सेम सेक्स मैरिज : LGBTQIA+ स्पेक्ट्रम के जेंडर शेड से निपटने के लिए न्यायपालिका लैस नहीं, संसद को फैसला करने दें : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

Sharafat

26 April 2023 8:02 PM IST

  • सेम सेक्स मैरिज :  LGBTQIA+ स्पेक्ट्रम के जेंडर शेड से निपटने के लिए न्यायपालिका लैस नहीं, संसद को फैसला करने दें : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

    भारत संघ ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों को शादी करने का समान अधिकार देने और बाद में इस तरह के विवाह को विनियमित करने के सवाल को विधायिका के विवेक पर छोड़ने का आग्रह किया।

    केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को एक संविधान पीठ को बताया कि भारत की विधायी नीति परंपरागत रूप से एक 'पारंपरिक पुरुष' और एक 'पारंपरिक महिला' को मान्यता देने की रही है।

    मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , और जस्टिस संजय किशन कौल , जस्टिस एस रवींद्र भट , जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की एक संविधान पीठ समलैंगिक व्यक्तियों के बीच विवाह की कानूनी मान्यता के लिए याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी ।

    सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने कहा,

    " मैं लिंग पहचान और सेक्स ओरिएंटेशन के बीच के अंतर को समझता हूं। लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन सभी भारतीय कानून पारंपरिक अर्थों में 'पुरुष' और 'महिला' को परिभाषित करते हैं। जब इस पर पहली बार बहस हो रही है तो क्या इसे पहले संसद या राज्य विधानसभा में नहीं जाना चाहिए? कोई मूल्य निर्णय या कलंक जुड़ा नहीं है। संसद ने उनकी पसंद के अधिकार, सेक्स प्रेफेरेंस, स्वायत्तता और निजता को स्वीकार कर लिया है। यहां सीमित प्रश्न यह है कि क्या एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह के अधिकार के लिए न्यायिक अधिनिर्णय के माध्यम से प्रार्थना की जा सकती है। ”

    सॉलिसिटर-जनरल ने शीर्ष अदालत को बताया कि मात्र न्यायिक घोषणा कि LGBTQIA+ जोड़ों को शादी करने का अधिकार है, यह सवाल उठाएगा कि उन अधिकारों को कैसे विनियमित किया जाएगा। एसजी मेहता ने स्पष्ट रूप से कहा कि विवाह करने का अधिकार, विषमलैंगिक जोड़ों के बीच भी पूर्ण नहीं है, जो विवाह योग्य आयु, किए जाने वाले समारोहों, द्विविवाह, निषिद्ध संबंधों, विवाह के विघटन के लिए आधार और प्रक्रिया, और कई अन्य से संबंधित नियमों से वैधानिक रूप से बंधे पहलू थे।

    एसजी ने कहा, " शादी करने के अधिकार में राज्य को शादी की नई परिभाषा बनाने के लिए मजबूर करने का अधिकार शामिल नहीं है। " उन्होंने आग्रह किया, " केवल संसद ही ऐसा करने के लिए सक्षम है और इसलिए, यह निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा मामला है। "

    एसजी मेहता ने तर्क दिया कि

    " विवाह समानता की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली 'विभिन्न प्रकार की स्थितियों' से निपटने के लिए न्यायपालिका असंतुलित है। केवल संसद या राज्य विधानसभाएं ही उन स्थितियों की कल्पना कर सकती हैं जो उत्पन्न हो सकती हैं और उनके विनियमन के लिए प्रदान कर सकती हैं। अदालत के लिए सभी स्थितियों की कल्पना करना असंभव होगा।"

    इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, उन्होंने LGBTQIA+ स्पेक्ट्रम में शामिल लैंगिक पहचान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा:

    “हम LGBTQIA+ कहते हैं, जहां 'L' का मतलब लेस्बियन, 'G' का मतलब गे, B का उभयलिंगी, 'T' का ट्रांसजेंडर, 'Q' का मतलब समलैंगिक, 'I' का मतलब इंटरसेक्स और 'A' का मतलब अलैंगिक होता है। लेकिन हमने यह जांच नहीं की है कि प्लस चिन्ह क्या दर्शाता है। यह समस्या का मूल है यदि न्यायपालिका को सामाजिक-कानूनी संस्था के रूप में मान्यता देने के बाद संबंधों को विनियमित करने का कार्य अपने हाथ में लेना है। इसमें 72 शेड्स या विविधताएं हैं, यही वजह है कि हम प्लस सिंबल लिखते हैं। कृपया विचार करें भले ही आपको कानून को फिर से लिखने की कवायद करने के लिए राजी किया गया हो, यह अदालत इस प्रकार की स्थितियों से कैसे निपटेगी।

    एसजी ने तर्क दिया कि यह न तो विवेकपूर्ण होगा और न ही अदालत के लिए लिंग पहचान के विभिन्न रंगों वाले 'अज्ञात' वर्ग से शादी करने का समान अधिकार देना संभव होगा।

    मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ से पूछा, " लिंग पहचान पर टेबल का सोर्स क्या है? ”

    लॉ ऑफिसर ने जवाब दिया, " मैंने कुछ स्रोतों से जांच की है। लिंग पहचान की सूची सुसंगत है। हालांकि मैंने फुटनोट में स्रोत का उल्लेख किया है।”

    एसजी ने न केवल स्पेक्ट्रम के भीतर मान्यता प्राप्त लिंग पहचान की संख्या के कारण समलैंगिक विवाह को विनियमित करने में अदालत की 'असमर्थता' के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि यदि इस तरह के विवाहों को अनुमति दी गई तो 160 से अधिक विधान होंगे, जिससे देश के वैधानिक ढांचे में 'अपूरणीय' मतभेद होंगे।

    "अदालत द्वारा इस कवायद को चार मूलभूत सिद्धांतों द्वारा रोका जाएगा, अर्थात् जो एक कानून के चरित्र को नहीं बदल सकता है, विधायी मंशा को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता जो अन्यथा प्रकट होता है, छोटे आयाम के शब्दों के स्थान पर बड़े आयाम के शब्दों को नहीं पढ़ सकता है और यह विषमलैंगिक जोड़ों के लिए एक अलग लेंस का उपयोग नहीं कर सकता।

    इस मामले में न्यायिक संयम की आवश्यकता पर अपने तर्क को आगे बढ़ाने में एसजी जनरल ने कई प्रसिद्ध अमेरिकी मामलों का उल्लेख किया, जिसमें गर्भपात के अधिकारों पर अपने ऐतिहासिक फैसले को उलटने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का हालिया और विवादास्पद निर्णय शामिल है, जैसे रो बनाम वेड।"

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉब्स वी एक्स में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के विवादास्पद फैसले पर आपत्ति जाहिर की। उल्लेखनीय है कि उक्त फैसले में कहा गया था कि गर्भपात का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जटिल मुद्दों, विशेष कर जटिल सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर कानून बनाने के संबंध में न्यायिक शक्ति की सीमा पर अपनी दलीलों के समर्थन में डॉब्स वी एक्स का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने तुरंत टोका, "डॉब्स का हवाला न दें, हम इससे बहुत आगे हैं और सौभाग्य से ऐसा है।"

    एसजी ने दलील दी कि Roe v. Wade में 50 साल पुराने ऐतिहासिक फैसले, जिसने 1973 में अमेरिका में गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को स्थापित किया था, उसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने में न्यायपालिका की अक्षमता का हवाला देते हुए हाल ही में पलट दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "गर्भपात को विनियमित करने का अधिकार जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस किया जाता है"। सीजेआई ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि जज कानून नहीं बनाते हैं।

    सीजेआई ने कहा, "...लेकिन अगर आप उस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए डॉब्स पर भरोसा कर रहे हैं तो हम डॉब्स से कहीं आगे निकल गए हैं...क्योंकि डॉब्स अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस विचार को पेश करता है कि एक महिला का अपनी शारीरिक अखंडता पर कोई नियंत्रण नहीं है.. इस सिद्धांत को हमारे देश में बहुत पहले खारिज कर दिया गया है ... इसलिए आप सिद्धांतों के समर्थन में गलत फैसले का हवाला दे रहे हैं ... डॉब्स का हवाला न दें।"

    एसजी ने तब स्पष्ट किया कि वह उस विषय वस्तु के लिए डॉब्स पर निर्भर नहीं है, जिसे उसने तय किया था, वह केवल उस सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती।

    उन्होंने तर्क दिया,

    "जहां कहीं भी विधायिका ने कदम रखा है, उन्होंने तदनुसार अन्य विधियों में संशोधन किया है। लेकिन ध्यान दें कि प्रभावित होने वाली विभिन्न विधियों में से किसी को भी यहां चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, अदालत ये बदलाव नहीं कर सकती।”

    जस्टिस भट ने इसके जवाब में बताया कि ऑस्ट्रिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे नौ मामले थे, जिनमें न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से LGBTQIA+ जोड़ों के बीच विवाह का वैधीकरण हासिल किया गया। हालांकि आंशिक रूप से सहमत होते हुए विधि अधिकारी ने तर्क दिया कि ये मामले या तो भारतीय संदर्भ में लागू नहीं होंगे या एक अभिव्यक्त निषेध से संबंधित थे जिसे न्यायिक समीक्षा के माध्यम से हटा दिया गया।

    एसजी ने कहा कि उदाहरण के लिए, लातविया के उदाहरण उपयुक्त नहीं होंगे क्योंकि इसने विधायिका को विवाह समानता को मान्यता देते हुए एक कानून बनाने के लिए निर्देश जारी किए, जबकि भारत में, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के मद्देनजर, सिर्फ एक रिट जारी नहीं की जा सकती थी।

    एसजी मेहता ने कहा,

    " कोई भी दो संविधान एक जैसे नहीं होते। जब भारत के संदर्भ में विदेशी भूमि में जन्म लेने वाले सिद्धांतों को लागू करने की बात आती है, तो यह हमारे संविधान की व्याख्या के लिए उनकी प्रासंगिकता पर व्यापक विचार किए बिना नहीं किया जा सकता है।"

    उन्होंने केशवानंद भारती मामले में शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक फैसले को उद्धृत किया , " यह प्रकाश को बंद करने का मामला नहीं है जहां यह हमें लाभान्वित और लाभान्वित कर सके। लेकिन चिंता इसके द्वारा अंधे होने की संभावना से बचाव की है। ”

    उन्होंने कहा कि " अंततः सामाजिक स्वीकृति किसी भी संघ की मान्यता के लिए विचारों में से एक है। इसका परीक्षण केवल विधायिका में किया जा सकता है।”


    केस टाइटल : सुप्रियो बनाम भारत संघ | 2022 की रिट याचिका (सिविल) नंबर 1011

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