सेम सेक्स मैरिज- 'संसद के पास विवाह और तलाक पर कानून बनाने की शक्ति, अदालतें कितनी दूर जा सकती हैं?': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा

Sharafat

25 April 2023 11:20 AM GMT

  • सेम सेक्स मैरिज- संसद के पास विवाह और तलाक पर कानून बनाने की शक्ति, अदालतें कितनी दूर जा सकती हैं?: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को याद दिलाया कि संसद को विवाह और तलाक के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है और इसलिए ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश के बारे में पूछताछ की।

    सीजेआई ने पूछा,

    " आप इस बात पर विवाद नहीं कर सकते कि संसद के पास इन याचिकाओं द्वारा कवर किए गए कैनवास में हस्तक्षेप करने की शक्तियां हैं। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 यह विशेष रूप से विवाह और तलाक को कवर करती है। तो सवाल यह है कि वास्तव में कौन से हस्तक्षेप बाकी हैं जिनमें यह अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। ..परीक्षण वास्तव में है, अदालतें कितनी दूर जा सकती हैं?"

    उन्होंने कहा कि यहां तक ​​कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य जैसे मामलों में भी, जहां कार्यस्थलों पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाओं से निपटने के लिए कानून की कमियों को दूर करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, "अदालत द्वारा निर्धारित ढांचे को विधायिका द्वारा तैयार किया जाना है।"

    सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी की दलीलों के जवाब में यह टिप्पणी की गई कि सरकार अदालत में आकर यह नहीं कह सकती कि यह संसद का मामला है। उन्होंने दावा किया कि जब किसी समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक न्यायालय का रुख करने का अधिकार है।

    जस्टिस भट ने पूछा,

    " जब आप सांसदों पर एक सकारात्मक दायित्व डाल रहे हैं तो क्या कानून के निर्माण का अनुमान लगाना संभव है? हम एक दायित्व या जनादेश कैसे बुनते हैं?"

    गुरुस्वामी ने जवाब दिया, " मूल ढांचा भी हमारा है। हम भी इसकी आत्मा का हिस्सा हैं। संसद हमें संविधान के तहत इस गारंटी से बाहर करने का कारण नहीं हो सकती। "

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ भारत में समान लिंग विवाहों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं के बैच की सुनवाई कर रही थी।

    गुरुस्वामी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता किसी विशेष उपचार की मांग नहीं करते हैं, बल्कि अपने संबंधों को मान्यता देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम की "व्यावहारिक व्याख्या" करते हैं।

    सीजेआई और जस्टिस भट ने हालांकि कहा कि विशेष विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानून आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए, एसएमए में किसी भी बदलाव का व्यक्तिगत कानूनों पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा।

    जस्टिस भट ने कहा, " अगर हम एसएमए में पढ़ते हैं तो अन्य व्यक्तिगत कानूनों में भी बदलाव करना होगा। इसमें कोई संकोच नहीं है। "

    सीजेआई ने यह भी टिप्पणी की,

    " एसएमए ने धर्म के प्रति तटस्थ होकर एक अपवाद बनाया। लेकिन एसएमए की धारा 21 (ए) इंगित करती है कि विवाह के अन्य सभी हिस्से पर्सनल लॉ द्वारा शासित होते हैं। एसएमए और पर्सनल लॉ के बीच संबंध से इनकार नहीं किया जा सकता है।"

    जबकि गुरुस्वामी सहमत थे, उन्होंने कहा कि यह सब केवल परिणामी होगा।

    पीठ ने यह भी पूछा कि क्या याचिकाकर्ता पूरे समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसने संकेत दिया कि कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने जीवन के वर्तमान तरीके को "संरक्षित" करना चाहते हैं।

    इस पर गुरुस्वामी ने जवाब दिया, " जो रिश्ते की इस नई परिभाषा में भाग लेना चाहते हैं, वे भाग ले सकते हैं। जो नहीं चाहते हैं, उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। समुदाय के भीतर, ऐसे लोग हो सकते हैं जो भाग नहीं लेना चाहते हैं।"

    याचिकाकर्ताओं में से एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जो सभी के लिए विवाह समानता की मांग करता है, उसकी ओर से सीनियर एडवोकेट जयाना कोठारी ने आग्रह किया कि प्रत्येक व्यक्ति को परिवार का मौलिक अधिकार है और ऐसे परिवार की मान्यता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत होनी चाहिए। चाहे उनकी लैंगिक पहचान या लैंगिक रुझान कुछ भी हो।

    उन्होंने कहा,

    " हमारे परिवार हमें न केवल प्यार और देखभाल देते हैं बल्कि मनोवैज्ञानिक और आर्थिक सहायता भी देते हैं। क्या हमें अपने परिवारों को मान्यता देने का अधिकार नहीं हो सकता है? ट्रांसपर्सन के पहले से ही परिवार हैं - वे रिश्तों में हैं, बच्चों को गोद ले रहे हैं लेकिन इन परिवारों को मान्यता नहीं दी जा रही है क्या एक परिवार सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि आपकी लिंग पहचान अलग है? क्या ये वही मूल्य नहीं हैं जो हम सभी दिन के अंत में चाहते हैं? इसलिए मेरा तर्क है कि यह अनुच्छेद 21 के तहत आना चाहिए।"

    उन्होंने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम और जिस तरह से इसे वर्तमान में समझा जाता है, केवल पुरुषों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करके, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विवाह करने के अधिकार से वंचित करता है और केवल उनकी लिंग पहचान के आधार पर परिवार होता है। उन्होंने तर्क दिया कि लिंग के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 (1) के उल्लंघन के बराबर है।

    संविधान पीठ ने दो जोड़ों की ओर से सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर को भी सुना, जिन्होंने क्रमशः विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के तहत उनकी शादी को मान्यता देने की मांग की। उन्होंने अमेरिका में "इंटिमेट एसोसिएशन" न्यायशास्त्र पर जोर दिया, जो एसोसिएशन के गठन की अनुमति देता है।

    ग्रोवर ने इससे तुलना करते हुए कहा कि क्वीयर जोड़ों के "इंटिमेट एसोसिएशन" अनुच्छेद 19(1)(सी) [एसोसिएशन या यूनियन बनाने के लिए] के तहत समझाया गया है, जो उचित प्रतिबंधों के अधीन है और "अंतरंग जुड़ाव के इस अधिकार को अनुच्छेद 21 में पढ़ा जा सकता है । उन्होंने कहा , निजता, स्वायत्तता और गरिमा के अलावा इसे अनुच्छेद 21 में भी पढ़ा जा सकता है।

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