रिटायर्ड लोगों को सुरक्षा ज़रूरी, 15 साल या अधिक की नौकरी के बाद VRS लेने वाले SBI कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन का हकदार माना

LiveLaw News Network

2 March 2020 5:08 PM GMT

  • रिटायर्ड लोगों को सुरक्षा ज़रूरी, 15 साल या अधिक की नौकरी के बाद VRS लेने वाले SBI कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट  ने पेंशन का हकदार माना

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी जिन्होंने 15 वर्ष या उससे अधिक वर्षों की सेवा के बाद 2000 वीआरएस योजना के अनुसार जैसे कि कट-ऑफ तारीख पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार आनुपातिक पेंशन के हकदार हैं।

    जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बीआर गवई की 3-जजों वाली बेंच ने वीआरएस के तहत पेंशन की स्वीकार्यता के संबंध में न्यायाधीशों के बीच विचारों के परस्पर विरोधी संदर्भ का जवाब देते यह कहा।

    सवाल यह था कि क्या पेंशनभोगी सेवा में होने के बाद वीआरएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी पेंशन के साथ-साथ एसबीआई पेंशन फंड नियमों के तहत भी हकदार हैं या नहीं।

    पृष्ठभूमि

    27 दिसंबर 2000 को, भारतीय स्टेट बैंक एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित वीआरएस योजना को केंद्रीय भारतीय स्टेट बैंक ने मंजूरी दे दी, जिसके अनुसार 15 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका कोई भी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाने का पात्र था। यह नोट करना प्रासंगिक है कि एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार, एक कर्मचारी केवल 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर ही पेंशन के लिए पात्र होता है।

    इस पृष्ठभूमि में, SBI के उप प्रबंध निदेशक सह सीडीओ ने 15 जनवरी, 2001 को एक स्पष्टीकरण जारी किया कि मौजूदा नियमों के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने पेंशन सेवा के 20 वर्ष पूरे नहीं किए थे, वे पेंशन के लिए पात्र नहीं थे।

    एक राधेश्याम पांडे, जिन्होंने 19 साल, नौ महीने और 18 दिनों की सेवा के बाद वीआरएस का विकल्प चुना, उन्हें इस आधार पर पेंशन देने से इनकार कर दिया गया कि उन्होंने 20 साल की सेवा पूरी नहीं की थी। कई अन्य कर्मचारी थे जिन्हें राधेश्याम पांडे की तरह पेंशन के लिए इंकार कर दिया गया था। इन कर्मचारियों ने उच्च न्यायालयों से संपर्क किया, जिन्होंने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए SBI ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

    राज्य अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कर सकता

    पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का एक उपकरण होने के नाते एसबीआई निष्पक्षता के सिद्धांत से बंधा है।

    न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने दिया निर्णय

    "वीआरएस योजना एसबीआई द्वारा अपनी स्वेच्छा पर नहीं लाई गई थी। यह बैंक के कर्मचारियों के आयु वर्ग को देखते हुए आधुनिक तकनीक के हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर आईबीए द्वारा की गई एक कवायद के अनुरूप थी। एक नया कौशल है, और जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने के लिए, एक निर्णय लिया गया था।

    एक विशेष उपाय के रूप में 15 साल की सेवा के पूरा होने के बाद पेंशन प्रदान करने के लिए सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया था। बैंक इसे उस तरीके से लागू करने के लिए बाध्य नहीं थे।

    एसबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल ने वीआरएस योजना में अनिवार्य किए गए अन्य लाभों के साथ-साथ पेंशन प्रदान करने के सरकार और आईबीए के वीआरएस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राज्य के साधन की कार्रवाई से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसे मनमाने ढंग से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 15 और 16 समानता का अधिकार प्रदान करते हैं और भेदभाव के खिलाफ एक छत्र प्रदान करते हैं। "

    पीठ ने कहा कि उप प्रबंधक द्वारा जारी स्पष्टीकरण को योजना के संशोधन के रूप में नहीं माना जा सकता।

    बेंच ने कहा,

    "एक बार पेंशन देने के IBAs प्रस्ताव के ज्ञापन को पूर्ण शब्दों में स्वीकार करने के बाद, स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से निदेशक मंडल के अन्यथा स्पष्ट और स्पष्ट संकल्प को खारिज नहीं कर सकता।

    उप महाप्रबंधक के पास ऐसा कोई व्यापक और मनमाना अधिकार नहीं किया था कि स्थायी सेवा के 15 साल पूरे होने पर पेंशन के लिए कर्मचारियों के दावे को खारिज कर सके, जो उनका अधिकार था।

    DGM की कार्रवाई को संकल्प के अनुसार नहीं कहा जा सकता था। पेंशन योजना का सार था, इससे वंचित करने के लिए किसी को अधिकृत नहीं कहा जा सकता, इस तरह की कार्रवाई को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के उल्लंघन के रूप में अन्यायपूर्ण और अनुचित कहा जा सकता है।"

    बैंक दायित्व से बाहर नहीं निकल सकता

    न्यायालय ने माना कि वीआरएस योजना, जिसे एक बार एसबीआई के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, कानून द्वारा लागू होने वाला एक अनुबंध था। अनुबंध के तहत अधिकारों को दूर नहीं किया जा सकता और वे कानून की अदालत द्वारा प्रवर्तनीय हो जाते हैं। बैंक को प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि बाद में वह अपने दायित्व से बाहर हो सके।

    अदालत ने कहा कि भले ही दो व्याख्याएं संभव हों, लेकिन कर्मचारी को लाभ पहुंचाने वाली व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए।

    न्यायालय ने कहा कि पेंशन को मनमाने और अनुचित तरीके से अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पुराने दिनों के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए सुरक्षा का एक उपाय है।

    कोर्ट ने कहा,

    "समाजवाद का मूल ढांचा कामकाजी लोगों को जीवन के पतन में सुरक्षा प्रदान करना है और विशेष रूप से उन्हें अंत तक सुरक्षा प्रदान करता है जबकि कर्मचारियों ने जीवन के बहुमूल्य दिनों में सेवा प्रदान की है। मनमाने तरीके से कार्रवाई करके और बाध्यता पूरी करने के लिए चूक के कारण उन्हें बुढ़ापे में नष्ट नहीं किया जा सकता।"

    अंत में, कोर्ट ने कहा:

    "हमारी राय है कि जिन कर्मचारियों ने कटऑफ की तारीख के अनुसार 15 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी की थी, वे एसबीआई वीआरएस के तहत समानुपातिक पेंशन के हकदार थे, जिन्हें एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार गणना की जाती है। ऐसे सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर लाभ दिया जाए। 15 साल की सेवा पूरी होने पर वीआरएस के तहत उन्हें अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं है। "

    न्यायालय ने हालांकि बैंक को ब्याज के बोझ से मुक्त किया। कोर्ट ने बकाया राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर करने का आदेश दिया और यह अवधि बीत जाने के बाद भुगतानन होने पर आदेश की तारीख से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ राशि देनी होगी।


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