेंच के विचार के लिए 'उत्पन्न' हुए हैं:

    (i) संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म की स्वतंत्रता और भाग III, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 में अन्य प्रावधानों के बीच परस्पर संबंध के बारे में।

    (ii) संविधान के अनुच्छेद 25 (1) में होने वाली अभिव्यक्ति, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य 'के लिए क्या है।

    (iii) संविधान में अभिव्यक्ति 'नैतिकता' या 'संवैधानिक नैतिकता' को परिभाषित नहीं किया गया है। क्या यह धार्मिक आस्था या विश्वास के लिए प्रस्तावना या सीमित होने के संदर्भ में नैतिकता पर आधारित है। उस अभिव्यक्ति के अंतर्विरोधों को चित्रित करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि यह व्यक्तिपरक हो जाता है

    (iv) किसी विशेष प्रथा के मुद्दे पर अदालत किस हद तक जांच कर सकती है, यह किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय के धर्म या धार्मिक प्रचलन का एक अभिन्न अंग है या जिसे विशेष रूप से उस धारा के प्रमुख धार्मिक समूह द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

    (v) संविधान के अनुच्छेद 25 (2) (बी) में प्रदर्शित होने वाले हिंदुओं के वर्गों 'की अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है।

    (vi) क्या एक धार्मिक संप्रदाय की "आवश्यक धार्मिक प्रथाओं", या यहां तक ​​कि एक खंड को अनुच्छेद 26 के तहत संवैधानिक संरक्षण दिया गया है।

    (vii) ऐसे मामलों में संप्रदाय की धार्मिक प्रथाएं या उन लोगों के उदाहरण पर एक खंड जो ऐसे धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं हैं, पर न्यायिक मान्यता की अनुमेय सीमा क्या होगी ?

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