शारदा घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया टायकून रमेश गांधी की ज़मानत अर्ज़ी पर केंद्र को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा
LiveLaw News Network
17 April 2020 5:06 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मीडिया टायकून रमेश गांधी की जमानत याचिका पर केंद्र को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बी.आर. गवई की एक पीठ ने रमेश गांधी की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई की। रमेश गांधी शारदा घोटाले के आरोप में 4 साल और 8 महीने हिरासत में हैं।
रमेश गांधी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह पेश हुए और उन्होंने कहा कि घोटाले में उनके क्लाइंट की संलिप्तता के बारे में सीबीआई का रुख उन्हें "किंगपिन" के रूप में पेश करने के रूप में गलत था। सिंह ने आगे कहा कि उनका मुवक्किल लंबे समय से हिरासत में है, फिर भी उनके खिलाफ मुकदमा चला, इसलिए, वह जमानत के लिए पात्र थे।
दूसरी ओर भारत के संघ के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता नटराजन ने सिंह के तर्क को खारिज कर दिया। नटराजन ने कहा, "वह कई लेनदेन के प्राप्तकर्ता रहे हैं। वह पूरे घोटाले में मुख्य किंगपिन है।"
पीठ ने मीडिया टाइकून के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में पूछताछ की। भारत संघ ने इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा जिसे पीठ ने अनुमति दी और मामला 4 मई, 2020 के लिए सूचीबद्ध किया।
रमेश गांधी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कथित रूप से शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई के अनुसार, गांधी शारदा मालिक के साथ निकटता से जुड़े हुए थे और घोटाला करने वाले किंगपिन "सुदीप्त सेन" और विशाल धनराशि कथित तौर पर उनके और उनके कंपनी बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी।
यह घोटाला 2013 की शुरुआत में सार्वजनिक रूप से सामने आया था। इसमें कोलकाता स्थित शारदा समूह भी शामिल था, जिसका आरोप था कि जनता से 2,500 करोड़ रुपये तक की जमा राशि जमा की गई थी, लेकिन भुगतान करने के समय समूह रुपए का भुगतान नहीं कर पाया।
रमेश गांधी शारदा समूह के कॉर्पोरेट मामलों के विभाग की देखभाल कर रहे थे।
वकील यूनुस मलिक भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के लिए पेश हुए और उन्होंने लाइव लॉ को इनपुट दिया। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड समीर मलिक द्वारा दायर की गई थी।