जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित एक व्यक्तिगत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

1 Oct 2021 5:26 AM GMT

  • जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित एक व्यक्तिगत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा जमानत याचिकाओं को सूचीबद्ध नहीं करने और तालाबंदी के दौरान तत्काल मामलों के रूप में सजा के निलंबन के व्यापक आदेशों को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित एक व्यक्तिगत अधिकार है।

    न्यायालय ने पाया है कि इस तरह के व्यापक प्रतिबंध व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देंगे और जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता चाहने वालों के लिए पहुंच को अवरुद्ध कर देंगे।

    न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें रजिस्ट्री को जमानत, अपील, अपील और सजा के निलंबन के लिए आवेदनों और संशोधनों को अति आवश्यक मामलों की श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

    साथ ही इस साल एकल पीठ द्वारा रजिस्ट्री को उन अपराधों में अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आवेदनों को अदालत की गर्मी की छुट्टी के दौरान सूचीबद्ध नहीं करने के निर्देश को चुनौती दी गयी थी, जिसमें अधिकतम सजा तीन साल तक होती है।

    इन आदेशों को राजस्थान हाईकोर्ट ने ही सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    "इस तरह के आदेश में अस्थायी रूप से वैधानिक प्रावधानों पर ग्रहण लगाने का असर भी होता है।"

    यह देखते हुए कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुपालन के बिना ही हाईकोर्ट द्वारा व्यापक प्रभावी आदेश पारित किया गया था, बेंच ने कहा है कि अपील में सजा के निलंबन के लिए जमानत आवेदन या आवेदनों को सूचीबद्ध करने पर रोक लगाने वाला आदेश भी कैदियों की निजी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

    बेंच ने कहा,

    "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुपालन के बिना, न्यायिक आदेश द्वारा ऐसा अधिकार छीन लिया गया है, जो हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में, "उचित प्रक्रिया" के समान है।"

    न्यायमूर्ति बोस द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है,

    "जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित एक व्यक्तिगत अधिकार है।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि सजा के निलंबन पर जमानत मांगने के लिए अपीलीय अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे एक आरोपी, एक विचाराधीन कैदी या एक दोषी व्यक्ति का अधिकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 की धाराएं 439, 438 और 389 में मान्यता प्राप्त है।

    खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के लिए इस सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचने को भी अनुचित पाया कि जब पूर्ण लॉकडाउन है तो जमानत याचिका, एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपील और सजा के निलंबन के लिए अपील और सजा में संशोधन के आवेदनों को अत्यधिक तात्कालिक मामला नहीं माना जा सकता है।

    बेंच ने कहा,

    "हमारी प्रतिकूल न्यायिक प्रणाली में इस तरह के व्यापक आदेश कानून के विपरीत होंगे क्योंकि कार्यवाही की जानकारी के बिना कई व्यक्ति ऐसे आदेशों से प्रभावित होंगे।"

    पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा जारी गिरफ्तारी और जमानत याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर प्रतिबंध के दोनों निर्देशों को खारिज कर दिया।

    बेंच ने कहा,

    "जारी किए गए निर्देशों में उन व्यक्तियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करने की क्षमता थी, जिन पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है या उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, साथ ही ये आदेश जांच एजेंसियों की शक्ति पर भी लगाम डाल सकते हैं।"

    जब देश भर में कोविड-19 महामारी फैल रही थी, तब अग्रिम जमानत के लिए आवेदनों में आक्षेपित आदेश जारी किए गए थे। हालांकि, बाद में हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

    यह देखते हुए कि अपील के तहत आदेशों का प्रभाव अब नहीं बचा है, बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट की अपील की अनुमति देते हुए औपचारिक रूप से आदेशों को रद्द करने से परहेज किया।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दो विशेष अनुमति याचिकाएं थीं - एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 5618/2020 और एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 3949/2021, पहली याचिका में पिछले साल 30 मार्च को हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया था कि वह लॉकडाउन की अवधि के दौरान जमानत और सजा निलंबन के आवेदनों को तत्काल मामलों के रूप में सूचीबद्ध न करे।

    द्वितीय एसएलपी ने इस वर्ष 17 मई को एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसमें सजा के रूप में 3 साल से कम कारावास के मामलों में गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस के खिलाफ संयम आदेश और उन मामलों में अग्रिम जमानत आवेदनों को सूचीबद्ध नहीं करने का निर्देश दिया गया था, जिनमें सजा के तौर पर 3 साल से कम जेल की सजा सुनाई गई। संयोग से, दोनों आक्षेपित आदेश न्यायमूर्ति पंकज भंडारी की पीठ द्वारा पारित किए गए थे।

    सुप्रीम कोर्ट ने पहले दोनों आदेशों के संचालन पर रोक लगा दी थी। 30 मार्च, 2020 को पारित आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल, 2020 को रोक लगा दी थी। 17 मई, 2021 को पारित आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने 25 मई, 2021 को रोक लगा दी थी।

    केस का शीर्षक: राजस्थान हाईकोर्ट बनाम राजस्थान सरकार और एवं, एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 5618/2020 और एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 3949/2021।

    साइटेशन : एलएल 2021 एससी 523

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