पुलिस अधिकारियों की न्यायिक निंदा पर प्रतिबंध लगाने वाला नियम वापस ले लिया गया: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Shahadat

27 Sept 2024 10:09 AM IST

  • पुलिस अधिकारियों की न्यायिक निंदा पर प्रतिबंध लगाने वाला नियम वापस ले लिया गया: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की सुनवाई में अभ्यास के नियम के तहत अपना नियम वापस ले लिया, जिसमें कहा गया कि न्यायालयों के लिए पुलिस अधिकारियों की निंदा करना अवांछनीय है, जब तक कि मामला पूरी तरह से प्रासंगिक न हो।

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायालय को बताया कि “हमने नियम वापस ले लिया है।” न्यायालय ने पहले भी न्यायिक अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों की निंदा करने के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देशों की आलोचना की है।

    दिल्ली सरकार के कानून न्याय और विधायी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव को HC रजिस्ट्रार जनरल द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया,

    "मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 477 और अन्य सभी आपराधिक क़ानूनों और अधिकार क्षेत्रों के तहत नियम समिति की दिनांक 30.08.2024 की सिफारिश पर माननीय फुली कोर्ट ने खंड III हाईकोर्ट के नियमों और आदेशों के अध्याय 1 के भाग 1 के नियम 6 को हटाने को मंजूरी देने का प्रस्ताव पारित किया।"

    जस्टिस अभय ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें चोरी के मामले में दो पुलिस अधिकारियों की निंदा के बारे में HC की टिप्पणी को चुनौती दी गई थी।

    न्यायिक अधिकारी ने दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ टिप्पणियां की थीं, जिसमें एक बयान भी शामिल था कि उनकी जांच में "कुछ गड़बड़" थी और सीनियर अधिकारियों द्वारा मामले को "दबा दिया गया"। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन टिप्पणियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अधिकारी ने अपनी सीमा लांघी थी और मामले को "छिपा दिया" असंगत टिप्पणियां।

    कार्यवाही के दौरान, पीठ ने सवाल किया कि न्यायिक अधिकारी आईपीसी की धारा 177 (गलत सूचना देना) के तहत पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं।

    पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि यदि कोई न्यायिक अधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि आईपीसी की धारा 177 का उल्लंघन हुआ है तो उचित कार्रवाई यह होगी कि कारण बताओ नोटिस जारी करने के बजाय आपराधिक कानून लागू किया जाए।

    जस्टिस ओक ने सवाल किया,

    "यदि आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि धारा 177 का उल्लंघन हुआ है तो तार्किक कदम आपराधिक कानून लागू करना होगा। आप कारण बताओ नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं?"

    पीठ ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि वह अपीलकर्ता की रक्षा करेगी, लेकिन न्यायिक अधिकारियों को ऐसे मामलों में संयम बरतना चाहिए।

    मामले की पृष्ठभूमि

    आपराधिक मामलों के ट्रायल में अभ्यास के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के नियम संयम की आवश्यकता पर जोर देते हैं, यह देखते हुए कि छोटी-मोटी अनियमितताओं को कदाचार में नहीं बदला जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने पुलिस के खिलाफ न्यायिक अधिकारी की टिप्पणियों को अतिरंजित और अनावश्यक बताते हुए खारिज कर दिया था।

    पिछली सुनवाई में, जस्टिस ओक ने टिप्पणी की थी कि हाईकोर्ट यह निर्देश नहीं दे सकता कि न्यायिक अधिकारियों को किस तरह से निर्णय लिखना चाहिए, उन्होंने कहा कि इस तरह के मार्गदर्शन न्यायिक अकादमियों में दिए जाने चाहिए, लिखित निर्देशों के रूप में नहीं। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक अधिकारी को आपराधिक मामलों में यदि आवश्यक हो तो पुलिस के आचरण पर टिप्पणी करने का विवेकाधिकार है।

    याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सागर सूरी पेश हुए।

    केस टाइटल- सोनू अग्निहोत्री बनाम चंद्र शेखर

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