सबरीमला संदर्भ : वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, भेजे गए सवाल व्यापक और एकेडेमिक , दुरुस्त करने की जरूरत 

LiveLaw News Network

13 Jan 2020 12:04 PM GMT

  • सबरीमला संदर्भ : वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, भेजे गए सवाल व्यापक और एकेडेमिक , दुरुस्त करने की जरूरत 

    9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सबरीमला पुनर्विचार याचिका में संदर्भ पर सुनवाई की और मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने खुली अदालत में साथ भरी अदालत में कहा, , " हम पुनर्विचार नहीं सुन रहे हैं। हम केवल संदर्भ बिंदुओं पर हैं।"

    सबरीमला पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई करने वाली पांच-न्यायाधीशों की बेंच के 14 नवंबर के आदेश को इंगित करते हुए मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था, "(2018 सबरीमला) निर्णय में कोई दोष नहीं है।

    संदर्भ केवल यह कहता है कि मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश के मामलों में उत्पन्न होने वाले मुद्दे, एक गैर-पारसी से विवाहित एक पारसी महिला के अधिकार और दाउदी बोहरा समुदाय द्वारा महिलाओं के खतने की परंपरा उस निर्णय में मुद्दों के साथ ओवरलैप हो सकते हैं और यह कि संदर्भ के लिए एक बड़ी बेंच को उन मुद्दों से इंकार नहीं किया जा सकता है. ..संदर्भ अलग से पंजीकृत नहीं हैं। अन्य समान मामलों में हमें याचिकाओं की प्रतियां भी नहीं दी गई हैं! हम नहीं जानते हैं कि वे क्या हैं! "

    "अदालत संदर्भ से बंधे हुए नहीं हैं।अदालत स्वयं के प्रश्नों को भी तय कर सकती है!"यह आग्रह किया गया था। "हम अपनी शक्तियों से अवगत हैं, " मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने कहा।

    उसी समय, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "एक सवाल का फैसला किया जाना है कि क्या उनके पास भी लोकस है? वह यंग लॉयर्स एसोसिएशन के लिए पेश हुई हैं।उनके पास लोकस नहीं है!"

    " पांच न्यायाधीशों वाले सबरीमला फैसले की सत्यता या गलती पर फैसला इन सवालों (संदर्भ के आदेश में) का जवाब देने के लिए पूर्व शर्त है। किसी भी सक्षम अदालत ने यह नहीं कहा है कि यह निर्णय कानून में खराब है। यदि अदालत कहती है कि यह सही नहीं है तो उसके बाद ही बाद में सवाल उठेंगे।" वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने प्रस्तुत किया।

    "इसके अलावा, ये प्रश्न विशुद्ध रूप से अकादमिक प्रकृति के हैं और अदालत के लिए उन्हें अनुपात के माध्यम से उत्तर देना संभव नहीं है। अनुपात मामले के तथ्यों से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह बाध्यकारी है! तथ्य के लिए कानून के प्रश्न आवश्यक हैं," उन्होंने जारी रखा।

    "यदि आवश्यक हो, केवल तथ्यों के संदर्भ के उद्देश्य से और निर्णय के लिए नहीं, हम उन सभी मामलों को सूचीबद्ध कर सकते हैं, " CJI बोबडे ने आश्वासन दिया।

    "इसके अलावा, हम आपके क्षेत्राधिकार पर विवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हम यह नहीं जानते हैं कि 9-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मामला कैसे आया। यदि दो 5-न्यायाधीशों के बीच विवाद है, तो हम समझते हैं ... केवल यही कारण है कि मैं देखती हूं कि शिरूर मठ में 7-न्यायाधीशों का निर्णय था ... लेकिन किसी ने भी इसकी शुद्धता पर संदेह नहीं किया है। किसी ने भी यह नहीं कहा कि ये गलत है। जब तक कोई यह नहीं कहता कि शिरूर मठ गलत है, यह नौ न्यायाधीशों की पीठ के पास कैसे जा सकता है? ... यदि आप कहते हैं कि आप निर्णय पर संदेह करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह गलत है, " जयसिंह ने कहा।

    "पांच न्यायाधीशों की पीठ का कहना है कि ये प्रश्न पुनर्विचार याचिकाओं में हमारे सामने आए हैं और अन्य याचिकाओं में भी, " CJI ने हामी भरी।

    "नहीं, वे नहीं करते! ये कानून के सामान्य प्रश्न नहीं हैं। हिंदू, मुस्लिम और पारसी कानून को एक ही शासन के तहत नियंत्रित नहीं किया जा सकता है! मैं सभी 3 मामलों में पेश हो रही हूं," जयसिंह ने कहा।

    "यह कहना इस अदालत का काम नहीं है कि धर्म क्या है। संविधान 'आवश्यक प्रथाओं' की बात नहीं करता है और सीमाएं केवल सार्वजनिक नैतिकता आदि के आधार पर आती हैं।अदालत को तथ्यों की जांच करनी है, " वरिष्ठ वकील ने राजीव धवन, शिरूर मठ और श्री वेंकटरमण देवरु निर्णयों के संदर्भ में कहा।

    वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 'संथारा' की जैन प्रथा का उल्लेख किया जिसे CJI ने "मृत्यु का अधिकार" बताया। डॉ सिंघवी ने कहा, "इस तरह से इसे अदालत के सामने गलत तरीके से पेश किया गया है। यह जैन धर्म की मूल धारणा में निहित है।"

    "आपके सामने जो है वह धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 और 26, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों का अंतर है। इसका मतलब संविधान के 5-6 अध्याय नहीं हैं। यह1950 से हर मामले-कानून को हिला देगा! " उन्होंने तर्क दिया और स्पष्ट रूप से सुनवाई की तैयारी के लिए और समय की मांग की।

    इस बिंदु पर CJI ने सुझाव दिया कि दोनों पक्ष समय सीमा के साथ-साथ मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करें कि कौन से वकील किन मुद्दों पर बहस करेंगे ताकि पुनरावृत्ति न हो।

    उन्होंने उल्लेख किया कि वरिष्ठ वकील सी एस वैद्यनाथन और डॉ धवन ने अयोध्या सुनवाई में एक ही तरह की क़वायद की और कहा कि वर्तमान मामले में वकील भी उसी तर्ज़ पर आगे बढ़ सकते हैं।

    "मैं सहमत हूं! मैं साथ बैठना चाहती हूं और मुद्दों को सही करना चाहती हूं, " जयसिंह ने सहमति व्यक्त की।

    "चलिए बैठिए और सम्मेलन कीजिए। हम एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं लेकिन हम आपको 'क्या', 'कौन' और 'कितना' का एक स्पष्ट खाका देंगे," डॉ सिंघवी ने कहा।

    SG ने यह भी कहा कि संदर्भ प्रश्न "व्यापक प्रस्ताव" हैं और "मुद्दों में ठीक-ठीक" करने की आवश्यकता है।

    "तथ्यों के लिए हमारे सामने हम सभी मामलों को सूचीबद्ध कर सकते हैं, दाऊदी बोहरा, मस्जिद में प्रवेश, पारसी महिला,, भले ही हम उन्हें तय नहीं करेंगे... हम इन सभी को हमारे सामने सूचीबद्ध करने पर विचार कर रहे हैं ताकि कोई बाधा न हो लेकिन हम अभी भी केवल फ़ैसले का हवाला देते हुए, याचिकाएं तय नहीं करेंगे, "

    CJI ने फिर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और वी गिरी की बात पर कहा।

    "धर्म का मतलब इन सभी मामलों के लिए मौलिक है। अनुच्छेद 25 की सीमाएं इन सभी मामलों के लिए मौलिक हैं। मौलिक कानून की समीक्षा करने के लिए 9-न्यायाधीशों की पीठ, मेरे दिमाग में, बेतुकी है, " डॉ धवन ने कहा।

    इसके अलावा, जब सबरीमला मंदिर के मुख्य पुजारी के वकील ने मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर अदालत से सुनवाई की मांग की, तो CJI ने कहा कि पीठ संदर्भ प्रश्नों से संबंधित है और विशेष रूप से सबरीमला से संबंधित नहीं।

    "हमें विशिष्ट प्रश्नों पर नहीं होना चाहिए, चाहे बहुविवाह हो या सबरीमला। हमें संदर्भ के सवालों पर रहना चाहिए," SG ने कहा।

    एक वकील ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवंबर, 2019 के फैसले पर पीठ का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें जैन महिलाओं को मूर्तियों का 'जल अभिषेक' करने की अनुमति देने का फैसला किया गया था। "हम किसी भी मुद्दे को तब तक नहीं छूएंगे जब तक कि संदर्भ क्रम में उल्लिखित न हो, " CJI ने दोहराया।

    "प्रश्न 14, 25 और 26 को संदर्भित करते हैं। मैं 17 में भी लाऊंगी। न्यायाधीशों में से एक ने इस तर्क को स्वीकार किया और यह मेरा मुख्य तर्क है कि यह अस्पृश्यता का एक रूप है, " जयसिंह ने कहा। CJI ने आदेश में इन अतिरिक्त मुद्दों के लिए उसके अनुरोध को शामिल किया।

    जब SG ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि क्या बहुविवाह से निपटना होगा तो CJI ने कहा, "फिलहाल, जवाब 'नहीं' है।"

    इस दौरान डॉ सिंघवी ने कहा, " विडंबना यह है कि (वरिष्ठ वकील के परासरन) ने मेरे साथ सबरीमला में बहस की। अब हम सभी ने बात की है लेकिन उन्होंने बात नहीं की है। उन्हें भी बोलना और पुष्ट करना चाहिए।"

    "हम जस्टिस नरीमन के फैसले ('जजों पर टिप्पणियां करने के लिए मैथ्यूज नेंदूपरा को रोक लगाने के लिए ) की समीक्षा नहीं करेंगे, " CJI ने सुनवाई की समाप्ति पर ये घोषणा की जब यह प्रार्थना की गई कि उन्हें बहस करने की अनुमति दी जाए, कहीं ऐसा न हो कि पक्षकार को बिना वकील के छोड़ दिया जाए।

    CJI ने स्पष्ट किया कि पीठ सबरीमला से शुरू होने वाली सुनवाई के साथ कालानुक्रमिक रूप से आगे बढ़ेगी, यह सबसे पुराना है।

    अदालत ने निर्देश दिया कि वकीलों का सम्मेलन 17 जनवरी को आयोजित किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय के सेकेट्री जनरल इसमें भाग लें और समन्वय करें।

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