यौन उत्पीड़न के खिलाफ जीने और गरिमा का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

4 Dec 2021 5:12 AM GMT

  • यौन उत्पीड़न के खिलाफ जीने और गरिमा का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ सभी व्यक्तियों के लिए जीने के अधिकार और गरिमा के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि "अति-तकनीकी " आधार पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को खारिज करने के बजाय इस अधिकार की भावना को बरकरार रखा जाए।

    न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, जो एक परिवर्तनकारी कानून है, पीड़ित व्यक्तियों की सहायता में आने में विफल रहेगा यदि यौन दुराचार की जांच की कार्यवाही लागू सेवा नियमों की ' अति-तकनीकी ' व्याख्या' पर अमान्य कर दी जाती है।

    "यह महत्वपूर्ण है कि अदालतें यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार की भावना को बनाए रखें, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्तियों के जीने के अधिकार और गरिमा के अधिकार के हिस्से के रूप में निहित है।"

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने यौन उत्पीड़न की जांच से संबंधित अपीलीय तंत्र की 'बढ़ती प्रवृत्ति' के खिलाफ आगाह किया, जो पीड़ितों के लिए 'सजा' में बदल गया है।

    "हम लागू सेवा नियमों की अति-तकनीकी व्याख्याओं पर, यौन दुराचार की जांच करने वाली कार्यवाही के अमान्य होने की बढ़ती प्रवृत्ति को भी उजागर करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 एक यौन प्रकृति के कई कदाचारों को दंडित करता है और सभी सार्वजनिक और निजी संगठनों पर निवारण के लिए पर्याप्त तंत्र बनाने के लिए एक जनादेश लागू करता है। हालांकि, परिवर्तनकारी कानून का अस्तित्व यौन उत्पीड़न से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए नहीं आ सकता है यदि अपीलीय तंत्र सजा में प्रक्रिया को बदल देता है"

    बेंच ने आगे रेखांकित किया कि यह महत्वपूर्ण है कि अदालतें यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार की भावना को बनाए रखें, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्तियों के जीने के अधिकार और गरिमा के अधिकार के हिस्से के रूप में निहित है।

    कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में फंसी शक्ति की गतिशीलता से सावधान रहने की आवश्यकता पर आगे बताते हुए, बेंच ने आगे कहा,

    "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में फंसी शक्ति की गतिशीलता के बारे में सावधान रहना भी महत्वपूर्ण है। ऐसे कई विचार और बाधाएं हैं जिनका सामना यौन उत्पीड़न से पीड़ित एक अधीनस्थ को करना पड़ता है जब वे अपने वरिष्ठ के यौन दुराचार की रिपोर्ट करने पर विचार करती हैं"

    कोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ यौन आचरण के आरोपों से संबंधित एक मामले का फैसला करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

    तत्काल मामले में, शिकायतकर्ता, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक कांस्टेबल ने प्रतिवादी, जो हेड कांस्टेबल था - उसका वरिष्ठ, के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

    अदालत ने पाया कि घटना की तारीख के बारे में कथित विसंगति मामूली प्रकृति की थी क्योंकि घटना आधी रात के तुरंत बाद और अगले दिन हुई थी।

    पीठ ने आगे कहा,

    "इस तरह के एक तुच्छ पहलू को स्मरण योग्य प्रासंगिकता के रूप में मानते हुए, प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की संपूर्णता को अमान्य करते हुए और उसे अपने पद पर बहाल करने से शिकायतकर्ता का उपाय शून्य हो जाता है। इस तरह की कानूनी कार्यवाही का इतिहास एक प्रमुख कारक है यौन उत्पीड़न से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सिविल और आपराधिक तंत्रों को रोकने में जो योगदान देता है। "

    तदनुसार, बेंच ने न्यायालयों से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों और वैधानिक विनियमों की व्याख्या इस तरह से करने के लिए कहा कि सभी पक्षों को प्रक्रियात्मक और वास्तविक न्याय मिले।

    कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया था और उसे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में उसके प्रारंभिक पद पर बहाल कर दिया था।

    इस तरह के आदेश को 'बेहूदा' करार देते हुए बेंच ने आगे कहा,

    "उच्च न्यायालय, इस मामले में, कमांडेंट के अधिकार क्षेत्र और एसएसएफसी के दायित्व की व्याख्या में न केवल बीएसएफ अधिनियम 1968 और उसके नियमों के तहत कार्यवाही के कारणों को प्रस्तुत करने में गलत था, बल्कि शिकायतकर्ता के प्रति एक कठोर रवैया भी प्रदर्शित किया था।"

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    2 मई 2006 को, शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसके परिणामस्वरूप उसके खिलाफ जांच की गई। यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खंडपीठ दोनों ने "मामले का अति-तकनीकी दृष्टिकोण" लिया था, और बीएसएफ अधिनियम, 1968 और बीएसएफ नियम, 1969 के प्रावधानों की सराहना करने में विफल रहे थे, जिसमें क्रूर, अभद्र या अप्राकृतिक प्रकार का कोई भी शर्मनाक आचरण, एक दंडनीय अपराध है।

    भारतीय संघ और बीएसएफ ने शिकायतकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

    सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर अभियुक्त को एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसी कम सजा भुगतने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। हालांकि, प्रतिवादी की स्थिति से निपटने के दौरान धारा 117 के तहत याचिका में बीएसएफ के महानिदेशक ने सजा की मात्रा कम कर दी थी। उन्हें बीएसएफ अधिनियम 1968 की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार ऐसा करने का अधिकार है।

    कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पूरी तरह से प्रमाणित थे और तदनुसार देखा गया,

    "तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है और 18 दिसंबर 2018 के कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच और 7 मई 2009 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले और आदेश को खारिज कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी द्वारा दायर की गई रिट याचिका को खारिज किया जा रहा है।"

    केस: भारत संघ और अन्य बनाम मुद्रिका सिंह

    उद्धरण : LL 2021 SC 705

    उपस्थिति: भारत संघ और बीएसएफ के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान; अपीलकर्ता की ओर से एडवोकेट रॉबिन मजूमदार

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