SC ने कार्ति चिदंबरम की 10 करोड़ रुपये वापस करने की याचिका को खारिज किया, कहा संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें कार्ति
Live Law Hindi
29 May 2019 5:58 PM IST
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और नवनिर्वाचित सासंद कार्ति चिदंबरम की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें उनके द्वारा विदेश यात्रा के लिए शर्त के तौर पर रजिस्ट्री में उनके द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये को वापस दिलाने का अनुरोध किया गया था।
इससे पहले 14 मई को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की वेकेशन बेंच के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था लेकिन अदालत ने कहा कि ये मामला जरूरी नहीं है और छुट्टियों के बाद कोर्ट के सामने इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने 7 मई को कहा था कि कार्ति को 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। यहां तक कि उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील के. वी. विश्वनाथन ने कहा था कि उनके द्वारा पहले जमा की गई रकम अभी भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के पास जमा है।
लेकिन पीठ ने कहा था, "हमें नहीं लगता कि, आपको फिर से 10 करोड़ रुपये जमा करने में कोई समस्या होगी।" गौरतलब है कि अदालत ने कार्ति को मई में यूके एवं यूएसए और जून में जर्मनी और स्पेन का दौरा करने की अनुमति दी थी।
कार्ति ने दावा किया है कि वह "पूर्व खिलाड़ी, वर्तमान प्रशासक और उद्यमी" के रूप में टेनिस से जुड़े हैं। वो प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों की जांच का सामना कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने जनवरी में भी 10 करोड़ रुपये जमा करने के बाद ही कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दी थी।