सेक्स ओरिएंटेशन के बारे में सौरभ कृपाल का खुलापन उन्हें जज के पद पर नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त नहीं करता : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपना प्रस्ताव दोहराया

Sharafat

19 Jan 2023 5:27 PM IST

  • सेक्स ओरिएंटेशन के बारे में सौरभ कृपाल का खुलापन उन्हें जज के पद पर नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त नहीं करता : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपना प्रस्ताव दोहराया

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र से असहमति व्यक्त की है, जिसमें केंद्र ने समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल को उनके सेक्स ओरिएंटेशन के बारे में खुलेपन के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव वापस कर दिया था।

    केंद्र को आशंका है कि समलैंगिक अधिकारों के लिए उनके "लगाव" को देखते हुए यह सौरभ कृपाल के पूर्वाग्रह होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कॉलेजियम ने प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया।

    सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ वाले कॉलेजियम ने 18 जनवरी के एक प्रस्ताव में किरपाल के नाम को दोहराते हुए कहा,

    " तथ्य यह है कि मिस्टर सौरभ कृपाल अपने ओरिएंटेशन के बारे में खुले हैं, यह एक ऐसा मामला है जिसका क्रेडिट जाता है। न्यायपालिका के लिए एक संभावित उम्मीदवार के रूप में वह अपने ओरिएंटेशन के बारे में पोशिदा नहीं रहे हैं। संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार समर्थन करते हैं। इस आधार पर उनकी उम्मीदवारी को खारिज करना यह स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत होगा। "

    कृपाल को नियुक्त करने का प्रस्ताव पांच साल से अधिक समय से लंबित है। 13 अक्टूबर 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सर्वसम्मति से सिफारिश की गई और 11 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित किया गया।

    एससी कॉलेजियम इस बात से सहमत था कि सौरभ कृपाल को यह सलाह दी जाती है कि वह उन कारणों के संबंध में प्रेस से बात न करें, जो कॉलेजियम की सिफारिशों पर पुनर्विचार के लिए वापस भेजे जा सकते हैं। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि कृपाल के पास योग्यता, सत्यनिष्ठा और मेधा है। " उनकी नियुक्ति दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ में मूल्य जोड़ेगी और समावेश और विविधता देगी। उनका आचरण और व्यवहार बोर्ड से परे रहा है। "

    प्रस्ताव वापस करने के लिए केंद्र का एक अन्य कारण यह है कि कृपाल का पार्टनर स्विस नागरिक है।

    एससी कॉलेजियम ने हालांकि कहा कि इस बात की कोई आशंका नहीं है कि कृपाल के साथी के व्यवहार का राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई असर पड़ता है।

    " यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उम्मीदवार का साथी, जो एक स्विस नागरिक है, हमारे देश के लिए शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगा, क्योंकि उसका मूल देश एक मित्र राष्ट्र है। वर्तमान और अतीत सहित उच्च पदों पर कई व्यक्ति संवैधानिक पदों के धारकों के पति-पत्नी विदेशी नागरिक हैं और रहे हैं। इसलिए, सिद्धांत रूप में इस आधार पर श्री सौरभ क्रपाल की उम्मीदवारी पर कोई आपत्ति नहीं हो सकत कि उनका साथी विदेशी नागरिक है। "

    प्रस्ताव को दोहराते हुए कॉलेजियम ने कहा,

    "इसलिए, मिस्टर सौरभ कृपाल की उम्मीदवारी के अत्यधिक सकारात्मक पहलुओं पर तौलना चाहिए। कॉलेजियम दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में श्री सौरभ कृपाल की नियुक्ति के लिए दिनांक 11 नवंबर, 2021 की अपनी सिफारिश को दोहराने का प्रस्ताव करता है, जिस पर शीघ्रता से कार्यवाही करने की आवश्यकता है।"

    प्रस्ताव पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


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